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पाकिस्तान में इमरान खान के इलाज पर अदालती आदेश रोकने की सरकारी कोशिश नाकाम, पीटीआई करेगी शहबाज शरीफ सरकार पर अवमानना का मुकदमाएशिया
21 अग॰ 2026, 9:47 am (25 दिन पहले)· 3

पाकिस्तान में इमरान खान के इलाज पर अदालती आदेश रोकने की सरकारी कोशिश नाकाम, पीटीआई करेगी शहबाज शरीफ सरकार पर अवमानना का मुकदमा

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने के आदेश के बाद शहबाज शरीफ सरकार की पुनर्विचार याचिका तकनीकी आधार पर खारिज हो गई है। 48 घंटे की समय सीमा बीतने के बावजूद इलाज शुरू न होने पर पीटीआई ने सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है।

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वास्थ्य और उनकी हिरासत की स्थिति को लेकर एक नया संवैधानिक और राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा इमरान खान को जेल परिसर से बाहर किसी निजी चिकित्सा केंद्र में इलाज कराने की राहत दिए जाने के बाद, शहबाज शरीफ सरकार और सर्वोच्च न्यायपालिका के बीच सीधी कानूनी भिड़ंत की स्थिति बन गई है। शीर्ष अदालत की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने के बजाए, प्रशासन ने न्यायिक आदेश को निष्प्रभावी करने के लिए याचिका दाखिल करने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती चरण में ही सरकार को गहरी कानूनी फजीहत का सामना करना पड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश और सरकारी याचिका का खारिज होना

सर्वोच्च अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को देखते हुए उन्हें 48 घंटे की निश्चित समय सीमा के भीतर शिफा हॉस्पिटल में भर्ती कराने का स्पष्ट निर्देश दिया था। इस न्यायिक आदेश की मियाद समाप्त होने के ठीक पहले इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में एक पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई। इस याचिका में शहबाज शरीफ सरकार ने अदालत से अपने पूर्व आदेश पर पुनर्विचार करने और इमरान खान को निजी अस्पताल में भेजने के फैसले को वापस लेने का अनुरोध किया था। सरकार का तर्क था कि पूर्व प्रधानमंत्री की चिकित्सा देखभाल या तो अदियाला जेल के भीतर ही उपलब्ध कराई जाए या फिर किसी सरकारी अस्पताल की निगरानी में उनका इलाज किया जाए।

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हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने सरकार की इस कानूनी पहल को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। याचिका में गंभीर तकनीकी कमियों और कानूनी त्रुटियों को रेखांकित करते हुए कोर्ट रजिस्ट्री ने दस्तावेज को वापस लौटा दिया। इस तकनीकी विफलता के कारण सरकार का न्यायिक आदेश पर रोक लगाने का तात्कालिक प्रयास धराशायी हो गया। इसके साथ ही, अदालत का वह पिछला फैसला प्रभावी बना हुआ है जिसमें इमरान खान के लिए 16 सितंबर तक किसी निजी अस्पताल में इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने की समय सीमा तय की गई थी।

शहबाज सरकार का कानूनी रुख और जेल नियमों का हवाला

पुनर्विचार याचिका के खारिज होने के बाद शहबाज शरीफ सरकार ने अपनी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि याचिका की तकनीकी खामियों को दूर करके इसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। सरकारी प्रवक्ताओं का कहना है कि जब तक सर्वोच्च अदालत इस पूरे मामले पर अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देती, तब तक पूर्व प्रधानमंत्री को जेल से अस्पताल स्थानांतरित करने के संबंध में कोई अंतिम कदम नहीं उठाया जाएगा। प्रशासन का मुख्य तर्क यह है कि अदालत का यह अंतरिम आदेश जेल मैन्युअल और स्थापित प्रशासनिक नियमों के अनुकूल नहीं है।

सरकारी अधिकारियों ने अपनी दलीलों में यह बात भी उठाई है कि यदि किसी उच्च पदस्थ राजनीतिक कैदी को निजी अस्पताल में विशेष चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है, तो जेल में बंद अन्य कैदी भी इसी तरह के अधिकारों और सुविधाओं की मांग करने लगेंगे। सरकार के अनुसार, ऐसी स्थिति जेल प्रशासन के भीतर बंदियों के बीच भेदभाव की भावना पैदा करेगी और एक गलत प्रशासनिक मिसाल कायम करेगी। फिर भी, सर्वोच्च अदालत ने सरकार के इस प्रशासनिक तर्क को नामंजूर करते हुए निजी अस्पताल में 16 सितंबर तक इलाज कराए जाने के अपने पहले दिए गए फैसले पर कायम रहने का रुख दिखाया है।

48 घंटे की समय सीमा समाप्त और अदियाला जेल का घटनाक्रम

कानूनी और प्रशासनिक रस्साकशी के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 48 घंटे की मियाद खत्म हो चुकी है, लेकिन इमरान खान को अब तक जेल की सलाखों से बाहर नहीं लाया गया है। इमरान खान की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति अदियाला जेल के सुपरिंटेंडेंट को सौंप दी थी। इसके बावजूद जेल प्रशासन ने आदेश का अनुपालन नहीं किया और पूर्व प्रधानमंत्री को शिफा हॉस्पिटल में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई।

