दक्षिण कोरियाई सीमा पर उत्तर कोरिया की हलचल, तोपों की तैनाती से बढ़ा तनावअमेरिकी डॉलर के मुकाबले मेक्सिको का पेसो फिसला, 18.60 का स्तर पार करने के बाद कैरी ट्रेड का आकर्षण घटाफर्रुखाबाद के इस प्राचीन शिव मंदिर में एक साथ होते हैं बारह ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, महाभारत काल से जुड़ा है गहरा इतिहासआर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक्स में गिरावट और एंथ्रोपिक के आईपीओ से बिटकॉइन पर गहराया दबावपुणे प्लांट में बनने लगी लैंड रोवर डिफेंडर, कीमतों में 34 लाख रुपये तक की भारी कटौतीसावन में बेलपत्र चढ़ाने का सही नियम क्या है, एक गलती से बेकार हो सकती है पूजाबायोलॉजी में क्रांतिकारी बदलाव के दावों पर एन्थ्रोपिक की नई रिपोर्टरिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूज़ीलैंड 3 प्रतिशत कर सकता है ब्याज दर, मुद्रास्फीति और वैश्विक दबावों के बीच नीतिगत समीक्षा पर टिकी नज़रेंक्विंस की मेरिनो वूल टी-शर्ट बाजार में क्यों मचा रही है धूमवियतनाम में आर्थिक रफ्तार 2027 तक रहेगी तेज, 11 फीसदी तक पहुंच सकती है विकास दर
रेलवे काउंटर से आरक्षित टिकट लेने वालों को भी 45 पैसे में मिलेगा 10 लाख रुपये का यात्रा बीमाभारत
27 अक्तू॰ 2026, 6:59 pm (8 घंटे पहले)· 2

रेलवे काउंटर से आरक्षित टिकट लेने वालों को भी 45 पैसे में मिलेगा 10 लाख रुपये का यात्रा बीमा

भारतीय रेलवे ने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम काउंटरों से आरक्षित टिकट खरीदने वाले मुसाफिरों के लिए 27 अक्टूबर से 45 पैसे के प्रीमियम पर वैकल्पिक यात्रा बीमा सुविधा शुरू कर दी है.

भारतीय रेलवे ने मुसाफिरों की हिफाजत और वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करते हुए आरक्षण खिड़की से टिकट लेने वाले लोगों के लिए एक बड़ा कल्याणकारी कदम उठाया है. अब तक यात्रा बीमा का विकल्प केवल ऑनलाइन माध्यम यानी आईआरसीटीसी से ई-टिकट लेने वाले यात्रियों तक सीमित था, लेकिन 27 अक्टूबर से यह सुविधा पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी पीआरएस काउंटरों पर भी उपलब्ध करा दी गई है. इस नई व्यवस्था के प्रभावी होने के बाद देश के किसी भी रेलवे आरक्षण केंद्र से आरक्षित टिकट बनवाने वाले यात्री मामूली खर्च पर बड़ा सुरक्षा कवच चुन सकते हैं.

बीमा पॉलिसी हासिल करने की प्रक्रिया और शर्तें

स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर इस वैकल्पिक यात्रा बीमा का लाभ उठाने का तरीका बेहद सीधा रखा गया है. टिकट बुक कराते समय मुसाफिर को अपना वैध मोबाइल नंबर दर्ज कराना आवश्यक होगा, ताकि पॉलिसी का पूरा ब्योरा सीधे यात्री के फोन पर भेजा जा सके. इस बीमा का प्रीमियम केवल 45 पैसे प्रति यात्री तय किया गया है, जिसका भुगतान डिजिटल माध्यम से करना अनिवार्य होगा. खिड़की पर मौजूद रेल कर्मी यात्रियों को यह विकल्प चुनने में मदद करेंगे और प्रीमियम लेने से लेकर जरूरी जानकारी भरने तक का कार्य पूरा कराएंगे.

