मध्य प्रदेश के खंडवा में फ्रूट कारोबारी आमीन खान की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आमीन खान की पत्नी शहनाज बी और उसके प्रेमी अख्तर सैय्यद को हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एडीजे अनिल चौधरी की अदालत में सुनाए गए इस फैसले के साथ ही लंबे समय से सुर्खियों में रहे इस हत्याकांड पर कानूनी मुहर लग गई है।
क्या था पूरा घटनाक्रम
यह मामला 23 मई 2025 का है, जब फ्रूट कारोबारी आमीन खान की उनके घर में ही सोते समय कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया था। शुरुआत में यह एक सामान्य हत्या का मामला लग रहा था, लेकिन घटनास्थल के हालात ने पुलिस को कई अहम सुराग थमा दिए। जिस कमरे में आमीन खान की हत्या हुई, उसी कमरे में उनकी पत्नी शहनाज बी भी मौजूद थीं, मगर घटना को लेकर उन्होंने जो बयान दिया, वह पुलिस को शक के दायरे में ले आया।
पुलिस की जांच में हुआ बड़ा खुलासा
पुलिस ने इसके बाद मामले की बारीकी से पड़ताल शुरू की। घटनास्थल से मिले सबूत, तकनीकी जांच, मोबाइल कॉल डिटेल्स, पूछताछ और अन्य साक्ष्यों ने जांच की दिशा पूरी तरह बदल दी। विवेचना के दौरान सामने आया कि शहनाज बी ने अपने प्रेमी अख्तर सैय्यद के साथ मिलकर ही पति की हत्या की साजिश रची थी। पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और अदालत में चालान पेश कर दिया।
अदालत में क्या हुआ
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के सामने गवाहों के बयान, वैज्ञानिक साक्ष्य और अन्य दस्तावेजी सबूत रखे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सभी साक्ष्यों की जांच परख करने के बाद अदालत ने शहनाज बी और अख्तर सैय्यद को हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी ठहराया।
फैसला और आगे का असर
बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे अनिल चौधरी की अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। फैसले के बाद अभियोजन पक्ष ने इसे न्याय की जीत बताया। इस बहुचर्चित हत्याकांड के फैसले से पीड़ित परिवार को लंबे इंतजार के बाद न्याय मिलने की उम्मीद पूरी हुई और मामले का कानूनी पटाक्षेप हो गया।













