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मुंबई के बांद्रा में दिल दहला देने वाला हादसा, तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से नौ साल के मासूम की मौतमहाराष्ट्र
30 अग॰ 2026, 9:59 pm (12 दिन पहले)· 7

मुंबई के बांद्रा में दिल दहला देने वाला हादसा, तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से नौ साल के मासूम की मौत

मुंबई के बांद्रा इलाके में रविवार को एक तेज रफ्तार कार ने नौ साल के बच्चे को कुचल दिया। हादसे के वक्त महिला चालक फोन पर बात कर रही थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई में लापरवाही से वाहन चलाने का एक और भयानक मामला सामने आया है। बांद्रा पश्चिम के पॉश इलाके में एक मासूम बच्चे को तेज रफ्तार कार ने अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण टक्कर के कारण नौ साल के बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है।

सड़क पार करते वक्त हुआ जानलेवा हादसा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक घटना रविवार दोपहर करीब 2:15 से 2:30 बजे के बीच बांद्रा पश्चिम में स्थित जिजामाता गार्डन के सामने की है। नौ साल का अंश रविंद्र गुप्ता सामान्य रूप से सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान वहां से गुजर रही एक बेकाबू कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बच्चा जमीन पर गिर पड़ा और आरोप है कि वाहन सीधे उसके शरीर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसे गंभीर अंदरूनी चोटें आईं।

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मोबाइल फोन पर बात करने का गंभीर आरोप

पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि दुर्घटना के समय कार को एक महिला फिटनेस कोच चला रही थी। आरोपी महिला की पहचान मेघा रावल के रूप में की गई है। चश्मदीदों और पुलिस के अनुसार, गाड़ी चलाते वक्त वह अपने मोबाइल फोन पर व्यस्त थीं और वाहन की रफ्तार भी काफी तेज थी। लापरवाही की इस हद के कारण ही मासूम की जान चली गई। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से बच्चे को तुरंत नजदीकी हॉली फैमिली अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। इस अचानक हुए हादसे से मृतक के परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे घर में मातम छाया हुआ है।

पुलिस की कार्रवाई और कानूनी शिकंजा

घटना की गंभीरता को देखते हुए बांद्रा पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी महिला चालक मेघा रावल को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी के ऊपर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105, 281, 125 के अलावा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत औपचारिक मामला दर्ज किया है। अधिकारी अब इस बात की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं कि गाड़ी की गति वास्तव में कितनी थी और क्या उस दौरान वाकई मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा था या नहीं।

सवाल-जवाब

यह दुर्घटना कहाँ और कब हुई?
यह हादसा रविवार दोपहर करीब 2:15 से 2:30 बजे के बीच मुंबई के बांद्रा पश्चिम स्थित जिजामाता गार्डन के सामने हुआ।
मृतक बच्चे की पहचान क्या है?
मृतक बच्चे की पहचान 9 वर्षीय अंश रविंद्र गुप्ता के रूप में हुई है।
कार कौन चला रहा था?
कार एक महिला फिटनेस कोच मेघा रावल चला रही थीं।
दुर्घटना का मुख्य कारण क्या बताया गया है?
आरोप है कि महिला चालक मोबाइल फोन पर बात करते हुए तेज और लापरवाही से कार चला रही थी।
बच्चे को किस अस्पताल ले जाया गया था?
गंभीर रूप से घायल अंश को हॉली फैमिली अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कौन सी धाराएं दर्ज की हैं?
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 105, 281, 125 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया है।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 2

Karan Malhotra@karan-malhotra·12 दिन पहले

यह दुर्घटना केवल एक हादसा नहीं, बल्कि वाहन चलाते समय मोबाइल के इस्तेमाल और तेज रफ्तार के घातक मेल का परिणाम है। बीएनएस की धारा 105 के तहत गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज करना यह संकेत देता है कि जांच एजेंसियां इस मामले में कितनी गंभीर हैं। अभियोजन पक्ष के लिए यह जरूरी होगा कि वह फोरेंसिक साक्ष्यों, कॉल डिटेल्स और चश्मदीदों के बयानों को मजबूती से अदालत में पेश करे, ताकि ऐसी लापरवाह ड्राइविंग के खिलाफ एक कड़ा कानूनी संदेश जा सके और भविष्य में इस तरह की जानलेवा घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

Rohan Verma@rohan-verma·12 दिन पहले

यह दर्दनाक घटना दिखाती है कि शहरी सड़कों पर बेलगाम होती गाड़ियाँ नागरिकों की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुकी हैं। इस मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 105 के तहत जो सख्त कानूनी कदम उठाया है, वह सराहनीय है। हालांकि, अदालती प्रक्रिया में वैज्ञानिक और डिजिटल साक्ष्यों को पुख्ता रखना अभियोजन पक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, ताकि आरोपी को कानून के दायरे में पूरी सजा मिल सके और सड़क सुरक्षा पर एक कड़ा संदेश जाए।

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