ये भी पढ़ें

मुआवजे की राशि और कवरेज का दायरा

यह यात्रा बीमा रेल यात्रा के दौरान होने वाले किसी भी अप्रिय हादसे या रेल दुर्घटना की स्थिति में मुसाफिर और उसके परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करता है. इस योजना में दुर्घटना के शिकार यात्रियों के लिए अलग-अलग श्रेणियों में राहत राशि तय की गई है

  • रेल हादसे में मुसाफिर की मृत्यु हो जाने पर 10 लाख रुपये की बीमा राशि दी जाती है.
  • हादसे में स्थायी पूर्ण विकलांगता का शिकार होने पर 10 लाख रुपये का मुआवजा निर्धारित है.
  • स्थायी आंशिक विकलांगता होने की स्थिति में 7.5 लाख रुपये तक की कवरेज मिलती है.
  • हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती होने और इलाज के खर्च के लिए 2 लाख रुपये तक का प्रावधान है.
  • किसी अनहोनी की स्थिति में पार्थिव शरीर के सम्मानजनक परिवहन के लिए 10 हजार रुपये की सहायता दी जाती है.

समान नियम और यात्रियों से अपील

रेलवे प्रशासन के मुताबिक काउंटर टिकट पर मिलने वाले इस बीमे के सभी नियम और शर्तें हूबहू वही रहेंगी, जो पहले से आईआरसीटीसी के जरिए ई-टिकट खरीदने वालों पर लागू हैं. मध्य रेलवे ने सभी रेल यात्रियों से आग्रह किया है कि वे टिकट लेते समय इस वैकल्पिक सुविधा को अवश्य चुनें, क्योंकि मात्र 45 पैसे के मामूली खर्च में रेल सफर के दौरान किसी भी आपात स्थिति के लिए मजबूत आर्थिक सुरक्षा हासिल हो जाती है. रेलवे ने दोहराया है कि मुसाफिरों की भलाई और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे भी ऐसे जनहितैषी कदम उठाए जाते रहेंगे.

सवाल-जवाब

काउंटर टिकट पर यात्रा बीमा का नियम कब से लागू हुआ है?
यह नियम 27 अक्टूबर से रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम काउंटरों पर लागू कर दिया गया है.
इस यात्रा बीमा के लिए कितना प्रीमियम देना होगा?
इस योजना के तहत प्रति यात्री मात्र 45 पैसे का प्रीमियम निर्धारित किया गया है, जिसका भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा.
रेल दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता पर कितनी राशि मिलेगी?
दुर्घटना में मृत्यु होने या स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 10 लाख रुपये की बीमा राशि प्रदान की जाएगी.
अस्पताल में इलाज के खर्च के लिए कितना कवर मिलेगा?
हादसे में घायल होने पर अस्पताल में इलाज के खर्च के लिए 2 लाख रुपये तक का कवरेज निर्धारित है.
आंशिक विकलांगता और पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए क्या प्रावधान है?
स्थायी आंशिक विकलांगता पर 7.5 लाख रुपये तक और पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए 10 हजार रुपये की सहायता मिलती है.
काउंटर पर बीमा सुविधा लेने के लिए क्या जानकारी देनी होगी?
टिकट बुक करते समय यात्री को अपना मोबाइल नंबर देना होगा, जिस पर पॉलिसी से संबंधित जानकारी भेजी जाएगी.
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 0

अभी तक कोई टिप्पणी नहीं — पहली टिप्पणी आपकी हो!

नागरिक पत्रकारिता

TrendKia पत्रकार बनें

जनता की आवाज़

अपने आसपास की ख़बरें, तस्वीरें और वीडियो ट्रेंडकिआ के साथ साझा करें और अपनी आवाज़ देश तक पहुँचाएँ। हर नागरिक एक पत्रकार।

अभी जुड़ें
CH 01 लाइव
TrendKia TV ON AIR
Chamar no WhatsApp