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पहलगाम आतंकी हमला: हाफिज सईद पर भारत का कड़ा प्रहार, लाहौर में भेजा जाएगा NIA का अदालती समनभारत
22 अग॰ 2026, 2:23 pm (2 घंटे पहले)· 1

पहलगाम आतंकी हमला: हाफिज सईद पर भारत का कड़ा प्रहार, लाहौर में भेजा जाएगा NIA का अदालती समन

2025 के पहलगाम आतंकी हमले के मामले में भारत ने लश्कर-ए-तैयबा सरगना हाफिज सईद के खिलाफ कानूनी शिकंजा और कस दिया है। विदेश मंत्रालय के जरिए लाहौर में समन तामील कराकर बीएनएसएस के तहत गैर-मौजूदगी में मुकदमा चलाने का आधार तैयार किया जा रहा है।

2025 के पहलगाम आतंकी हमले के मामले में भारत ने लश्कर-ए-तैयबा के सरगना और दुर्दांत आतंकवादी हाफिज मुहम्मद सईद के खिलाफ चौतरफा कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जम्मू स्थित विशेष एनआईए अदालत द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने के बाद अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कूटनीतिक माध्यमों से अदालती समन लाहौर भेजने की प्रक्रिया पूरी कर रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह समन विदेश मंत्रालय (MEA) के जरिए पाकिस्तान सरकार को सौंपा जाएगा ताकि आरोपी को भारतीय अदालती प्रक्रिया में शामिल होने का औपचारिक अवसर दिया जा सके।

पहलगाम आतंकी हमले में पूरक आरोपपत्र और गैर-जमानती वारंट

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जुलाई 2026 में अदालत के समक्ष एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें हाफिज मुहम्मद सईद को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पूरी साजिश से सीधे जोड़ा गया था। एनआईए ने उसे व्यक्तिगत रूप से और प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ-साथ द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) के प्रमुख के रूप में नामजद किया है। आरोपपत्र में विस्तार से उल्लेख किया गया है कि सईद ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और निर्दोष नागरिकों पर हमले की गहरी साजिश रची थी। इस पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए जम्मू की विशेष एनआईए अदालत ने जुलाई में ही हाफिज सईद के नाम गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया था। अब अदालत के समन को लाहौर स्थित उसके पते पर तामील कराने की प्रक्रिया को अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी कदम माना जा रहा है।

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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और गैर-मौजूदगी में मुकदमे का प्रावधान

भारत सरकार नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से ऐसे भगोड़ों के खिलाफ कड़ा शिकंजा कस रही है जो विदेश में बैठकर भारतीय न्यायिक प्रक्रिया को चुनौती देते हैं। नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 356 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई घोषित अपराधी देश से बाहर है और उसका प्रत्यर्पण या गिरफ्तारी संभव नहीं हो पा रही है, तो कुछ अनिवार्य शर्तें पूरी करके उसकी गैर-मौजूदगी में भी जांच, सुनवाई और अंतिम फैसला सुनाया जा सकता है। सरकार इस बात पर विशेष ध्यान दे रही है कि हाफिज सईद के खिलाफ अनुपस्थिति में मुकदमा शुरू करने से पहले सभी कानूनी औपचारिकताओं को मुकम्मल किया जाए। लाहौर में समन तामील कराने की कोशिश इसी प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है ताकि भविष्य में कोई कानूनी खामी न रह जाए।

एफएटीएफ और वैश्विक कूटनीति पर भारत का कड़ा रुख

पहलगाम हमले के मामले में हाफिज सईद के खिलाफ एक मजबूत और निर्विवाद न्यायिक रिकॉर्ड तैयार होने से अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक मंचों पर भारत की स्थिति काफी मजबूत होगी। विशेष रूप से टेरर फंडिंग की निगरानी करने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की बैठकों में भारत इस रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर पेश कर सकता है। पाकिस्तान लंबे समय से यह दावा करता आया है कि हाफिज सईद को टेरर फाइनेंसिंग के मामलों में दोषी ठहराकर अपनी कस्टडी में रखा गया है। इसके बावजूद भारतीय जांच एजेंसियां लगातार ऐसे ठोस सबूत सामने लाती रही हैं जो दिखाते हैं कि वह पाकिस्तान में रहते हुए भी पहलगाम हमले जैसी गंभीर आतंकी साजिशों को अंजाम दे रहा है।

कानूनी चोर रास्तों को बंद करने की व्यापक रणनीति

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस संपूर्ण कानूनी कवायद का मुख्य उद्देश्य उन सभी चोर रास्तों को बंद करना है, जिनका फायदा उठाकर विदेश में शरण लिए हुए आतंकी अदालती कार्यवाही से बचते रहे हैं। हाफिज सईद के खिलाफ समन जारी करने और उसे विदेश मंत्रालय के माध्यम से भेजने से यह आधिकारिक ऑन-रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा कि भारत ने उसे निष्पक्ष सुनवाई का पूरा मौका दिया था। यदि वह इस समन के बावजूद जम्मू की एनआईए अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो भारतीय एजेंसियां बीएनएसएस की धारा 356 के तहत उसकी अनुपस्थिति में औपचारिक मुकदमा चलाने की राह पर आगे बढ़ेंगी।

सवाल-जवाब

भारत सरकार हाफिज सईद के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है?
भारत सरकार 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एनआईए अदालत के जरिए हाफिज सईद के नाम समन जारी करवाकर उसे विदेश मंत्रालय के माध्यम से लाहौर भेज रही है।
बीएनएसएस की धारा 356 क्या प्रावधान करती है?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 356 के तहत यदि कोई घोषित अपराधी विदेश में छिपा है और उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं है, तो उसकी गैर-मौजूदगी में भी जांच और मुकदमा चलाया जा सकता है।
हाफिज सईद पर एनआईए ने कौन-कौन से आरोप लगाए हैं?
एनआईए ने हाफिज सईद पर पहलगाम हमले की साजिश रचने, लश्कर-ए-तैयबा व टीआरएफ का नेतृत्व करने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के गंभीर आरोप लगाए हैं।
इस कानूनी कदम का एफएटीएफ और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर क्या असर होगा?
अदालती रिकॉर्ड मजबूत होने से भारत एफएटीएफ की बैठकों में पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को दी जाने वाली शरण और टेरर फंडिंग की पोल मजबूती से खोल सकेगा।
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