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31 अगस्त है बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम वालों के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख, चूकने पर लग सकती है पेनल्टीमनी
31 अग॰ 2026, 9:29 am (54 मिनट पहले)· 2

31 अगस्त है बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम वालों के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख, चूकने पर लग सकती है पेनल्टी

जिन करदाताओं की व्यावसायिक या पेशेवर आय है और जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2026 निर्धारित की गई है। इस समयसीमा से चूकने पर लेट फीस, ब्याज और टैक्स रेजिम चुनने के विकल्पों पर असर पड़ सकता है।

ब्राउज़र में मेनू आइकन पर क्लिक करें, जिससे विकल्पों की एक सूची खुलकर सामने आ जाएगी। इसके बाद ऑप्शंस पर क्लिक करने पर सेटिंग्स पेज खुल जाएगा, जहाँ आपको बाईं तरफ दिए गए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी विकल्पों पर क्लिक करना होगा।

पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करके परमिशन सेक्शन पर जाएँ और यहाँ नोटिफिकेशन विकल्प के अंतर्गत सेटिंग्स टैब पर क्लिक करें। इसके बाद एक पॉप-अप खुलेगा जिसमें सभी सूचियों वाली साइट्स दिखाई देंगी, और आपको नोटिफिकेशन की अनुमति देने के लिए संबंधित साइट के स्टेटस हेड के तहत एलाऊ विकल्प का चयन करना होगा।

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बदलाव पूरे होने के बाद सेव चेंजेस विकल्प पर क्लिक करके अपनी सेटिंग्स को सुरक्षित कर लें। 31 अगस्त, 2026 की तारीख उन करदाताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो व्यवसाय या पेशे से आय अर्जित करते हैं और जिनके लिए असेसमेंट ईयर 2026-27 के वास्ते इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। यह अंतिम तिथि मुख्य रूप से उन करदाताओं पर लागू होती है जिनके खातों का टैक्स ऑडिट होना जरूरी नहीं है।

छोटे कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए जरूरी है डेडलाइन

यह समयसीमा छोटे व्यवसाय के मालिकों, स्वतंत्र पेशवरों यानी फ्रीलांसर्स और फर्मों के उन योग्य साझेदारों के लिए बहुत मायने रखती है जो ऑडिट के दायरे में नहीं आते हैं। इस श्रेणी में आने वाले लोगों को अतिरिक्त लागत से बचने और अपने कर विकल्पों पर किसी भी तरह के प्रतिबंध से दूर रहने के लिए आज ही अपना रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए। हालांकि, यह डेडलाइन हर करदाता के लिए एक जैसी नहीं होती है।

वेतनभोगी व्यक्तियों और अन्य ऐसे लोगों जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से नहीं जुड़ी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि आमतौर पर 31 जुलाई, 2026 तय की गई थी। जिन करदाताओं की कमाई किसी कारोबार या पेशे से होती है और जहाँ ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती, वे आमतौर पर 31 अगस्त की इस सीमा के अंतर्गत आते हैं। उनकी आय और पात्रता के आधार पर उन्हें ITR-3 या ITR-4 फॉर्म भरना पड़ सकता है, जिससे यह जरूरी हो जाता है कि वे जुलाई वाली समयसीमा को मानने से पहले अपनी श्रेणी की जांच कर लें।

ऑडिट वाले खातों और अन्य श्रेणियों के लिए अलग हैं तिथियां

जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट होना अनिवार्य है, उनके लिए डेडलाइन बाद की तारीखों में आती है। कंपनियों और टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं के लिए यह समयसीमा 31 अक्टूबर, 2026 तक है, जबकि ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट की आवश्यकता वाले करदाताओं के पास 30 नवंबर, 2026 तक का समय होता है।

यदि कोई व्यक्ति 31 अगस्त की समयसीमा से चूक जाता है, तो इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वह अब रिटर्न दाखिल ही नहीं कर पाएगा। पात्र करदाता आमतौर पर 31 दिसंबर, 2026 तक बेलिट रिटर्न जमा कर सकते हैं। हालांकि, मूल डेडलाइन के बाद फाइल करने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ सकता है, क्योंकि करदाता की आय के हिसाब से उन पर लेट फाइलिंग फीस लगाई जा सकती है।

