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चंद्रशेखर आजाद पर टिप्पणी मामले में अजीत भारती की अग्रिम जमानत खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने माना प्रथम दृष्टया बनता है केसदिल्ली
24 सित॰ 2026, 5:02 pm (36 दिन पहले)· 0

चंद्रशेखर आजाद पर टिप्पणी मामले में अजीत भारती की अग्रिम जमानत खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने माना प्रथम दृष्टया बनता है केस

दिल्ली हाईकोर्ट ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और अनुसूचित जाति वर्ग पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि इस मामले में प्रथम दृष्टया एससी/एसटी एक्ट लागू होता है।

यूट्यूबर अजीत भारती को कानूनी मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद चंद्रशेखर आजाद और अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर अपमानजनक और जातिसूचक बयानबाजी से जुड़ा है। अदालत ने अपने आदेश में यह स्पष्ट रुख अपनाया कि आरोपी के खिलाफ शुरुआती साक्ष्यों को देखते हुए एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला साफ तौर पर बनता है, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तारी से पूर्व राहत नहीं दी जा सकती।

किन कानूनी धाराओं के दायरे में आया मामला

इस पूरे प्रकरण की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की एकल पीठ के समक्ष हुई। अदालत ने मामले के तमाम तथ्यों का अवलोकन करने के बाद स्पष्ट किया कि अजीत भारती के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(r) और धारा 3(1)(s) के तहत अपराध बनता है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी IT एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के विभिन्न दंडात्मक प्रावधान भी लागू होते हैं।

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न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने कानूनी पहलुओं पर विचार करते हुए रेखांकित किया कि एससी/एसटी एक्ट के विशेष प्रावधानों के तहत ऐसे मामलों में गिरफ्तारी से पहले जमानत यानी अग्रिम जमानत देने पर वैधानिक रोक लगी हुई है। अदालत ने साफ कहा कि जहां प्राथमिक तौर पर जातिगत उत्पीड़न और सार्वजनिक अपमान का केस स्थापित होता दिखता है, वहां कानूनन अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं रह जाती। इसी आधार पर पीठ ने यूट्यूबर की याचिका को सीधे तौर पर निरस्त करने का निर्णय सुनाया।

निचली अदालत से शुरू होकर हाईकोर्ट तक पहुंची कानूनी लड़ाई

विवाद की जड़ें सोशल मीडिया पर प्रसारित एक विशेष कार्यक्रम से जुड़ी हैं। इस कार्यक्रम के दौरान नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को लेकर तीखी और आपत्तिजनक बातें कही गई थीं। बातचीत का यह वीडियो इंटरनेट के तमाम मंचों पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद भारी आक्रोश देखने को मिला और मामले में आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई गई।

हाईकोर्ट से पहले यह मामला ट्रायल कोर्ट के समक्ष पहुंचा था। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 7 सितंबर को अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया था। निचली अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी की थी कि रिकॉर्ड पर मौजूद वीडियो से यह संकेत मिलता है कि जानबूझकर अपमानित करने का प्रयास किया गया और इसमें बार-बार जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इस झटके के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

अदालत कक्ष में वकीलों की जोरदार जिरह

हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने-अपने मजबूत तर्क रखे। अजीत भारती के वकील ने अदालत से आग्रह किया कि उनके मुवक्किल का इरादा किसी व्यक्ति की जाति को नीचा दिखाने या उसका अपमान करने का कतई नहीं था। बचाव पक्ष ने दलील दी कि सोशल मीडिया पर उनकी बहन के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणियों के संदर्भ और प्रतिक्रिया में यह बयान दिया गया था।

दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता के अधिवक्ताओं ने इस जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि सार्वजनिक मंच पर जातिसूचक शब्दों का खुलकर इस्तेमाल किया गया है, इसलिए कानून के सख्त प्रावधान पूरी तरह से प्रभावी होते हैं और इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। सभी पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी गई। मामले में विस्तृत आदेश आना अभी बाकी है।

सवाल-जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने अजीत भारती को लेकर क्या आदेश दिया है?
दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित तौर पर जातिसूचक टिप्पणियों के मामले में यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अजीत भारती पर किन मुख्य कानूनों के तहत मामला दर्ज है?
उनके खिलाफ एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s), आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज है।
अदालत ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने की क्या मुख्य वजह बताई?
अदालत ने कहा कि मामले में पहली नजर में एससी/एसटी एक्ट का अपराध बनता है और इस कानून में गिरफ्तारी से पहले जमानत पर वैधानिक रोक है।
इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था?
पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 सितंबर को अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वीडियो में जानबूझकर अपमान और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल के संकेत हैं।
बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में क्या दलील पेश की थी?
वकील ने तर्क दिया कि यह टिप्पणी जाति के अपमान के इरादे से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर उनकी बहन को लेकर की गई टिप्पणियों के संदर्भ में दी गई थी।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 5

Omar AL Mansoori@omar-mansoori·35 दिन पहले

सोशल मीडिया पर कुछ भी बोल देने की ऐसी आदत कई लोगों को भारी पड़ रही है। जब मैं पिछले साल दिल्ली में था, तब ऐसे ही बयानों पर बहस देखी थी। कानून अब इस पर कड़ाई से काम कर रहा है।

Arjun Mehta@arjun-mehta·35 दिन पहले

कल ही सोशल मीडिया पर इस वीडियो की चर्चा सुन रहा था, तब भी लगा था कि मामला गंभीर होने वाला है। जब कानून ऐसे मामलों में सख्ती दिखाता है, तो सोशल मीडिया पर कुछ भी बोलने वालों को थोड़ा सोचना ही चाहिए।

Neha Verma@neha-verma·35 दिन पहले

अर्जुन, बिल्कुल सही कहा आपने! जैसे फैशन इंडस्ट्री में ट्रेंड्स का गलत इस्तेमाल भारी पड़ जाता है, वैसे ही सोशल मीडिया पर बिना सोचे-समझे कुछ भी बोलना भारी पड़ना तय है।

Karan Malhotra@karan-malhotra·35 दिन पहले

अजीत भारती की अग्रिम जमानत खारिज होना तो तय लग रहा था क्योंकि एससी/एसटी एक्ट के मामलों में राहत मिलना वैसे भी मुश्किल होता है। अब आगे क्या होगा, क्या पुलिस सीधे गिरफ्तारी करने जाएगी या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा?

Rohan Verma@rohan-verma·35 दिन पहले

करण भाई, गिरफ्तारी से राहत मिलना भले मुश्किल हो, पर सुप्रीम कोर्ट जाना कोई आसान रास्ता नहीं है। क्या आपको वाकई लगता है कि वहां से राहत मिल जाएगी?

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