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त्योहारों से पहले दिल्ली में खोया, पनीर और मक्खन का जखीरा नष्ट, मिलावट पर सख्तीदिल्ली
8 सित॰ 2026, 9:22 am (1 घंटे पहले)· 2

त्योहारों से पहले दिल्ली में खोया, पनीर और मक्खन का जखीरा नष्ट, मिलावट पर सख्ती

दिल्ली के खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारी सीजन से पहले बड़े बाजारों में छापेमारी कर 2,800 किलो से ज्यादा सड़ा और असुरक्षित खाना नष्ट किया, जिसमें कई सैंपल में खतरनाक डिटर्जेंट की मिलावट भी मिली।

दिल्ली में आने वाले त्योहारों की रौनक शुरू होने से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने राजधानी के बड़े थोक बाजारों में सोमवार को जोरदार छापेमारी की। इस कार्रवाई में खोया, धाप और मक्खन जैसे उत्पादों का करीब 2,800 किलो से ज्यादा जखीरा जब्त कर नष्ट किया गया, क्योंकि यह सामान न सिर्फ लावारिस था बल्कि इंसानों की सेहत के लिए भी खतरनाक पाया गया। यह पूरा अभियान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर चलाया गया, जो चाहते थे कि त्योहारों की भीड़ का फायदा उठाकर कोई भी मिलावटखोर बाजार में सक्रिय न हो पाए। सिंह ने साफ कहा, "त्योहारों की तैयारियों के चक्कर में खाद्य सुरक्षा से समझौता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।" उन्होंने आगे यह भी जोड़ा कि लोगों तक कोई असुरक्षित या मिलावटी भोजन नहीं पहुंचना चाहिए और सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

बाजारों में मिली गंदी हालत

टीमों ने खोया मंडी, मोरी गेट, बाग दीवार, संजय मार्केट और जनकपुरी मंडी जैसे इलाकों का बारीकी से मुआयना किया। जांच का फोकस इस बात पर था कि कहीं खाने में मिलावट तो नहीं हो रही, स्टोरेज की हालत कैसी है और क्वालिटी किस स्तर की है। खोया मंडी, मोरी गेट, बाग दीवार और संजय मार्केट में अधिकारियों को करीब 2,830 किलो खोया, धाप और मक्खन बेहद गंदी और अनहाइजीनिक हालत में पड़ा मिला। यह सामान इतना खराब हो चुका था कि उसमें से बदबू आ रही थी। टीम ने माइक से एलान भी कराया कि जिस किसी का यह सामान है वह आकर दावा करे, लेकिन कोई भी विक्रेता सामने नहीं आया।

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कानून के तहत जब्ती और नष्टीकरण

चूंकि किसी ने माल पर मालिकाना हक नहीं जताया, इसलिए अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए पूरा स्टॉक जब्त कर लिया। इसके बाद इस सामान को मजनू का टीला स्थित एमसीडी डंपिंग साइट पर ले जाकर नष्ट करा दिया गया, ताकि यह दोबारा बाजार में न पहुंच सके।

लैब जांच में सामने आई मिलावट

सिर्फ मौके पर मिली गंदगी ही नहीं, बल्कि लैब टेस्ट में भी कई गड़बड़ियां पकड़ में आईं। मोरी गेट से लिए गए खोया और क्रीम के सभी 10 सैंपल तय मानकों पर खरे नहीं उतरे, यानी हर एक सैंपल फेल हो गया। जनकपुरी मंडी में टीम ने 10 खाद्य दुकानों की जांच करते हुए पनीर के 10 लीगल सैंपल इकट्ठा किए। इसके अलावा फूड सेफ्टी व्हील की मदद से 28 अलग सैंपलों की भी पड़ताल हुई, जिनमें से 4 सैंपल में खतरनाक डिटर्जेंट की मिलावट का खुलासा हुआ। यह जानकारी मिलते ही एहतियात बरतते हुए मौके पर ही करीब 150 किलो पनीर और 10 किलो खोया नष्ट करा दिया गया, ताकि यह मिलावटी सामान किसी ग्राहक तक न पहुंच पाए।

त्योहारी सीजन में लगातार निगरानी के निर्देश

स्वास्थ्य मंत्री ने फूड सेफ्टी विभाग को साफ निर्देश दिया है कि त्योहारों के पूरे सीजन में कड़ी निगरानी बनाए रखी जाए और जांच अभियान लगातार चलता रहे। विभाग ने भी कहा है कि ग्राहकों की सुरक्षा सबसे ऊपर है और जहां भी मिलावटी या असुरक्षित भोजन मिलेगा, वहां तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सवाल-जवाब

यह छापेमारी कब और कहां हुई?
यह कार्रवाई सोमवार को दिल्ली के खोया मंडी, मोरी गेट, बाग दीवार, संजय मार्केट और जनकपुरी मंडी जैसे बाजारों में हुई।
कितना खाना नष्ट किया गया?
करीब 2,800 किलो से ज्यादा असुरक्षित और लावारिस खोया, धाप और मक्खन नष्ट किया गया।
यह कार्रवाई किसके निर्देश पर हुई?
यह कार्रवाई दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर की गई।
जब्त सामान कहां नष्ट किया गया?
जब्त किए गए सामान को मजनू का टीला स्थित एमसीडी डंपिंग साइट पर नष्ट कराया गया।
लैब जांच में क्या मिला?
मोरी गेट के खोया-क्रीम के सभी 10 सैंपल फेल हुए और 28 में से 4 सैंपलों में खतरनाक डिटर्जेंट की मिलावट पाई गई।
किस कानून के तहत जब्ती हुई?
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत यह जब्ती की गई।
मौके पर और कितना सामान नष्ट किया गया?
एहतियात के तौर पर करीब 150 किलो पनीर और 10 किलो खोया मौके पर ही नष्ट कराया गया।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 2

Rohan Verma@rohan-verma·1 घंटे पहले

त्योहारी सीज़न से पहले उत्तर प्रदेश से सटे दिल्ली के बाजारों में इस तरह की मिलावट और लावारिस जखीरे का मिलना एक बड़ा संकेत है कि आपूर्ति श्रृंखला में सक्रिय गिरोह किस हद तक सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश और अन्य पड़ोसी राज्यों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले खाद्य उत्पादों की क्रॉस-बॉर्डर सप्लाई चेन पर यदि समय रहते संयुक्त निगरानी और सख्त प्रवर्तन नहीं बढ़ाया गया, तो स्थानीय बाजारों में भी जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ का यह खतरा तेजी से फैल सकता है।

Karan Malhotra@karan-malhotra·1 घंटे पहले

रोहन वर्मा की इस रिपोर्ट से यह साफ है कि मिलावटखोरों का नेटवर्क सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत ऐसे मामलों में अंतर-राज्यीय आपूर्ति श्रृंखला की गहराई से जाँच जरूरी हो गई है। जब तक थोक बाजारों में लावारिस मिलने वाले स्टॉक के असली सप्लायरों और वितरकों पर पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग मिलकर आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं करते, तब तक इस संगठित अपराध पर रोक लगाना मुश्किल होगा।

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