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कड़कड़डूमा कोर्ट का बड़ा फैसला, आईबी अधिकारी अंकित शर्मा मर्डर केस में ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैददिल्ली
31 जुल॰ 2026, 5:32 pm (45 दिन पहले)· 3

कड़कड़डूमा कोर्ट का बड़ा फैसला, आईबी अधिकारी अंकित शर्मा मर्डर केस में ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद

वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की नृशंस हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन सहित पांचों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की बर्बर हत्या के चर्चित मामले में अदालत का फैसला आ गया है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए सभी पांचों मुख्य आरोपियों को दोषी ठहराया है और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के अलावा नजीम, कासिम, अनस और जावेद को इस जघन्य वारदात का जिम्मेदार माना है। सजा का ऐलान किए जाने के दौरान सभी पांचों दोषियों को अदालत परिसर में जज के समक्ष पेश किया गया था।

अदालत की सख्त टिप्पणी और वारदात की क्रूरता

अदालत में मामले की सुनवाई कर रहे एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने इस जघन्य हत्याकांड पर बेहद सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, वह बेहद क्रूर और मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाला था। पीड़ित अंकित शर्मा पर भीषण और निर्मम तरीके से हमला किया गया था। हत्यारों की क्रूरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अंकित शर्मा की जान लेने के बाद भी आरोपी नहीं रुके। हत्या के बाद दोषी उनके शव को घसीटते हुए पास के चांद बाग इलाके में ले गए और वहां नाले में फेंक दिया। जज ने टिप्पणी की कि शव के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया गया, जिसने पूरे समाज को स्तब्ध कर दिया।

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ताहिर हुसैन की प्रतिक्रिया और हाई कोर्ट जाने का ऐलान

अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा का ऐलान किए जाने के बाद दोषी ताहिर हुसैन की प्रतिक्रिया सामने आई। कोर्ट रूम से बाहर निकलते हुए आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने फैसले पर असंतोष जताया। ताहिर हुसैन ने कहा, "हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सुनवाई प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं थी और यह मैच फिक्स था।

बचाव पक्ष के वकीलों का रुख और कानूनी रणनीति

अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा सुनाए जाने के बाद सह-आरोपियों के कानूनी प्रतिनिधियों ने भी उच्च अदालत में अपील करने की बात कही है। मामले में सह-आरोपियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अब्दुल गफ़्फ़ार खान ने अपनी रणनीति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि वे ताहिर हुसैन का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, लेकिन जिन आरोपियों की पैरवी वे कर रहे हैं, उनके लिए निश्चित रूप से अपील दायर की जाएगी। उन्होंने बताया कि उनकी कानूनी टीम एक सप्ताह के भीतर दिल्ली हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दाखिल करने की तैयारी कर रही है।

सवाल-जवाब

अंकित शर्मा मर्डर केस में अदालत ने क्या फैसला सुनाया है?
कड़कड़डूमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन सहित सभी पांचों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
इस मामले में कौन-कौन से 5 लोग दोषी ठहराए गए हैं?
अदालत ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन के अलावा नजीम, कासिम, अनस और जावेद को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
अदालत ने इस हत्या को लेकर क्या टिप्पणी की?
एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने कहा कि अपराध बेहद क्रूर था, जिसमें हत्या के बाद शव को घसीटकर नाले में फेंक दिया गया था।
सजा के ऐलान के बाद ताहिर हुसैन ने क्या कहा?
ताहिर हुसैन ने फैसले से असंतोष जताया और कहा कि वे इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
बचाव पक्ष के वकीलों का आगे क्या कदम होगा?
अधिवक्ता अब्दुल गफ़्फ़ार खान के अनुसार, सह-आरोपियों की तरफ से एक सप्ताह के भीतर हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी।
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