लेट फाइलिंग पर ब्याज और टैक्स रेजिम के नियम

देरी से रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज का भुगतान भी करना पड़ सकता है यदि करदाता का कोई टैक्स बकाया रह गया है या उसने वर्ष के दौरान पर्याप्त एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं किया है। ब्याज की यह राशि व्यक्ति की व्यक्तिगत कर स्थिति और पहले चुकाए गए टैक्स की मात्रा पर निर्भर करती है। इसका सीधा मतलब यह है कि फाइलिंग में देरी करने से अंत में चुकाई जाने वाली कुल रकम में भारी इजाफा हो सकता है।

जिन लोगों का कर बकाया है, उन्हें रिटर्न पूरा करते समय देय राशि की गणना करके तुरंत भुगतान कर देना चाहिए। इसके अलावा, व्यावसायिक या पेशेवर आय कमाने वाले लोगों के लिए एक और बड़ा परिणाम यह होता है कि जो करदाता नई कर व्यवस्था के बजाय पुरानी टैक्स रेजिम को चुनना चाहते हैं, उन्हें अपनी प्रक्रिया मूल फाइलिंग डेडलाइन के भीतर ही पूरी करनी होती है।

रिवाइज्ड रिटर्न के नियम और समयसीमा में बदलाव

यह बात उन करदाताओं के लिए खासी अहम हो सकती है जो पुरानी व्यवस्था को पसंद करते हैं क्योंकि वे कुछ कटौतियों या छूट के पात्र होते हैं। इसलिए, डेडलाइन से चूकने का असर लेट फीस से आगे बढ़कर उनके कर विकल्पों को भी सीमित कर सकता है।

यदि कोई करदाता अपने दाखिल किए गए रिटर्न में कोई त्रुटि कर बैठता है, तो उसे रिवाइज्ड रिटर्न जमा करने के लिए अधिक समय मिलेगा। संशोधित ITR दाखिल करने के वास्ते मिलने वाले समय को संबंधित कर वर्ष के अंत से नौ महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है। इससे रिवाइज्ड रिटर्न की अंतिम तिथि 31 दिसंबर से बढ़कर अगले वर्ष की 31 मार्च हो जाती है। हालांकि, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि मूल फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी गई है।

ब्राउज़र में मेनू आइकन पर क्लिक करें, जिससे विकल्पों की एक सूची खुलकर सामने आ जाएगी। इसके बाद ऑप्शंस पर क्लिक करने पर सेटिंग्स पेज खुल जाएगा, जहाँ आपको बाईं तरफ दिए गए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी विकल्पों पर क्लिक करना होगा।

पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करके परमिशन सेक्शन पर जाएँ और यहाँ नोटिफिकेशन विकल्प के अंतर्गत सेटिंग्स टैब पर क्लिक करें। इसके बाद एक पॉप-अप खुलेगा जिसमें सभी सूचियों वाली साइट्स दिखाई देंगी, और नोटिफिकेशन की अनुमति देने के लिए संबंधित साइट के स्टेटस हेड के तहत एलाऊ विकल्प का चयन करना होगा।

बदलाव पूरे होने के बाद सेव चेंजेस विकल्प पर क्लिक करके अपनी सेटिंग्स को सुरक्षित कर लें।

सवाल-जवाब

बिना ऑडिट वाले बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम वालों के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है?
बिना ऑडिट वाले बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम वाले करदाताओं के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2026 है।
क्या 31 अगस्त की डेडलाइन वेतनभोगी कर्मचारियों पर भी लागू होती है?
नहीं, वेतनभोगी व्यक्तियों और अन्य लोगों के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि आमतौर पर 31 जुलाई, 2026 थी।
डेडलाइन चूकने पर कौन सा रिटर्न भरा जा सकता है?
मूल समयसीमा चूकने वाले पात्र करदाता 31 दिसंबर, 2026 तक बेलिट रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
क्या टैक्स ऑडिट वाले खातों के लिए डेडलाइन अलग है?
हाँ, कंपनियों और टैक्स ऑडिट वाले करदाताओं के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2026 है, जबकि ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट वालों के लिए 30 नवंबर, 2026 है।
रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की नई समयसीमा क्या है?
संशोधित रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा संबंधित कर वर्ष के अंत से 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने यानी 31 मार्च कर दी गई है।
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