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पलामू में सूक्ष्म खाद्य उद्योग लगाने के लिए सरकार दे रही वित्तीय मदद, 10 लाख तक का कर्ज और 35 फीसदी छूट का मौकाव्यापार
20 अग॰ 2026, 7:43 pm (1 दिन पहले)· 3

पलामू में सूक्ष्म खाद्य उद्योग लगाने के लिए सरकार दे रही वित्तीय मदद, 10 लाख तक का कर्ज और 35 फीसदी छूट का मौका

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत पलामू जिले में 83 लाभार्थियों का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके तहत 10 लाख रुपये तक के व्यक्तिगत कर्ज पर 35 प्रतिशत अनुदान मिल रहा है।

पलामू जिले में युवाओं और छोटे उद्यमियों को स्वरोजगार से जोड़ने तथा उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक अहम पहल की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के तहत संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के माध्यम से छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय मदद दी जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान पलामू जिले के लिए कुल 83 लाभुकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्थानीय प्रशासन और बैंक समन्वय के जरिए इस दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत अब तक 15 आवेदकों का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। इस योजना की मदद से जिले के लोग कम लागत में अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं।

सब्सिडी ढांचा और ऋण की सीमाएं

इस योजना की सबसे प्रमुख विशेषता इसमें मिलने वाली वित्तीय छूट है। स्वीकृत परियोजना लागत का 35 प्रतिशत हिस्सा सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है। व्यवसाय शुरू करने वाले आवेदक को अपनी ओर से कुल लागत का केवल 10 प्रतिशत अंशदान ही लगाना पड़ता है, जबकि शेष 55 प्रतिशत राशि बैंक के जरिए ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। इससे उन लोगों के लिए भी अपना उद्योग लगाना संभव हो जाता है जिनके पास शुरुआती पूंजी सीमित है।

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योजना के तहत दो अलग-अलग श्रेणियों में वित्तीय सहायता दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाना चाहता है, तो उसे अधिकतम 10 लाख रुपये तक का बैंक ऋण मिल सकता है। वहीं, अगर समूह के माध्यम से या क्लस्टर स्तर पर किसी बड़ी खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाती है, तो परियोजना की कुल लागत 1 करोड़ रुपये तक हो सकती है। इस वित्तीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और स्वरोजगार के अवसरों का विस्तार करना है।

किन-किन उद्योगों के लिए आवेदन कर सकते हैं लाभुक

पलामू जिले के उद्योग विभाग के जिला समन्वयक चंद्रकांत पांडे के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों को शामिल किया गया है। इच्छुक व्यक्ति अपनी रुचि और स्थानीय बाजार की मांग के आधार पर प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं।

लाभुक जिन प्रमुख व्यवसायों के लिए ऋण और अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, उनमें शामिल हैं

  • आटा चक्की और तेल मिल की स्थापना
  • दाल मिल और मसाला पीसने तथा पैकेजिंग की मशीनें
  • नमकीन और स्नैक्स निर्माण इकाई
  • ब्रेड, केक और बेकरी उत्पाद बनाने का उद्योग
  • आइसक्रीम निर्माण तथा अन्य प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री से जुड़ी इकाइयां

स्थानीय बाजारों में खाद्य उत्पादों की मांग हमेशा बनी रहती है। यही वजह है कि खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े छोटे उद्योगों की शुरुआत करना युवाओं के लिए एक टिकाऊ और लाभदायक स्वरोजगार का जरिया साबित हो रहा है।

आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को एक पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करना होता है। जिला समन्वयक चंद्रकांत पांडे ने स्पष्ट किया कि इच्छुक व्यक्तियों को सबसे पहले अपने प्रस्तावित व्यवसाय के अनुसार एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होती है।

आवेदन के साथ निम्नलिखित आवश्यक कागजात जमा करने अनिवार्य हैं

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • प्रस्तावित व्यवसाय की प्रोजेक्ट रिपोर्ट

आवेदन पत्र और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा होने के बाद जिला स्तर पर दस्तावेजों की गहन जांच की जाती है। जांच प्रक्रिया पूरी होने पर फाइल को संबंधित बैंक के पास ऋण स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। बैंक से ऋण मंजूर होते ही लाभुक को स्वीकृत राशि हस्तांतरित कर दी जाती है और वह अपने खाद्य उद्योग की स्थापना का काम शुरू कर सकता है। इस व्यवस्था से पलामू में न केवल नए कारोबार शुरू हो रहे हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं।

सवाल-जवाब

पलामू जिले के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में कितने लाभुकों का लक्ष्य रखा गया है?
वित्तीय वर्ष 2026-27 में पलामू जिले के लिए कुल 83 लाभुकों का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें से 15 आवेदकों का ऋण अब तक स्वीकृत हो चुका है।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है?
इस योजना के तहत परियोजना लागत का 35 प्रतिशत तक सरकारी अनुदान यानी सब्सिडी दी जाती है।
योजना के अंतर्गत आवेदक को खुद कितना अंशदान देना होता है?
लाभुक को अपनी ओर से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान देना होता है, जबकि बाकी राशि बैंक लोन के माध्यम से मिलती है।
व्यक्तिगत और समूह स्तर पर अधिकतम कितना लोन या परियोजना लागत की सीमा है?
व्यक्तिगत स्तर पर अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण मिल सकता है, जबकि समूह के माध्यम से स्थापित इकाई के लिए परियोजना लागत 1 करोड़ रुपये तक हो सकती है।
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आवेदक के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और प्रस्तावित व्यवसाय की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना आवश्यक है।
पलामू में इस योजना के तहत कौन-कौन से खाद्य कारोबार शुरू किए जा सकते हैं?
इसमें आटा चक्की, तेल मिल, दाल मिल, नमकीन निर्माण, मसाला मशीन, केक-ब्रेड निर्माण और आइसक्रीम उद्योग जैसे खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय शामिल हैं।
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