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डेयरी प्लस योजना में मुर्रा भैंसों पर मिल रही 75 फीसदी तक की छूटमनी
20 अक्तू॰ 2026, 6:41 am (1 घंटे पहले)· 0

डेयरी प्लस योजना में मुर्रा भैंसों पर मिल रही 75 फीसदी तक की छूट

मध्य प्रदेश सरकार पशुपालकों को डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए दो मुर्रा भैंसों की यूनिट पर भारी अनुदान दे रही है, जिसमें खरीद और यात्रा का खर्च भी शामिल है।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पशुपालकों की दैनिक आय में इजाफा करने के उद्देश्य से एक विशेष पहल संचालित की जा रही है। पशुपालन विभाग की देखरेख में चल रही मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के अंतर्गत किसानों को उन्नत नस्ल की मुर्रा भैंसें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य ध्येय यह है कि गांवों में रहने वाले लोग बहुत कम निजी पूंजी लगाकर अपना खुद का दुग्ध कारोबार स्थापित कर सकें। राज्य सरकार इस योजना के जरिए न केवल पशुपालन को एक संगठित आजीविका का रूप दे रही है, बल्कि ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार के टिकाऊ अवसर भी तैयार कर रही है। जो किसान अपनी पारंपरिक खेती के साथ अतिरिक्त कमाई का जरिया तलाश रहे हैं, उनके लिए यह व्यवस्था एक बड़ा सहारा बनकर उभरी है।

दो भैंसों की यूनिट और वित्तीय सहायता का ढांचा

इस योजना के तहत लाभार्थियों को एकल पशु के बजाय दो मुर्रा भैंसों की एक पूरी मिनी डेयरी यूनिट दी जाती है। इस पूरी परियोजना पर सरकार की तरफ से लगभग 3 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और लागत का प्रावधान किया गया है। योजना की संरचना इस तरह बनाई गई है कि पशुपालक पर शुरुआत में भारी भरकम कर्ज का बोझ न पड़े। दो पशुओं की इकाई होने से दूध का उत्पादन लगातार बना रहता है, जिससे किसान को पूरे साल नियमित आय प्राप्त होती रहती है।

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प्रोत्साहन राशि को सामाजिक श्रेणियों के आधार पर विभाजित किया गया है। सामान्य वर्ग से आने वाले पशुपालकों को सरकार की ओर से 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है, जबकि शेष आधी रकम किसान को स्वयं लगानी होती है। वहीं दूसरी ओर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के पशुपालकों को सशक्त बनाने के लिए 75 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। इस वित्तीय रियायत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार भी बिना किसी बड़ी आर्थिक अड़चन के डेयरी उद्योग में कदम रख सकते हैं।

मुर्रा नस्ल की उपयोगिता और बाजार में मांग

डेयरी व्यवसाय में पशु की नस्ल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इसी कारण इस योजना में मुर्रा भैंस का चयन किया गया है। मुर्रा नस्ल को देश भर में अपनी बेमिसाल दुग्ध उत्पादन क्षमता के लिए जाना जाता है। जानकारों के मुताबिक, एक स्वस्थ मुर्रा भैंस रोजाना औसतन 10 से 15 लीटर तक दूध देने में सक्षम होती है। अधिक दुग्ध क्षमता होने के कारण पशुपालक की दैनिक बिक्री का स्तर काफी बढ़ जाता है।

इसके अलावा, मुर्रा भैंस के दूध में फैट और पोषक तत्वों की मात्रा सामान्य दूध के मुकाबले काफी अधिक पाई जाती है। बाजार में डेयरी कंपनियां, मिठाइयों के निर्माता और आम उपभोक्ता गाढ़े और वसायुक्त दूध के लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। इसी उच्च व्यावसायिक मांग को देखते हुए पशुपालन विभाग ने किसानों को यह नस्ल उपलब्ध कराने का फैसला लिया है, ताकि वे अपने उत्पाद का बाजार में सर्वोत्तम भाव हासिल कर सकें और उनका मुनाफा स्थिर रहे।

वर्गवार जमा राशि और खर्च का विवरण

मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना में शामिल होने के लिए हितग्राहियों को अपनी श्रेणी के अनुसार एक निश्चित अंशदान जमा करना होता है। सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए यह हिस्सेदारी लगभग 1 लाख 47 हजार 500 रुपये तय की गई है। इस तय राशि को जमा करने के पश्चात आवेदक को दो दुधारू मुर्रा भैंसें सौंप दी जाती हैं, जबकि यूनिट की बाकी लागत का भुगतान सरकार अपने बजट से सब्सिडी के तौर पर सीधे वहन करती है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए यह भार और भी हल्का कर दिया गया है। इस वर्ग के किसानों को आवेदन और चयन के बाद मात्र 73 हजार 700 रुपये की राशि अपने पास से लगानी होती है। 75 प्रतिशत का अनुदान मिल जाने से इस तबके के लोगों को लगभग पौने तीन लाख की संपत्ति नाममात्र के खर्च पर मिल जाती है। इससे पिछड़े और वंचित तबकों के लोग भी पशुधन संपदा के मालिक बनकर अपनी आर्थिक स्थिति में दीर्घकालिक सुधार कर सकते हैं।

