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जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई अर्जी पर एसईएम अदालत में आज फैसला संभवदिल्ली
18 अक्तू॰ 2026, 10:39 am (5 घंटे पहले)· 0

जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई अर्जी पर एसईएम अदालत में आज फैसला संभव

जंतर-मंतर पर बिना अनुमति प्रवेश और प्रदर्शन के मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई याचिका पर एसईएम अदालत में आज आदेश आ सकता है।

कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उनकी रिहाई को लेकर मंदिर मार्ग स्थित स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अदालत में कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है। दोनों नेताओं की ओर से अदालत के समक्ष रिहाई की औपचारिक अर्जी पेश की गई है, जिस पर आज अंतिम निर्णय सुनाए जाने की पूरी संभावना है। अदालत के पिछले आदेश के तहत दोनों नेता फिलहाल पांच दिनों की न्यायिक हिरासत के चलते जेल में बंद हैं।

जंतर-मंतर पर दीवार फांदकर दाखिल होने और नारेबाजी का पूरा मामला

इस कानूनी विवाद की शुरुआत 13 अक्टूबर को हुई थी, जब सौरव दास और आशुतोष रांका को निषेधाज्ञा वाले इलाके में बिना इजाजत कदम रखने के आरोप में एहतियातन हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया था। आरोप के मुताबिक, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों का यह समूह एक निजी परिसर के गेट और बाउंड्री वॉल को फांदते हुए सीधे जंतर-मंतर के भीतर पहुंच गया था। प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद इन प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाते हुए जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी थी।

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घटनास्थल पर तैनात सुरक्षा तंत्र ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित किया। मामले में पुलिस ने जबरन सीमा में घुसने, निषेधाज्ञा के आदेशों की अवहेलना करने, पूर्व में शांति बनाए रखने के लिए भरे गए मुचलके के नियमों का उल्लंघन करने और ऑन-ड्यूटी सरकारी कर्मचारियों को उनके आधिकारिक दायित्वों को पूरा करने से रोकने जैसी विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। इसके बाद दोनों आरोपियों को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था, जहां से अदालत ने आशुतोष रांका और सौरव दास को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया। इसी मामले में पकड़े गए उनके एक अन्य सहयोगी अजिंक्य शिंदे को राहत देते हुए अदालत ने 5,000 रुपये के मुचलके और छह महीने तक उत्तम आचरण व शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा करने का निर्देश दिया था।

सुरक्षा कर्मियों के कार्य में रुकावट डालने पर पुलिस का आधिकारिक पक्ष

इस पूरे प्रकरण को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से आधिकारिक विवरण जारी किया गया था। पुलिस के अनुसार, 13 अक्टूबर की सुबह सौरव दास, आशुतोष रांका, अजिंक्य शिंदे और संगठन के 11 अन्य सदस्य एक निजी अहाते का रास्ता बनाकर गैरकानूनी ढंग से जंतर-मंतर पहुंचे थे। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जंतर-मंतर को पहले ही अधिकृत विरोध प्रदर्शन स्थलों की सूची से बाहर किया जा चुका है।

सुरक्षा व्यवस्था का ब्योरा देते हुए पुलिस ने बताया कि मौके पर मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों ने जब इस भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, तो प्रदर्शनकारियों ने उनके कामकाज में सीधे तौर पर बाधा उत्पन्न की। इस हंगामे के बाद मौके से सभी 14 लोगों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। पुलिस का कहना था कि इलाके में सार्वजनिक शांति व्यवस्था बिगड़ने और तय कानूनों की धज्जियां उड़ाने की लगातार कोशिशों को देखते हुए सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे की एहतियातन गिरफ्तारी जरूरी हो गई थी।

संस्थापक अभिजीत दिपके को मिली सशर्त जमानत और पुराना घटनाक्रम

दूसरी तरफ, कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य संस्थापक अभिजीत दिपके को एसईएम अदालत पहले ही जमानत दे चुकी है। दिपके को कनॉट प्लेस में आयोजित होने वाले 'लहरा दो तिरंगा' मार्च से ठीक पहले पुलिस ने हिरासत में लिया था और फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रिवेंटिव अरेस्ट दिखाया गया था। दिपके के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 और 170 के तहत कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका से जुड़ा नया केस दर्ज किया गया था।

सीजेपी के इन नेताओं से जुड़ा यह कोई पहला कानूनी टकराव नहीं है। इससे पहले 10 अक्टूबर को भी जब अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका पार्टी के एक अन्य विरोध कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तब पुलिस ने उन्हें दिल्ली हवाई अड्डे से हिरासत में लिया था। उस समय भी सार्वजनिक शांति भंग करने से संबंधित अलग केस कायम किया गया था और तीनों नेताओं से पूरे एक वर्ष की अवधि तक शांति बनाए रखने के वचन पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए थे।

सवाल-जवाब

सौरव दास और आशुतोष रांका को किस मामले में हिरासत में लिया गया था?
उन्हें 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर क्षेत्र में निजी परिसर की दीवार फांदकर बिना इजाजत घुसने और नारेबाजी करने के आरोप में एहतियातन गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने इन दोनों नेताओं को कितने दिनों की हिरासत में भेजा था?
विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था।
उनके सहयोगी अजिंक्य शिंदे को किन शर्तों पर रिहाई मिली थी?
अजिंक्य शिंदे को 5,000 रुपये के निजी मुचलके और छह महीने तक शांति व अच्छा व्यवहार बनाए रखने की शर्त पर रिहा किया गया था।
पार्टी संस्थापक अभिजीत दिपके की कानूनी स्थिति क्या है?
अभिजीत दिपके को कनॉट प्लेस में प्रस्तावित मार्च से पहले गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में एसईएम अदालत से जमानत मिल गई थी।
नेताओं के खिलाफ कौन सी मुख्य कानूनी धाराएं और आरोप लगाए गए हैं?
उन पर जबरन प्रवेश करने, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने, शांति मुचलके की शर्तों को तोड़ने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप लगाए गए हैं।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 5

Li Wei@li-wei·21 मिनट पहले

बिना इजाजत दीवार फांदकर प्रदर्शन करना और फिर कानूनी पचड़े में फंसना कोई नई बात नहीं है। अब देखना होगा कि अदालत इनकी रिहाई पर क्या फैसला सुनाती है।

Arjun Mehta@arjun-mehta·3 घंटे पहले

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के नियम पहले से तय हैं, फिर इस तरह दीवार फांदकर अंदर जाना और चुनाव आयोग पर सवाल उठाना सिर्फ गिरफ्तारी का न्योता देना है। आज अदालत क्या फैसला सुनाती है, इस पर नजर रहेगी।

Meera Joshi@meera-joshi·3 घंटे पहले

अर्जुन, आपकी बात सही है। नियमों का पालन करके ही विरोध जताया जाना चाहिए, वरना इस तरह की कानूनी मुश्किलें ही हाथ आती हैं।

Rohan Verma@rohan-verma·4 घंटे पहले

पार्टी का नाम कॉकरोच जनता पार्टी सुनकर ही हंसी छूट गई, अजीबोगरीब नाम रखते हैं लोग।

Karan Malhotra@karan-malhotra·4 घंटे पहले

रोहन, नाम भले अजीब लगे पर जब मैं खुद पिछली बार जंतर-मंतर गया था, तब सुरक्षा घेरा तोड़ना इतना आसान नहीं देखा था।

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