दिल्ली में 1 जुलाई 2026 से नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने बुधवार को इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की। यह पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी और इसका मकसद राजधानी में वायु प्रदूषण घटाना तथा पेट्रोल-डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लाना है। दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में 29 जून को EV पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी थी।
सब्सिडी के लिए जरूरी शर्तें
इस पॉलिसी के तहत सब्सिडी पाने के लिए तीन बुनियादी शर्तें हैं। खरीदार दिल्ली का निवासी होना चाहिए, गाड़ी दिल्ली में खरीदी गई हो और दिल्ली में ही पंजीकृत हो। यह लाभ व्यक्तिगत खरीदारों के साथ-साथ स्वामित्व वाली फर्मों, एजेंसियों और कंपनियों को भी मिलेगा। सब्सिडी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दिल्ली के परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित तंत्र के माध्यम से सीधे खाते में जाएगी। केवल समिति द्वारा अनुमोदित और सूचीबद्ध मॉडल ही सब्सिडी के पात्र होंगे।
आवेदन की समय-सीमा और भुगतान प्रक्रिया
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर परिवहन विभाग के डिजिटल पोर्टल पर आवेदन जमा करना अनिवार्य है। आवेदन जमा होने के बाद, जरूरी सत्यापन और शर्तें पूरी होने पर, 60 दिनों के भीतर सब्सिडी की रकम लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर सब्सिडी
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी केवल उन्हीं मॉडलों को मिलेगी जिनका एक्स-शोरूम प्राइस 2.25 लाख रुपये या उससे कम हो। यह प्रोत्साहन हर साल घटता जाएगा। पहले साल अधिकतम 30,000 रुपये, दूसरे साल अधिकतम 20,000 रुपये और तीसरे साल अधिकतम 10,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ऑटो के लिए प्रोत्साहन
दिल्ली सरकार शहर में CNG ऑटो रिक्शा को हटाकर इलेक्ट्रिक ऑटो को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले साल 50,000 रुपये, दूसरे साल 40,000 रुपये और तीसरे साल 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। जिन ई-ऑटो की बैटरी क्षमता 4 किलोवाट घंटे से कम है, वे इस सब्सिडी के पात्र नहीं होंगे।
ई-ट्रकों के लिए सब्सिडी
इलेक्ट्रिक ट्रकों की सब्सिडी उनके सकल भार पर निर्भर है। 1.75 टन से अधिक सकल भार वाले भारी ई-ट्रकों को पहले साल 1,00,000 रुपये, दूसरे साल 75,000 रुपये और तीसरे साल 50,000 रुपये मिलेंगे। 1.75 टन से कम भार वाले ट्रकों को पहले साल 50,000 रुपये, दूसरे साल 37,500 रुपये और तीसरे साल 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी।
रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में पूरी छूट
पॉलिसी अवधि के दौरान दिल्ली में खरीदे और पंजीकृत किए गए सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को, जिनका एक्स-शोरूम प्राइस 30 लाख रुपये तक है, पूरे जीवनकाल के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को यह छूट बिल्कुल नहीं दी जाएगी।
पुराना वाहन स्क्रैप कराएं, पाएं अतिरिक्त प्रोत्साहन
नई EV पॉलिसी में स्क्रैपिंग प्रोत्साहन का भी प्रावधान है। पुरानी दोपहिया गाड़ी स्क्रैप कराकर नई इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदने पर 10,000 रुपये, पुरानी तिपहिया स्क्रैप कराने पर 25,000 रुपये और 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली कार स्क्रैप कर नई इलेक्ट्रिक कार लेने पर 1,00,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। यह राशि तभी मिलेगी जब खरीदार पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराएं और साथ में नई इलेक्ट्रिक गाड़ी भी खरीदें।













