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चेन्नई में श्रीदेवी की 2.7 एकड़ जमीन पर बढ़ा विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने बोनी, जाह्नवी और खुशी कपूर को नोटिस देकर स्टेटस को बनाए रखने का दिया आदेशबॉलीवुड
16 सित॰ 2026, 5:54 pm (48 मिनट पहले)· 0

चेन्नई में श्रीदेवी की 2.7 एकड़ जमीन पर बढ़ा विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने बोनी, जाह्नवी और खुशी कपूर को नोटिस देकर स्टेटस को बनाए रखने का दिया आदेश

चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड पर स्थित श्रीदेवी के परिवार की 2.7 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को का आदेश जारी किया है। अदालत ने बोनी कपूर और उनकी बेटियों को नोटिस जारी करते हुए मामले में मध्यस्थता का सुझाव दिया है।

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की करोड़ों रुपये मूल्य की 2.7 एकड़ प्राइम प्रॉपर्टी को लेकर दशकों पुराना कानूनी विवाद अब देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है। ईस्ट कोस्ट रोड पर स्थित इस बेशकीमती जमीन के मालिकाना हक पर जारी खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माता बोनी कपूर और उनकी दोनों बेटियों, जाह्नवी कपूर तथा खुशी कपूर को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही अदालत ने विवादित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का स्पष्ट निर्देश दिया है। मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का रास्ता अपनाने का सुझाव भी दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और विवाद में मध्यस्थता का सुझाव

सुप्रीम कोर्ट में इस संवेदनशील मामले की सुनवाई जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ द्वारा की गई। पीठ ने मामले के कानूनी और व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करने के बाद कपूर परिवार को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया। इसके अलावा, अदालत ने ईस्ट कोस्ट रोड पर स्थित 2.7 एकड़ जमीन की मौजूदा स्थिति में किसी भी तरह के बदलाव पर रोक लगाते हुए स्टेटस को बनाए रखने के आदेश दिए।

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शीर्ष अदालत ने विवाद के लंबे इतिहास और पारिवारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों को आपसी बातचीत से समाधान तलाशने की सलाह दी है। इसके लिए पीठ ने किसी सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज को मध्यस्थ नियुक्त करने का विचार रखा है, ताकि अदालत के बाहर एक सर्वमान्य समझौता हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस मध्यस्थता प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने के उद्देश्य से मामले की अगली सुनवाई की तिथि 18 दिसंबर तय की है।

36 वर्ष पुराने जमीन सौदे का पूरा पृष्ठभूमि

इस पूरे कानूनी मामले की जड़ें वर्ष 1988 में हुए एक संपत्ति सौदे से जुड़ी हुई हैं। याचिकाकर्ता एम. सी. शिवकामी और उनके भाई ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए दावा किया है कि इस 2.7 एकड़ जमीन पर उनका भी वैध उत्तराधिकार बनता है। दरअसल, यह विवाद जमीन के मूल मालिक एम. सी. चंद्रशेखरन के कानूनी वारिसों से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे चंद्रशेखरन की पहली पत्नी की संतानें हैं और 1988 में जब यह भूखंड श्रीदेवी के परिवार को बेचा गया था, तब उनके कानूनी हिस्से और अधिकारों की अनदेखी की गई थी।

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि याचिकाकर्ता श्रीदेवी के किसी व्यक्तिगत संबंधी या पूर्व पति नहीं हैं, बल्कि मूल विक्रेता एम. सी. चंद्रशेखरन के बच्चे हैं। इसी दावे के आधार पर उन्होंने बोनी कपूर, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने कपूर परिवार के हक में फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता की अर्जी को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के इसी आदेश को अब याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसके बाद विवाद एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया है।

हाईकोर्ट के रुख पर याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन और बालकृष्ण श्रीनिवासन ने प्रमुखता से अपनी दलीलें रखीं। वकीलों ने अदालत को बताया कि शुरुआती दौर में निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट ने मामले की गंभीरता, प्रथम दृष्टया साक्ष्यों और समय-सीमा की वैधता को स्वीकार करते हुए याचिका पर सुनवाई की अनुमति प्रदान की थी। उनका तर्क था कि केस में ऐसे पर्याप्त तथ्य मौजूद थे जिन पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता थी।

याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने मद्रास हाईकोर्ट की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने प्रारंभिक स्तर पर ही दस्तावेजों का अत्यधिक गहन परीक्षण शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने मामले की औपचारिक सुनवाई से पहले ही एक प्रकार का मिनी-ट्रायल चला दिया और शुरुआती चरण में ही यह तय करने का प्रयास किया कि याचिकाकर्ता वैध उत्तराधिकारी हैं या नहीं। वकीलों का कहना था कि प्रक्रियागत स्तर पर यह तरीका उचित नहीं था और इसने याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को प्रभावित किया।

कपूर परिवार का पक्ष और मियाद कानून का तर्क

दूसरी तरफ, बोनी कपूर, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के सामने अपना मजबूत पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि यह जमीन 19 अप्रैल 1988 को कानूनी प्रक्रिया के तहत खरीदी गई थी। वर्ष 2018 में अभिनेत्री श्रीदेवी के आकस्मिक निधन के बाद, परिवार ने संपत्ति के नियमित म्यूटेशन यानी दाखिल-खारिज के लिए वर्ष 2023 में आवेदन किया था।

अभिषेक मनु सिंघवी ने समय-सीमा कानून यानी मियाद का हवाला देते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता वर्ष 1995 और 1999 में ही बालिग हो चुके थे। इसके बावजूद, उन्होंने तीन दशक से भी अधिक समय तक शांत रहने के बाद वर्ष 2025 में जाकर यह मुकदमा दायर किया। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि 36 साल से भी अधिक पुराने सौदे को इतने लंबे समय के अंतराल के बाद अदालत में चुनौती देना कानूनन समय-सीमा से पूरी तरह बाहर है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

सवाल-जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने श्रीदेवी की चेन्नई संपत्ति मामले में क्या आदेश दिया है?
सुप्रीम कोर्ट ने बोनी कपूर, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर को नोटिस जारी करते हुए ईस्ट कोस्ट रोड पर स्थित 2.7 एकड़ जमीन पर यथास्थिति (स्टेटस को) बनाए रखने का आदेश दिया है।
कपूर परिवार के खिलाफ मामला किसने दर्ज कराया है?
यह मामला जमीन के मूल मालिक एम. सी. चंद्रशेखरन की पहली पत्नी की संतानों एम. सी. शिवकामी और उनके भाई द्वारा दायर किया गया है।
कपूर परिवार के वकील का मुख्य तर्क क्या है?
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि जमीन 1988 में खरीदी गई थी और 1995 व 1999 में बालिग हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा 2025 में केस दायर करना मियाद कानून के तहत समय-सीमा से बाहर है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या सुझाव दिया है?
सुप्रीम कोर्ट ने एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज के माध्यम से मध्यस्थता द्वारा मामले को सुलझाने का सुझाव दिया है और अगली सुनवाई 18 दिसंबर तय की है।
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