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मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना-2026: भीलवाड़ा के दिव्यांगजन 31 जुलाई तक भर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म, जानिए पूरी प्रक्रियाबेनिफिट्स
16 जून 2026, 10:51 pm (45 दिन पहले)· 3

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना-2026: भीलवाड़ा के दिव्यांगजन 31 जुलाई तक भर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म, जानिए पूरी प्रक्रिया

राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना-2026 के तहत पात्र दिव्यांगजन को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। आवेदन केवल ऑनलाइन SSO पोर्टल पर 31 जुलाई 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे।

भीलवाड़ा शहर और पूरे जिले में रहने वाले दिव्यांगजन के लिए राज्य सरकार एक बड़ी राहत लेकर आई है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना-2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। इस योजना का मकसद साफ है, दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाना और उनके रोज़मर्रा के आने-जाने को आसान करना, ताकि शारीरिक चुनौती कभी उनकी पढ़ाई, नौकरी या ज़रूरी कामों के रास्ते में रुकावट न बने।

योजना है क्या और किसे मिलेगा फायदा

यह योजना बजट वर्ष 2026-27 के अंतर्गत संचालित की जा रही है। इसके तहत पात्र दिव्यांगजन को स्कूटी उपलब्ध करवाई जाएगी। विचार यह है कि अपनी सवारी मिल जाने के बाद लाभार्थी शिक्षा, रोजगार और दैनिक कामकाज के लिए कहीं ज़्यादा सहूलियत के साथ आ-जा सकें। अक्सर देखा जाता है कि कई दिव्यांगजन को पढ़ाई, नौकरी, प्रशिक्षण या दूसरे ज़रूरी कामों तक पहुँचने में परिवहन की दिक्कत झेलनी पड़ती है। ऐसे में स्कूटी मिल जाने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी और वे अपने रोज़ के काम बिना किसी पर निर्भर हुए निपटा सकेंगे।

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आवेदन की आखिरी तारीख और तरीका

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक के मुताबिक, इच्छुक और पात्र दिव्यांगजन 31 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ एक बात गौर करने लायक है, आवेदन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन का कोई विकल्प नहीं है। फॉर्म भरने के लिए आवेदक को राजस्थान सरकार के एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और वहाँ “SJMS DSAP” आइकन के ज़रिए आवेदन पत्र भरना होगा।

दस्तावेज़ और कमी पूरी करने का नियम

विभाग ने आवेदकों से खास तौर पर अपील की है कि फॉर्म भरते समय सभी ज़रूरी दस्तावेज़ सही और पूरे रूप में अपलोड करें। अगर आवेदन की जाँच के दौरान किसी तरह की कमी या आक्षेप दर्ज होता है, तो उसे पूरा करने के लिए अलग से समय दिया गया है। ऐसी कमी अंतिम तिथि के बाद तय 15 दिनों के भीतर पूरी करनी अनिवार्य होगी। यदि इस निर्धारित समय में कमी नहीं सुधारी गई, तो आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है। इसीलिए विभाग की सलाह है कि आवेदन करने से पहले विभागीय दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ लिए जाएँ, ताकि किसी तरह की चूक न रहे और पात्रता की सभी शर्तें पूरी होती रहें।

हजारों दिव्यांगजन को राहत की उम्मीद

योजना से जुड़ी और जानकारी एसएसओ पोर्टल के साथ-साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय से भी ली जा सकती है। राज्य सरकार की इस पहल से जिले के साथ-साथ पूरे प्रदेश के हजारों दिव्यांगजन को फायदा पहुँचने की उम्मीद है। विभाग ने पात्र लोगों से आग्रह किया है कि वे समय रहते आवेदन कर दें, ताकि इस अहम योजना का लाभ उठाकर अपने जीवन को और सुविधाजनक बना सकें।

सवाल-जवाब

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना-2026 में आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?
इच्छुक और पात्र दिव्यांगजन 31 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन कैसे और कहाँ करना होगा?
आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार होंगे। राजस्थान सरकार के एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर “SJMS DSAP” आइकन के ज़रिए फॉर्म भरना होगा।
अगर आवेदन में कोई कमी रह जाए तो क्या होगा?
जाँच में कमी या आक्षेप मिलने पर उसे अंतिम तिथि के बाद तय 15 दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य है, वरना आवेदन निरस्त हो सकता है।
इस योजना का मकसद क्या है?
इसका उद्देश्य दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें स्कूटी देकर शिक्षा, रोजगार व दैनिक कामों के लिए स्वतंत्र आवागमन की सुविधा देना है।
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