राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब की सभी दुकानें 9 और 10 अक्टूबर 2026 को पूरी तरह बंद रहेंगी। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत इन दोनों दिनों में शहर भर में शराब की बिक्री पर पूर्ण रोक रहेगी।
सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस इनपुट के आधार पर फैसला
आबकारी विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यह कदम दिल्ली पुलिस से मिले सुरक्षा इनपुट और मौजूदा स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। राजधानी में सार्वजनिक शांति बनाए रखने तथा कानून व्यवस्था को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से सुरक्षित रखने के मकसद से एहतियातन शराब के ठेकों के शटर बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के मद्देनजर एहतियाती कदम
राजधानी में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और विशेष रूप से जंतर-मंतर पर सीजेपी के तय प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। भीड़ और धरने के दौरान माहौल शांत रहे तथा किसी भी तरह की अप्रिय घटना की आशंका न बने, इसी कारण प्रशासन ने शराब की बिक्री पर दो दिनों का प्रतिबंध लगाने का रास्ता चुना है।
आबकारी नियमों का कड़ाई से पालन
आबकारी विभाग के इस आदेश के बाद दिल्ली के सभी शराब ठेकों और लाइसेंसी दुकानों को 9 और 10 अक्टूबर को कारोबार बंद रखना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आबकारी कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।