हरियाणा से खरीद और सरकारी प्रबंध

अक्सर देखा जाता है कि किसान उन्नत नस्ल के नाम पर स्थानीय बाजारों में ठगी के शिकार हो जाते हैं। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए योजना में एक अनूठी पारदर्शी व्यवस्था जोड़ी गई है। चयनित हितग्राहियों को मुर्रा नस्ल की प्रामाणिक भैंसें खरीदने के लिए सीधे हरियाणा भेजा जाता है, जो इस नस्ल का मूल केंद्र माना जाता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लाभार्थियों की हरियाणा तक की यात्रा, वहां ठहरने, भोजन और अंततः खरीदे गए पशुओं को सुरक्षित मध्य प्रदेश वापस लाने का पूरा वित्तीय खर्च राज्य सरकार खुद उठाती है। खरीद की पूरी प्रक्रिया पशुपालन विभाग के तकनीकी विशेषज्ञों और पशु चिकित्सकों की सीधी निगरानी में संपन्न होती है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि किसान केवल पूर्णतः स्वस्थ, प्रमाणित और उच्चतम दुग्ध क्षमता वाली भैंसें ही अपने घर लाएं।

पात्रता के नियम, दस्तावेज और आवेदन का तरीका

इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ अनिवार्य नियम तय किए हैं। आवेदक किसान या पशुपालक की उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक के पास पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त जगह, शेड और उनके चारे पानी की समुचित देखभाल करने की क्षमता होना आवश्यक है, ताकि पशुधन का उचित रखरखाव हो सके।

आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह सुगम बनाया गया है। इच्छुक लोग अपने नजदीकी सरकारी पशु चिकित्सालय, जनसेवा केंद्र अथवा निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ पहचान और सत्यापन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो लगाना अनिवार्य है। चूंकि यह योजना एक निश्चित बजटीय सीमा में पहले आओ, पहले पाओ के नियम पर संचालित हो रही है, इसलिए पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वे बिना देरी किए अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें।

सवाल-जवाब

मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है?
योजना में सामान्य वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।
योजना के अंतर्गत पशुपालकों को कितने पशु दिए जाते हैं?
लाभार्थी को दो मुर्रा नस्ल की भैंसों की एक पूर्ण डेयरी यूनिट उपलब्ध कराई जाती है, जिसकी कुल सहायता करीब 3 लाख रुपये तक आंकी गई है।
सामान्य और आरक्षित वर्ग के हितग्राहियों को कितनी राशि जमा करनी होगी?
सामान्य वर्ग के आवेदकों को लगभग 1,47,500 रुपये और एससी/एसटी वर्ग के आवेदकों को केवल 73,700 रुपये अपनी ओर से जमा करने होते हैं।
मुर्रा भैंसों की खरीद कहां से की जाती है और यात्रा का खर्च कौन उठाता है?
हितग्राहियों को भैंस खरीदने के लिए हरियाणा भेजा जाता है, और उनके आने-जाने, ठहरने तथा मवेशियों को लाने का पूरा खर्च मध्य प्रदेश सरकार उठाती है।
इस योजना के लिए आयु सीमा और पात्रता की शर्तें क्या हैं?
आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके पास पशुओं को रखने के लिए पर्याप्त जगह और देखभाल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और फॉर्म कहां जमा करें?
आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और फोटो आवश्यक हैं, जिन्हें नजदीकी पशु चिकित्सालय, जनसेवा केंद्र या ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।
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टिप्पणियाँ 2

Rohan Gupta@rohan-gupta·54 मिनट पहले

गांवों में टेक्नोलॉजी और अच्छी नस्ल के पशुओं का यह मेल वाकई कमाल का है। जब सरकार सीधे 75% तक की मदद दे रही है, तो छोटे किसानों के लिए डेयरी ऑटोमेशन और स्मार्ट फार्मिंग अपनाना बहुत आसान हो जाएगा।

Michael Anderson@michael-anderson·53 मिनट पहले

रोहन, आपकी बात बिल्कुल सही है। पर क्या ये सब्सिडी मिलने के बाद छोटे किसानों को चारा और रख-रखाव का खर्च उठाने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी?

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