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मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन और लैंप पर पूरी तरह पाबंदी, सीएम डॉ. मोहन यादव ने दिए कड़े निर्देशमध्य प्रदेश
23 अक्तू॰ 2026, 12:17 am (18 मिनट पहले)· 0

मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन और लैंप पर पूरी तरह पाबंदी, सीएम डॉ. मोहन यादव ने दिए कड़े निर्देश

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आगामी त्योहारों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। उन्होंने स्थानीय स्तर पर बनने वाली कार्बाइड गन और लैंप के इस्तेमाल पर पूरी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं।

मध्य प्रदेश में आगामी तीज-त्योहारों और मेलों के सीजन को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, एसपी और आईजी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए हैं कि आने वाले त्योहारों और मेलों के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति को हर हाल में बेहतर बनाए रखा जाए और किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कार्बाइड गन और लैंप के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विशेष तौर पर लोकल मेड कार्बाइड गन और कार्बाइड लैंप के उपयोग पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह के उपकरण इंसानी जिंदगी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं और इनसे गंभीर हादसे हो सकते हैं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसी भी स्थिति में इन खतरनाक उपकरणों का इस्तेमाल न होने पाए। गौरतलब है कि वर्ष 2025 में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में एक विस्तृत एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है, जिसमें इन उपकरणों से होने वाले खतरों के बारे में बताया गया था।

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विस्फोटक प्रकृति और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव

कार्बाइड गन के संचालन की प्रक्रिया में जब कैल्शियम कार्बाइड पानी के संपर्क में आता है, तब उससे एसिटिलीन गैस निकलती है। यह गैस अत्यधिक ज्वलनशील स्वभाव की होती है और एक छोटी सी चिंगारी भी इसमें बड़ा विस्फोट पैदा कर सकती है। इस तरह के धमाकों के दौरान प्लास्टिक और धातु के बारीक टुकड़े हवा में बिखर जाते हैं, जो आसपास मौजूद लोगों के चेहरे, आंखों और त्वचा को गंभीर रूप से जख्मी कर देते हैं। इसके अलावा, एसिटिलीन गैस के जलने से त्वचा के झुलसने का भी भारी खतरा रहता है। इसी के मद्देनजर सरकार ने इनके उपयोग को पूरी तरह रोकने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर और एसपी की तय होगी सीधी जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि किसी भी जिले में कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो इसके लिए सीधे तौर पर उस जिले के कलेक्टर और एसपी ही जिम्मेदार माने जाएंगे। त्योहारी सीजन और सामाजिक तथा धार्मिक आयोजनों के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन को अभी से सभी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। सुरक्षा और आकस्मिक प्रबंधन से जुड़े मामलों में तमाम विभागों को आपसी सामंजस्य के साथ काम करने की हिदायत दी गई है ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा में कोई चूक न हो।

दीपावली पर पटाखों की अवैध बिक्री और भंडारण पर रोक

दीपावली के पर्व को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने पटाखों की अवैध बिक्री और उनके अवैध भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को लाइसेंस जारी करते वक्त सभी जरूरी शर्तों का कड़ाई से पालन करवाया जाए। इसके साथ ही विक्रेताओं की दुकानों का भौतिक सत्यापन और नियमित निरीक्षण भी किया जाना चाहिए। यदि कहीं भी विस्फोटक सामग्री का अवैध भंडारण पाया जाता है, तो उस पर तत्काल सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए। प्रतिबंधित पटाखों की खरीद-फरोख्त और उनके इस्तेमाल को रोकने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएं।

महिलाओं की सुरक्षा और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर

भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर असामाजिक तत्वों और संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ऐसे स्थानों पर नियमित और प्रभावी पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए। महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जाए ताकि किसी भी तरह का सामाजिक या सांप्रदायिक तनाव पैदा न हो सके। इसके लिए सभी जरूरी प्रतिबंधात्मक और सुरक्षात्मक उपाय पहले ही सुनिश्चित कर लिए जाएं।

आकस्मिक चिकित्सा और प्रकाश व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम

त्योहारों के दौरान किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील स्थलों पर दमकल वाहन, अग्निशमन उपकरण और प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रमुख स्थानों पर एम्बुलेंस की उपलब्धता भी अनिवार्य की गई है। इसके अलावा, अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को पहले से ही अलर्ट मोड पर रखने और डॉक्टरों की ड्यूटी तय करने के निर्देश दिए गए हैं। शहर और कस्बों के मुख्य मार्गों तथा संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया है।

सवाल-जवाब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किसे निर्देश दिए?
मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, एसपी और आईजी को निर्देश दिए।
किन उपकरणों के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगाने को कहा गया है?
लोकल मेड कार्बाइड गन और कार्बाइड लैंप के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
कार्बाइड गन के इस्तेमाल से क्या खतरा होता है?
पानी के संपर्क में आने पर कैल्शियम कार्बाइड से अत्यधिक ज्वलनशील एसिटिलीन गैस निकलती है, जिससे चिंगारी से बड़ा विस्फोट हो सकता है और गंभीर चोटें आ सकती हैं।
इस संबंध में किस विभाग ने एडवाइजरी जारी की थी?
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2025 में इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की गई थी।
कानून-व्यवस्था बिगड़ने पर किसकी जिम्मेदारी तय होगी?
किसी भी जिले में विषम परिस्थिति बनने पर इसके लिए कलेक्टर और एसपी ही जिम्मेदार माने जाएंगे।
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