नागालैंड राज्य लॉटरी विभाग ने शनिवार, 27 जून 2026 के लिए शाम 6 बजे और रात 8 बजे के ड्रा के आधिकारिक परिणाम जारी कर दिए हैं। डियर लॉटरी टिकट धारक और लॉटरी संबाद के खिलाड़ी अब अपने नंबरों का मिलान कर सकते हैं और विजेता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। आज के शनिवार के ड्रा के इन परिणामों को नागालैंड राज्य लॉटरी निदेशालय, कोहिमा की देखरेख में अंतिम रूप दिया गया है और घोषित किया गया है।
शनिवार के ड्रा के लिए टिकट की कीमत और पुरस्कारों का विवरण
मात्र 6 रुपये से 7 रुपये प्रति टिकट की किफायती कीमत के कारण नागालैंड की यह सरकारी लॉटरी भारत की सबसे लोकप्रिय और सुलभ लॉटरी योजनाओं में से एक बनी हुई है। आज रात 8 बजे आयोजित होने वाले साप्ताहिक ड्रा को 'डियर स्टॉर्क सैटरडे वीकली लॉटरी' कहा जाता है, जो लॉटरी संबाद के सबसे लोकप्रिय ड्रा में से एक माना जाता है। आज शाम 6 बजे और रात 8 बजे के ड्रा के लिए पहला पुरस्कार 1 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। आज के खेल की पूरी पुरस्कार संरचना इस प्रकार है:
- पहला पुरस्कार: 1 करोड़ रुपये
- सांत्वना पुरस्कार: 1,000 रुपये
- दूसरा पुरस्कार: 10,000 रुपये
- तीसरा पुरस्कार: 500 रुपये
- चौथा पुरस्कार: 250 रुपये
- पांचवां पुरस्कार: 120 रुपये
लॉटरी पुरस्कार राशि का दावा करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया
यदि आपने आज के घोषित नागालैंड डियर लॉटरी के परिणामों में कोई पुरस्कार जीता है, तो अपनी पुरस्कार राशि प्राप्त करने के लिए आपको विभाग द्वारा तय की गई प्रक्रिया का पालन करना होगा। पुरस्कार राशि के आधार पर दावे की प्रक्रिया को दो श्रेणियों में बांटा गया है:
- 10,000 रुपये तक के पुरस्कारों के लिए: यदि आपकी जीती हुई राशि 10,000 रुपये या उससे कम है, तो आप सीधे किसी भी अधिकृत नागालैंड लॉटरी विक्रेता या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर अपना दावा पेश कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल अपना विजेता टिकट वहां दिखाना होगा।
- 10,000 रुपये से अधिक के पुरस्कारों के लिए: यदि आप 10,000 रुपये से अधिक की राशि जीतते हैं, तो आपको अपना दावा सीधे नागालैंड राज्य लॉटरी निदेशालय, पी. आर. हिल जंक्शन, कोहिमा के कार्यालय में जमा करना होगा।
यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि सभी दावे ड्रा की तारीख से 30 दिनों के भीतर ही जमा किए जाने चाहिए। इस प्रक्रिया के लिए आपको पूरी तरह से सुरक्षित, बिना कटे-फटे और सीधे टिकट की मूल प्रति जमा करनी होगी। क्षतिग्रस्त या मुड़े हुए टिकटों को लॉटरी विभाग द्वारा खारिज कर दिया जाता है। इसके अलावा, आपको आधिकारिक लॉटरी वेबसाइट से डाउनलोड किया गया और पूरी तरह से भरा हुआ क्लेम फॉर्म, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी), पासपोर्ट आकार की तस्वीरें और बैंक खाते का विवरण जमा करना होगा ताकि पुरस्कार राशि को NEFT या RTGS के जरिए सीधे ट्रांसफर किया जा सके। सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और मंजूरी के बाद पुरस्कार राशि जारी करने में आमतौर पर लगभग 60 दिनों का समय लगता है।
लॉटरी पुरस्कार राशि पर टैक्स कटौती के नियम
भारत में लॉटरी के माध्यम से जीती गई सभी राशियां आयकर अधिनियम, 1961 के तहत टैक्स के दायरे में आती हैं। इस कानून के अनुसार, 10,000 रुपये से अधिक की किसी भी जीत पर आयकर अधिनियम की धारा 194B के तहत 30% की दर से फ्लैट TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) काटा जाता है। इसके अतिरिक्त, इस TDS राशि पर 4% का स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (Cess) भी देय होता है। इसका मतलब यह है कि 10,000 रुपये से अधिक की नागालैंड लॉटरी की जीत पर लगने वाली प्रभावी टैक्स दर कुल 31.2% होती है।
उदाहरण के लिए, यदि आप आज घोषित नागालैंड लॉटरी के परिणाम में 1 करोड़ रुपये का पहला पुरस्कार जीतते हैं, तो कुल पुरस्कार राशि में से 31.2 लाख रुपये TDS के रूप में काट लिए जाएंगे। इस अनिवार्य टैक्स कटौती के बाद, विजेता को मिलने वाली शुद्ध राशि लगभग 68.8 लाख रुपये होगी, जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। टैक्स नियमों की जानकारी होना विजेताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ताकि वे अपनी वास्तविक हाथ में आने वाली राशि का सही आकलन कर सकें।













