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15 अगस्त से पहले सुरक्षा सख्त, दिल्ली के पांच बड़े रेलवे स्टेशनों पर पार्सल सेवाओं पर चार दिन का प्रतिबंधदिल्ली
8 अग॰ 2026, 4:33 pm (4 घंटे पहले)· 0

15 अगस्त से पहले सुरक्षा सख्त, दिल्ली के पांच बड़े रेलवे स्टेशनों पर पार्सल सेवाओं पर चार दिन का प्रतिबंध

15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए रेलवे प्रशासन ने 12 से 15 अगस्त तक दिल्ली के पांच प्रमुख स्टेशनों पर सभी प्रकार के पार्सल की आवाजाही और बुकिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था अत्यधिक कड़ी की जा रही है। सुरक्षा कारणों से उत्तर रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के पांच प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग और हैंडलिंग सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। यह पाबंदी 12 अगस्त से लागू होकर 15 अगस्त तक जारी रहेगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य त्योहार के दौरान रेलवे परिसर को सुरक्षित रखना और प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा संबंधी जोखिमों को कम करना है।

सुरक्षा निर्देशों के बाद उत्तर पश्चिम रेलवे का कदम

उत्तर रेलवे से प्राप्त दिशा-निर्देशों के आधार पर उत्तर पश्चिम रेलवे ने अपने सभी मंडलों को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख रेल टर्मिनल्स पर यह व्यवस्था चार दिनों तक लागू रहेगी। पार्सल आवाजाही रुकने से सुरक्षा जांच को सुचारू और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

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इन पांच प्रमुख स्टेशनों पर प्रभावित रहेंगी पार्सल सेवाएं

रेलवे की ओर से जिन पांच बड़े रेलवे स्टेशनों पर पार्सल सेवाओं पर रोक लगाई गई है, उनमें नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली सराय रोहिल्ला शामिल हैं। इन सभी स्टेशनों पर 12 अगस्त से 15 अगस्त के बीच किसी भी प्रकार के आवक और जावक पार्सल की बुकिंग या डिलीवरी नहीं की जाएगी।

लीज्ड वैगन और प्लेटफॉर्म सफाई को लेकर कड़े नियम

प्रतिबंध की अवधि के दौरान लीज पर संचालित होने वाले एसएलआर, वीपी और डिमांड वीपी सहित सभी प्रकार के पार्सल डिब्बों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। इसके अलावा, स्टेशन प्रबंधकों को पार्सल गोदामों और प्लेटफॉर्मों को पूरी तरह खाली रखने के आदेश दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह के पार्सल पैकेट, डिब्बे या पैकिंग सामग्री को रखने की अनुमति नहीं होगी ताकि सुरक्षाबल आसानी से निगरानी रख सकें।

यात्रियों के सामान और समाचार पत्रों के परिवहन के नियम

इस चार दिवसीय प्रतिबंध के दौरान रेल यात्रियों को राहत दी गई है। यात्री अपने साथ यात्री कोच में अपना निजी सामान ले जा सकते हैं। हालांकि, ब्रेक वैन या पार्सल बोगी में सामान बुक कराने पर पाबंदी रहेगी। वहीं, पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के परिवहन के लिए विशेष छूट दी गई है। सुरक्षा जांच और आवश्यक व्यावसायिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही समाचार पत्रों की बुकिंग स्वीकार की जाएगी। यह नियम दिल्ली से शुरू होने वाली और यहां रुकने वाली सभी ट्रेनों पर समान रूप से लागू होगा।

सवाल-जवाब

12 से 15 अगस्त तक दिल्ली के किन स्टेशनों पर पार्सल सेवा बंद रहेगी?
यह पाबंदी नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशनों पर लागू रहेगी।
क्या यात्री ट्रेन में अपना निजी सामान ले जा सकते हैं?
हां, यात्रियों को यात्री कोच में अपना निजी सामान साथ ले जाने की अनुमति रहेगी, लेकिन पार्सल वैन में सामान बुक नहीं होगा।
क्या समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के परिवहन पर भी रोक लगी है?
नहीं, पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को सुरक्षा प्रोटोकॉल और वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बुक करने की छूट दी गई है।
क्या यह नियम दिल्ली से गुजरने वाली बाहरी ट्रेनों पर भी लागू होगा?
हां, यह प्रतिबंध दिल्ली से शुरू होने वाली ट्रेनों के साथ-साथ अन्य रेलवे जोन से आने वाली उन सभी ट्रेनों पर लागू होगा जो पार्सल लोडिंग या अनलोडिंग के लिए इन स्टेशनों पर रुकती हैं।
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