निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के समय सारणी में बड़ा बदलाव किया है। इस नए कार्यक्रम के अनुसार, दोनों राज्यों में अंतिम इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची का प्रकाशन 4 नवंबर को किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली में फाइनल वोटर लिस्ट 27 अक्टूबर को जारी की जानी थी, लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने चुनाव आयोग के पत्र का हवाला देते हुए जानकारी दी है कि संशोधित शेड्यूल के तहत अब ड्राफ्ट मतदाता सूची 24 अगस्त की जगह 31 अगस्त को जारी होगी।
दिल्ली में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की नई समयसीमा
दिल्ली में वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट से जिन नागरिकों के नाम हटाए गए हैं या जिनमें कोई त्रुटि है, वे अब अपनी शिकायतें और दावे 31 अगस्त से 30 सितंबर के बीच दर्ज करा सकते हैं। पूर्व में तय की गई समय सारणी के तहत यह प्रक्रिया 24 अगस्त से शुरू होकर 23 सितंबर तक चलनी थी। समयसीमा बढ़ाए जाने से मतदाताओं को अपनी प्रविष्टियों की जांच करने और आवश्यक सुधार हेतु आवेदन करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा।
निर्वाचन अधिकारी 31 अगस्त से 29 अक्टूबर के बीच प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों की गहन समीक्षा कर उनका निपटारा करेंगे। इस व्यापक संशोधन प्रक्रिया के तहत दिल्ली में अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करने का कार्य 17 अगस्त को ही सफलतापूर्वक समाप्त हो चुका है।
महाराष्ट्र में भी बदला चुनावी सूची संशोधन का शेड्यूल
महाराष्ट्र राज्य के लिए भी निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के कार्यक्रम में फेरबदल किया है। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अपील पर विचार करते हुए आयोग ने 19 अगस्त को एक औपचारिक आदेश जारी कर नया शेड्यूल स्वीकृत किया। इस बदलाव के तहत आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि बढ़ा दी गई है, जिससे अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख लगभग एक महीने आगे खिसक कर 4 नवंबर हो गई है।
संशोधित योजना के मुताबिक, महाराष्ट्र में मतदान केंद्रों को तर्कसंगत बनाने और उनके पुनर्गठन का काम 24 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके पश्चात 31 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सार्वजनिक की जाएगी। इससे पूर्व के शेड्यूल में ड्राफ्ट लिस्ट का प्रकाशन 5 अगस्त को होना प्रस्तावित था। महाराष्ट्र में मतदाताओं से संबंधित आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करने की समयावधि 17 अगस्त को समाप्त हो चुकी है।
महाराष्ट्र के मतदाता अब ड्राफ्ट सूची के खिलाफ अपने दावे और आपत्तियां 31 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक प्रस्तुत कर सकते हैं। यह अवधि पुरानी समयसीमा की तुलना में मतदाताओं को 26 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान करती है। हाल ही में आयोग द्वारा पंजाब राज्य के लिए भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का नया शेड्यूल जारी किया गया था।
पोर्टल पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम चेक करने का आसान तरीका
नागरिक आधिकारिक इलेक्ट्रोल सर्च पोर्टल पर जाकर मतदाता सूची में अपने नाम की पुष्टि आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पोर्टल के होमपेज पर जाना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे 'ईपीआईसी द्वारा खोजें' (Search by EPIC) विकल्प का चयन करना होगा।
अगले चरण में मतदाता को अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर (EPIC No.) और अपने राज्य का नाम दर्ज करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड को ध्यानपूर्वक भरकर 'सर्च' बटन पर क्लिक करें। यदि आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल होगा, तो आपकी मतदाता संबंधी संपूर्ण जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।





















