हाथी पर सवार होकर पधारेंगी देवी भगवती, सुख और संपन्नता लेकर आ रही है शारदीय नवरात्रि24 अक्टूबर 2026 से वक्री होंगे बुध, छह राशियों के करियर, व्यापार और बजट पर पड़ेगा सीधा असरकर्क राशिफल 9 अक्टूबर 2026: सुबह निपटाएं जरूरी काम, दोपहर में मिलेगी मदद और शाम को बढ़ेगा आत्मविश्वासओमान में सजेगा अंडर 19 एशिया कप का मंच, 8 नवंबर को टकराएंगे भारत और पाकिस्तानरियाद हवाई अड्डे को निशाना बनाकर हूती विद्रोहियों ने दागी मिसाइल, कई उड़ानें थमींराजस्थान के बीकानेर में दो गुटों के बीच हिंसक टकराव, गोलियां चलने के बाद गाड़ी पर सरियों से वारअमेरिका ने इंफोसिस और टाटा समेत 8 बड़ी टेक कंपनियों को परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम से किया बाहरपूर्व प्रेमी की जेल के सीनियर अफसर संग डिजिटल रोमांस में उलझी महिला, सात दिनों की डायरी में बयां की पूरी दास्तानमेक्सिको के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरें 6.50% पर स्थिर रखीं, पश्चिम एशिया तनाव के बीच महंगाई बढ़ने का खतरा जतायाहोर्मुज जलडमरूमध्य में टैंकरों पर हमलों और हूती मिसाइलों के बीच कच्चा तेल 92 डॉलर के पार
ई-कॉमर्स डिलीवरी पर एक समान 5 फीसदी जीएसटी तय, कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगाव्यापार
8 अक्तू॰ 2026, 9:09 pm (2 घंटे पहले)· 0

ई-कॉमर्स डिलीवरी पर एक समान 5 फीसदी जीएसटी तय, कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा

जीएसटी परिषद ने ई-कॉमर्स डिलीवरी सेवाओं पर भ्रम दूर करते हुए 5 फीसदी की एक समान टैक्स दर लागू कर दी है। हालांकि इन सेवाओं पर कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा नहीं मिलेगी।

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए सामान मंगाने पर होने वाली डिलीवरी सेवाओं को लेकर टैक्स की उलझन अब सुलझ गई है। नई दिल्ली में 8 अक्टूबर को आयोजित अपनी 57वीं बैठक के दौरान जीएसटी परिषद ने स्पष्ट किया है कि पार्सल चाहे किसी भी माध्यम से पहुंचाया जाए, उस पर केवल 5 फीसदी की दर से ही जीएसटी वसूला जाएगा। इससे पहले ई-कॉमर्स कंपनियों के बीच टैक्स दरों को लेकर काफी अनिश्चितता बनी हुई थी। बाजार में इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति थी कि इलेक्ट्रिक वाहनों से डिलीवरी कराने पर कम सर्विस टैक्स देना होता है, जबकि पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ियों से डिलीवरी करने पर ऊंची दर से टैक्स लगता है। परिषद के इस नए फैसले ने वाहन के ईंधन प्रकार से जुड़े अंतर को खत्म कर सभी माध्यमों के लिए एक दर तय कर दी है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी रखी गई है कि कंपनियों को इस 5 फीसदी टैक्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा।

कूरियर सेवाओं से अलग नियमों के तहत होगा वर्गीकरण

काउंसिल ने इस नई व्यवस्था के दायरे को भी पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। यह 5 फीसदी की दर केवल उन्हीं विशिष्ट डिलीवरी सेवाओं पर प्रभावी होगी जो पारंपरिक कूरियर और डाक यानी पोस्टल सेवाओं की श्रेणी से बाहर आती हैं। इसके अतिरिक्त, यह प्रावधान उन सेवाओं को कवर करता है जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए दी जाती हैं और केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 9(5) के दायरे में आती हैं। इस स्पष्ट वर्गीकरण से कंपनियों को अपनी डिलीवरी लॉजिस्टिक्स के लिए टैक्स गणना करने में आसानी होगी।

ये भी पढ़ें

डिलीवरी कर्मियों को पंजीकरण और टैक्स देनदारी से छूट

इस फैसले का एक अहम पहलू जमीनी स्तर पर सेवाएं देने वाले डिलीवरी कर्मियों से जुड़ा हुआ है। काउंसिल के निर्देशानुसार, वास्तविक रूप से डिलीवरी पहुंचाने वाला व्यक्ति केंद्रीय जीएसटी यानी सीजीएसटी एक्ट की धारा 22(1) के तहत अनिवार्य जीएसटी पंजीकरण कराने के लिए बाध्य नहीं होगा। इसका सीधा व्यावहारिक अर्थ यह है कि सामान घर-घर पहुंचाने वाले डिलीवरी कर्मियों पर इस सेवा के तहत सीधे तौर पर जीएसटी चुकाने की कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं डाली जाएगी, जिससे स्वतंत्र या अनुबंधित कर्मियों पर अनुपालन का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।

सवाल-जवाब

ई-कॉमर्स डिलीवरी पर अब कितना जीएसटी लगेगा?
ई-कॉमर्स के जरिए किसी भी मोड से की जाने वाली डिलीवरी पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।
क्या इलेक्ट्रिक और पेट्रोल-डीजल वाहनों से डिलीवरी पर अलग-अलग टैक्स लगेगा?
नहीं, डिलीवरी किसी भी मोड या वाहन से की जाए, सभी पर एक समान 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।
क्या कंपनियों को इस 5 फीसदी टैक्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा?
नहीं, कंपनियों को इस सेवा पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दिया जाएगा।
क्या डिलीवरी पहुंचाने वाले व्यक्ति को जीएसटी पंजीकरण कराना होगा?
नहीं, डिलीवरी करने वाला व्यक्ति सीजीएसटी एक्ट की धारा 22(1) के तहत जीएसटी पंजीकरण के लिए बाध्य नहीं होगा।
यह नियम किन सेवाओं पर लागू होगा?
यह नियम कूरियर और डाक सेवाओं से अलग, ई-कॉमर्स के जरिए दी जाने वाली और केंद्रीय जीएसटी एक्ट की धारा 9(5) के तहत आने वाली डिलीवरी पर लागू होगा।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 0

अभी तक कोई टिप्पणी नहीं — पहली टिप्पणी आपकी हो!

नागरिक पत्रकारिता

TrendKia पत्रकार बनें

जनता की आवाज़

अपने आसपास की ख़बरें, तस्वीरें और वीडियो ट्रेंडकिआ के साथ साझा करें और अपनी आवाज़ देश तक पहुँचाएँ। हर नागरिक एक पत्रकार।

अभी जुड़ें
CH 01 लाइव
TrendKia TV ON AIR
Chamar no WhatsApp