यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने बुधवार को अपने स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा।
ईयू किड्स एक्ट का विवरण
आयोग गुरुवार को पूरा ईयू किड्स एक्ट पेश करेगा, जिसमें बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए व्यापक प्रावधान शामिल हैं।
नए कानून के तहत 13 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत खाता बनाने की अनुमति नहीं होगी।
उम्र‑आधारित खाता संरचना
13 से 15 वर्ष के किशोर केवल माता‑पिता या अभिभावक द्वारा बनाए गए मिनी खातों का उपयोग कर सकेंगे।
इन खातों में प्रतिदिन अधिकतम एक घंटे की उपयोग सीमा होगी और सुविधाएं सीमित रहेंगी।
सुरक्षित डिजाइन दायित्व और डिजिटल फेयरनेस एक्ट
सभी प्लेटफॉर्म को 18 वर्ष तक के उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित डिजाइन मानकों का पालन करना होगा।
आगामी डिजिटल फेयरनेस एक्ट में एडिक्टिव डिजाइन तत्वों पर और सख्त नियम लाए जाएंगे, जिसे शरद ऋतु में पेश किया जाएगा।
सदस्य देशों की मौजूदा पहल
27 में से 17 सदस्य देश पहले से ही बाल ऑनलाइन सुरक्षा के लिए मसौदा कानून तैयार कर रहे हैं।
फ्रांस के सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने 15 वर्ष से कम उम्र के प्रतिबंध को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए खारिज कर दिया था।
कानूनी विशेषज्ञों की राय
कानूनी विशेषज्ञ अर्नव जोशी ने कहा कि एकल यूरोपीय नियम स्पष्टता लाएंगे और कंपनियों को अनुपालन में आसानी होगी।
उन्होंने यह भी चेताया कि गहन अभिभावकीय निगरानी बच्चों की निजता को प्रभावित कर सकती है।
डिजिटल नियमन विशेषज्ञ जोआना कॉनवे ने कहा कि उम्र जांच को सटीक बनाना बिना निजता उल्लंघन के मुश्किल है।
उम्र सत्यापन की चुनौतियां
ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के प्रतिबंध को बच्चे आसानी से पार कर चुके हैं, जिससे प्रवर्तन की कठिनाई सामने आई है।
यूरोपीय संघ ने इस साल एक ऐप जारी किया है जो सदस्यों को 18 वर्ष से अधिक होने का प्रमाण देता है, जिसे अन्य आयु वर्गों के लिए भी लागू किया जा सकता है।
व्यापक प्रौद्योगिकी चिंताएं और आगामी पहल
वॉन डेर लेयेन ने माना कि यूरोपीय नागरिक प्रौद्योगिकी की तेज गति और उसके आजीविका पर प्रभाव से चिंतित हैं।
उन्होंने कहा कि एआई ने अभी तक कारखानों, अस्पतालों और ऊर्जा ग्रिड जैसे वास्तविक अर्थव्यवस्था में मूल्य नहीं दिया है।
नवंबर में स्वास्थ्य, परिवहन, कृषि‑खाद्य, उन्नत विनिर्माण, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में पहल की घोषणा की जाएगी।
क्वालिटी जॉब्स एक्ट का उद्देश्य एआई को कौशल विकास, नौकरी की गुणवत्ता सुधार और श्रमिकों को उचित अवसर देना है।
आयोग प्रमुख एआई फ्रंटियर लैब्स को आमंत्रित करेगी ताकि यूरोप उद्योग की अग्रणी प्रयासों का समर्थन कर सके।


















