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कक्षा 6 के बच्चों को तीन-भाषा फॉर्मूले से शीर्ष अदालत ने दी बड़ी छूटशिक्षा
29 सित॰ 2026, 9:13 am (28 दिन पहले)· 1

कक्षा 6 के बच्चों को तीन-भाषा फॉर्मूले से शीर्ष अदालत ने दी बड़ी छूट

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को निर्देश दिया है कि मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों को थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले से वैसी ही राहत मिले जैसी कक्षा 7 से 9 के विद्यार्थियों को दी गई है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा कानूनी फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को स्पष्ट निर्देश दिया है कि मौजूदा समय में छठी कक्षा में पढ़ाई कर रहे बच्चों को भी त्रि-भाषा नीति से वही छूट दी जाए, जो व्यवस्था पहले से कक्षा 7, कक्षा 8 और कक्षा 9 के छात्रों के लिए लागू की गई थी। इस मामले में केंद्र सरकार का रुख अलग था, लेकिन शीर्ष अदालत ने विद्यार्थियों के हित को प्राथमिकता देते हुए यह अहम राहत प्रदान की है।

केंद्र के तर्कों के बावजूद अदालत ने दिया निर्देश

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए अदालत को बताया था कि वह कक्षा 6 के विद्यार्थियों को इस छूट के दायरे में शामिल करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। केंद्र की दलील थी कि करीब 99 प्रतिशत सीबीएसई स्कूल इस त्रि-भाषा फॉर्मूले को अपने यहां जमीन पर उतारने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हालांकि, सरकारी पक्ष की इन दलीलों के बावजूद पीठ ने वर्तमान कक्षा 6 के विद्यार्थियों को राहत देने का फैसला सुनाया और उन्हें भी उच्च कक्षाओं की तरह ही छूट प्रदान करने के निर्देश जारी किए।

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नियमों को लेकर विवाद की मुख्य वजह

इस पूरे मामले में विवाद की शुरुआत तब हुई जब शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 6 के भीतर तीन भाषाओं को अनिवार्य रूप से पढ़ने की व्यवस्था लागू कर दी गई। इससे पहले शीर्ष अदालत ने सीबीएसई को सुझाव दिया था कि वह दो भारतीय भाषाओं सहित कुल तीन भाषाओं की अनिवार्य पढ़ाई वाली नीति को 2027 से प्रारंभ होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र से लागू करने पर विचार करे।

न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष हुई विस्तृत चर्चा

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। बोर्ड का प्रतिनिधित्व कर रहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को यह भरोसा दिलाया था कि सीबीएसई अदालत के सुझावों पर गंभीरता से विचार-विमर्श करेगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने विशेष रूप से यह राय रखी थी कि छोटे स्कूली बच्चों को राहत देने के मकसद से सीबीएसई को इस नीति का क्रियान्वयन आगामी शैक्षणिक सत्र तक टालने पर ध्यान देना चाहिए।

इसके साथ ही पीठ ने यह विकल्प भी खुला रखा कि यदि मौजूदा समय में कक्षा 6 में पढ़ रहे कोई छात्र स्वेच्छा से इसी वर्ष से तीन भाषाएं पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा करने की पूरी अनुमति दी जा सकती है। बोर्ड की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट किया था कि संस्था इस पूरे बिंदु पर एक नया नोट तैयार करके पेश करेगी।

सवाल-जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 6 के छात्रों के लिए क्या आदेश दिया है?
शीर्ष अदालत ने सीबीएसई को निर्देश दिया है कि मौजूदा कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी त्रि-भाषा नीति से वही छूट दी जाए जो कक्षा 7, 8 और 9 को मिली है।
क्या केंद्र सरकार कक्षा 6 को छूट देने के पक्ष में थी?
नहीं, केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि वह छूट देने के पक्ष में नहीं है और लगभग 99 प्रतिशत सीबीएसई स्कूल इस नीति के लिए तैयार हैं।
यह विवाद किस शैक्षणिक सत्र से शुरू हुआ था?
यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब सत्र 2026-27 से कक्षा 6 के लिए तीन भाषाओं की पढ़ाई को अनिवार्य किया गया।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ में कौन-कौन से न्यायाधीश शामिल थे?
इस मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की।
यदि कोई छात्र अभी से तीन भाषाएं पढ़ना चाहे तो क्या नियम है?
अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि वर्तमान कक्षा 6 का कोई छात्र स्वेच्छा से इसी वर्ष से तीन भाषाएं पढ़ना चाहता है, तो उसे इसकी अनुमति मिल सकती है।
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टिप्पणियाँ 2

Aisha Khan@aisha-khan·27 दिन पहले

छठी क्लास में जब अचानक से मुझ पर एक और नई भाषा लाद दी गई थी, तो मेरा क्या हाल हुआ था, वो मुझे आज भी अच्छे से याद है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सचमुच इन छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है।

Nyra Kaif@nyra-kaif·27 दिन पहले

अरे आयशा, सच कहा! वो 99 प्रतिशत स्कूलों के तैयार होने वाला डेटा सुनकर ही मेरा सिर घूम गया था, बच्चों की कौन सुनता भला।

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