हाथी पर सवार होकर पधारेंगी देवी भगवती, सुख और संपन्नता लेकर आ रही है शारदीय नवरात्रिकर्क राशिफल 9 अक्टूबर 2026: सुबह निपटाएं जरूरी काम, दोपहर में मिलेगी मदद और शाम को बढ़ेगा आत्मविश्वास24 अक्टूबर 2026 से वक्री होंगे बुध, छह राशियों के करियर, व्यापार और बजट पर पड़ेगा सीधा असरओमान में सजेगा अंडर 19 एशिया कप का मंच, 8 नवंबर को टकराएंगे भारत और पाकिस्तानरियाद हवाई अड्डे को निशाना बनाकर हूती विद्रोहियों ने दागी मिसाइल, कई उड़ानें थमींराजस्थान के बीकानेर में दो गुटों के बीच हिंसक टकराव, गोलियां चलने के बाद गाड़ी पर सरियों से वारमिनी कूपर ऑक्सफोर्ड एडिशन की आधिकारिक बुकिंग खुली, भारत में सीमित संख्या में आएगी यह खास हैचबैककतर के उत्तरी तट के करीब तेल टैंकर पर मिसाइल हमला, खाड़ी में बढ़ते समुद्री संकट के बीच कई लोग हताहतबेनक्यू W2720i प्रोजेक्टर का गहन परीक्षण: 4K पिक्सल शिफ्ट और वाइब्रेंट रंगों के साथ क्या यह घरेलू सिनेमा के लिए सही चुनाव है?कौशांबी में पांच साल पुराने रिश्ते में धोखे के बाद युवती ने गंवाई जान
जीएसटी परिषद की बैठक में छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत, 10 हजार रुपये से कम के टैक्स मामलों में नोटिस और पुराने केस वापसव्यापार
8 अक्तू॰ 2026, 7:31 pm (3 घंटे पहले)· 0

जीएसटी परिषद की बैठक में छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत, 10 हजार रुपये से कम के टैक्स मामलों में नोटिस और पुराने केस वापस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में 10 हजार रुपये से कम के मामलों में नोटिस जारी न करने और पहले भेजे गए नोटिस वापस लेने का फैसला किया गया है। इससे करीब 12 लाख छोटे कारोबारियों को सीधा फायदा मिलेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 8 अक्टूबर को आयोजित वस्तु एवं सेवा कर परिषद की उच्चस्तरीय बैठक में छोटे एवं मध्यम व्यापारिक वर्ग के हित में कई दूरगामी कदम उठाए गए। इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु छोटे व्यापारियों पर प्रक्रियागत बोझ को कम करना रहा। परिषद ने निर्णय लिया है कि 10 हजार रुपये से कम की कर विसंगति या टैक्स चोरी से जुड़े मामलों में अब कारोबारियों को कोई विभागीय नोटिस नहीं जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस सीमा से कम राशि के लिए पहले से जारी किए जा चुके सभी पुराने नोटिस भी आधिकारिक तौर पर वापस लिए जाएंगे।

12 लाख छोटे व्यापारियों को मिलेगा सीधा लाभ

इस नीतिगत बदलाव के प्रभाव से देश भर के लगभग 12 लाख छोटे व्यापारियों को तत्काल कानूनी व प्रशासनिक राहत मिलने का अनुमान है। पिछले वर्ष परिषद ने आम उपभोक्ताओं को कर की दरों में रियायतें देने पर ध्यान केंद्रित किया था, जबकि इस सत्र में व्यापार सुगमता को गति देने के लिए अनुपालन नियमों को सरल बनाने को प्राथमिकता दी गई है। छोटी-मोटी तकनीकी चूकों या मामूली टैक्स अंतर को लेकर व्यापारियों को होने वाली असुविधा को समाप्त करना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है।

ये भी पढ़ें

अधिकारियों के अधिकारों की सीमा और दंडात्मक प्रावधान

परिषद ने प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से टैक्स अधिकारियों के विवेकाधिकारों में भी अहम बदलाव किए हैं। 5 करोड़ रुपये से कम की वित्तीय अनियमितताओं अथवा टैक्स गड़बड़ियों के मामलों में गिरफ्तारी का अधिकार वापस ले लिया गया है और ऐसी स्थितियों में केवल जुर्माने का प्रावधान लागू रहेगा। इसके साथ ही व्यापार जगत के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिफंड व्यवस्था, पंजीकरण नियमों तथा कर दरों से जुड़ी प्रक्रियाओं में भी सुधार के कई फैसले लिए गए हैं।

सवाल-जवाब

जीएसटी परिषद की बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई?
यह बैठक 8 अक्टूबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
टैक्स नोटिस को लेकर क्या प्रमुख निर्णय लिया गया है?
10 हजार रुपये से कम के मामलों में अब कोई नया नोटिस नहीं भेजा जाएगा और पहले भेजे गए नोटिस भी वापस लिए जाएंगे।
इस निर्णय से कितने व्यापारियों को लाभ पहुंचने का अनुमान है?
इस फैसले से देश के करीब 12 लाख छोटे कारोबारियों को सीधी राहत मिलने का अनुमान है।
टैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों में क्या बदलाव हुआ है?
5 करोड़ रुपये से कम की गड़बड़ी के मामलों में गिरफ्तारी का अधिकार हटा दिया गया है और अब केवल जुर्माना लगेगा।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 0

अभी तक कोई टिप्पणी नहीं — पहली टिप्पणी आपकी हो!

नागरिक पत्रकारिता

TrendKia पत्रकार बनें

जनता की आवाज़

अपने आसपास की ख़बरें, तस्वीरें और वीडियो ट्रेंडकिआ के साथ साझा करें और अपनी आवाज़ देश तक पहुँचाएँ। हर नागरिक एक पत्रकार।

अभी जुड़ें
CH 01 लाइव
TrendKia TV ON AIR
Chamar no WhatsApp