दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के मोहन गार्डन थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया के जरिए एक लड़की को अपने जाल में फंसाकर एआई तकनीक से उसकी फर्जी अश्लील तस्वीरें बनाकर रंगदारी वसूलने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए 25 वर्षीय आरोपी अजय दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पीड़िता से सोशल मीडिया पर दोस्ती की और करीब दो साल तक ब्लैकमेल करके कुल 1.2 लाख रुपये ऐंठ लिए। जब आरोपी ने लड़की के परिवार को तेजाब हमले की धमकी देनी शुरू की, तब पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
दोस्ती से शुरू हुआ एआई ब्लैकमेलिंग का जाल
मामले के विवरण के अनुसार, दिसंबर 2023 में जब पीड़िता नाबालिग थी, तब उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सामान्य तस्वीरें पोस्ट की थीं। तस्वीरों पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर निवासी आरोपी अजय दुबे ने उससे चैट के जरिए बातचीत शुरू की। धीरे-धीरे दोनों की फोन पर बात होने लगी और आरोपी लड़की की तस्वीरों की तारीफ करके उसका भरोसा जीतता रहा। बातचीत के दौरान पीड़िता ने कुछ और फोटो साझा किए। इसके बाद आरोपी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करके उन तस्वीरों से फर्जी अश्लील फोटो तैयार कर लिए। उसने इन तस्वीरों को इंटरनेट पर सार्वजनिक करने की धमकी देकर पैसों की मांग शुरू की। डर के कारण पीड़िता ने दो साल के दौरान अपनी मां के बैंक खाते से कुल 1,20,000 रुपये आरोपी को ट्रांसफर कर दिए।
परिजनों को फोन पर दी तेजाब फेंकने की धमकी
लंबे समय तक खामोश रही पीड़िता पर आरोपी का मानसिक दबाव बढ़ता चला गया। जनवरी 2025 से आरोपी ने फोन पर गाली-गलौज और धमकियां देनी शुरू कर दीं। इसके बाद जुलाई 2025 में आरोपी ने पीड़िता से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और दोबारा फर्जी फोटो वायरल करने का डर दिखाया। हाल के दिनों में आरोपी की हरकतें और बढ़ गईं और उसने पीड़िता के पिता व चाचा को फोन करके गाली-गलौज तथा धमकियां दीं। आरोपी ने अपनी बात न मानने पर तेजाब से हमला करने की चेतावनी दी। बैंक खाते से लगातार हुए लेन-देन की जानकारी पिता को मिलने और परिवार की सुरक्षा पर संकट आने के बाद, बालिग हो चुकी पीड़िता ने पुलिस स्टेशन जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराई।
पॉक्सो और बीएनएस धाराओं में केस दर्ज, पुराना आपराधिक रिकॉर्ड आया सामने
पीड़िता द्वारा मोहन गार्डन थाने में दी गई शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 (महिला की लज्जा भंग करने का कृत्य), धारा 351(2) (आपराधिक धमकी) और धारा 308 (जबरन वसूली) के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) की धारा 12 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि 25 वर्षीय अजय दुबे का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उस पर साल 2019 में निहाल विहार थाने में अवैध रूप से प्रवेश करने और चोट पहुंचाने का केस दर्ज हुआ था। इसके अलावा साल 2020 में नंगलोई थाने में उसके खिलाफ आपराधिक धमकी और हत्या के प्रयास जैसे संगीन आरोपों में मामला दर्ज किया गया था।



