अदालती आदेश का पालन न होने से भड़की विपक्ष की प्रमुख पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई ने अब सरकार के खिलाफ कड़ा कानूनी रुख अपनाने की घोषणा की है। पार्टी का आरोप है कि शहबाज शरीफ सरकार खुलेआम सर्वोच्च अदालत के आदेशों की अनदेखी कर रही है और जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाल रही है। इसी वजह से पीटीआई ने अब शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाकर सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है।

पीटीआई का कड़ा हमला और अदालत की अवमानना का मामला

पीटीआई के वरिष्ठ नेता जुनैद अकबर ने सरकार की इस कार्यशैली की तीखी आलोचना करते हुए स्पष्ट किया है कि पार्टी के शीर्ष नेता शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका दायर करेंगे। जुनैद अकबर ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि प्रशासन इमरान खान की बढ़ती राजनीतिक शक्ति से घबराया हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि इमरान खान जेल से बाहर आते हैं, तो वर्तमान सरकार के अस्तित्व के लिए एक बड़ा राजनैतिक संकट पैदा हो जाएगा।

पीटीआई नेता ने आगे कहा, "सरकार इमरान खान से डरती है और इसी वजह से उन्हें जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती।" जुनैद अकबर के मुताबिक, पाकिस्तान की जनता के बीच पूर्व प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आज भी बेहद मजबूत बनी हुई है, और यही कारण है कि सत्ताधारी गठबंधन सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश को लागू करने से बचने के नए-नए प्रशासनिक बहाने बना रहा है।

राजनीतिक भविष्य का डर और सैन्य प्रतिष्ठान पर आरोप

इमरान खान के स्वास्थ्य की स्थिति अब पाकिस्तान की आम जनता के लिए भी एक संवेदनशील और चिंताजनक विषय बन चुकी है। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम में पीटीआई लगातार यह दावा कर रही है कि वर्तमान शासन को पूर्व प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य की परवाह नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ अपनी सत्ता खिसकने की चिंता सता रही है। पीटीआई का सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर किसी भी सूरत में इमरान खान को जेल से बाहर कदम नहीं रखने देना चाहते।

पार्टी समर्थकों का मानना है कि इमरान खान की अपार जनप्रियता वर्तमान सरकार और सैन्य प्रतिष्ठान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पीटीआई का तर्क है कि यदि पूर्व प्रधानमंत्री को निजी अस्पताल में भर्ती होने की इजाजत मिलती है, तो वह जनता से सीधे जुड़ सकते हैं या उनके बाहर आने मात्र से देश में एक नया राजनीतिक ज्वार पैदा हो सकता है। इसी राजनीतिक जोखिम से बचने के लिए सरकार अदालत के आदेश को टालने की हर संभव कोशिश कर रही है।

पाकिस्तान की राजनीति और न्यायपालिका के सामने भावी परिदृश्य

वर्तमान में यह पूरा मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के पाले में पहुंच गया है। एक तरफ शहबाज शरीफ सरकार अपनी पुनर्विचार याचिका की तकनीकी गलतियों को सुधारकर उसे दोबारा अदालत में दाखिल करने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ पीटीआई सरकार के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दर्ज कराने जा रही है। ऐसे में इमरान खान का अस्पताल जाना अब केवल एक डॉक्टरी या चिकित्सकीय मामला नहीं रहा, बल्कि यह पाकिस्तान की राजनीति, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति संतुलन की एक बड़ी परीक्षा बन चुका है।

अब सभी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के आगामी रुख पर टिकी हुई हैं। यदि सर्वोच्च न्यायालय अपने 48 घंटे वाले आदेश पर अड़ा रहता है और सरकार को कड़ा प्रशासनिक निर्देश जारी करता है, तो शहबाज शरीफ सरकार के पास इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई यह तय करेगी कि पाकिस्तान में कानून का शासन हावी होता है या फिर राजनीतिक खींचतान में न्यायिक आदेशों की अवहेलना होती रहेगी।

सवाल-जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के इलाज के संबंध में क्या आदेश दिया था?
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 48 घंटे के भीतर अदियाला जेल से निकालकर शिफा हॉस्पिटल में इलाज कराने का आदेश दिया था, जिसके तहत 16 सितंबर तक निजी अस्पताल की व्यवस्था की अनुमति दी गई है।
शहबाज शरीफ सरकार की पुनर्विचार याचिका क्यों खारिज हुई?
सरकार की पुनर्विचार याचिका में कई तकनीकी गलतियां और कानूनी कमियां थीं, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने इसे बिना सुनवाई के वापस लौटा दिया।
सरकार इमरान खान को निजी अस्पताल भेजने का विरोध क्यों कर रही है?
सरकार का तर्क है कि निजी अस्पताल में इलाज की अनुमति देना जेल नियमों के खिलाफ है और इससे अन्य कैदियों में असंतोष फैलेगा तथा गलत मिसाल कायम होगी।
पीटीआई सरकार के खिलाफ क्या कानूनी कदम उठाने जा रही है?
पीटीआई नेता जुनैद अकबर के अनुसार, पार्टी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना की याचिका दाखिल करेगी।
क्या 48 घंटे की समय सीमा बीतने के बाद इमरान खान को अस्पताल भेजा गया?
नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 48 घंटे की मियाद खत्म होने के बावजूद जेल प्रशासन ने इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराया है।
संपादकीय नीति सुधार नीति

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