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नकली डेरी प्रोडक्ट्स पर गुजरात सरकार सख्त, नियम तोड़ने पर दुकानें होंगी सीलगुजरात
6 अग॰ 2026, 7:10 pm (83 दिन पहले)· 1

नकली डेरी प्रोडक्ट्स पर गुजरात सरकार सख्त, नियम तोड़ने पर दुकानें होंगी सील

गुजरात में कृत्रिम पनीर, चीज और बटर की बिक्री रोकने के लिए राज्य सरकार ने टास्क फोर्स के गठन का फैसला किया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों और दुकानों को बंद करने की चेतावनी दी गई है।

गुजरात सरकार ने अमानक और कृत्रिम डेरी उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह लगाम लगाने की तैयारी तेज कर दी है। राज्य में नकली और एनालॉग पनीर, चीज और बटर पर लगी पाबंदी को जमीन पर सख्ती से लागू करने के लिए जल्द ही एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।

टास्क फोर्स का गठन और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी संस्थान या विक्रेता तय नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके प्रतिष्ठानों को तुरंत बंद करा दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य बाजार में बिक रहे कृत्रिम खाद्य पदार्थों पर पूरी तरह रोक लगाना है।

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खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अधिसूचना जारी

यह फैसला राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण अधिसूचना के बाद सामने आया है। विभाग ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत बिना मानक वाले एनालॉग डेरी प्रॉडक्ट्स के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए थे। अब इस प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा रहा है।

अन्य राज्यों के बाद गुजरात में भी बड़ी सख्ती

महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के बाद अब गुजरात में भी एनालॉग पनीर और नकली मक्खन के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। एनालॉग डेरी प्रॉडक्ट्स प्राकृतिक दूध की बजाय वनस्पति तेल और अन्य रसायनों को मिलाकर तैयार किए जाते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से ग्राहकों को शुद्ध डेरी उत्पाद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

सवाल-जवाब

गुजरात में किन डेरी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है?
गुजरात सरकार ने अमानक एनालॉग पनीर, कृत्रिम चीज और नकली बटर की बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध लगाया है।
नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?
डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी के अनुसार, नियम तोड़ने वाले विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों और दुकानों को बंद कराया जा सकता है।
यह कार्रवाई किस कानून के तहत की जा रही है?
यह कार्रवाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना के तहत की जा रही है।
प्रतिबंध को लागू करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
सरकार जमीन पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए जल्द ही एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करेगी।
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