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मणिपुर यौन हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई को दो मुख्य गवाहों की गवाही तय तारीखों पर कराने की सख्त हिदायतमणिपुर
5 अक्तू॰ 2026, 5:54 pm (22 दिन पहले)· 0

मणिपुर यौन हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई को दो मुख्य गवाहों की गवाही तय तारीखों पर कराने की सख्त हिदायत

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और निचली अदालत को निर्देश दिया है कि मणिपुर यौन हिंसा मामले में दो प्रमुख पीड़िता गवाहों की पेशी सुनिश्चित की जाए। अदालत ने साफ किया कि गवाहों को सुरक्षा देना जांच एजेंसियों का दायित्व है।

मणिपुर में हुए जातीय संघर्ष के दौरान सामने आए जघन्य यौन उत्पीड़न के मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और संबंधित ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है कि दो अहम पीड़िता गवाहों की अदालत में पेशी और बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया बिना किसी देरी के पूरी की जाए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई तेज गति से आगे बढ़ाने पर जोर दिया है।

जमानत रद्द करने की याचिका और सुरक्षा की चिंता

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की तीन सदस्यीय विशेष पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई दो आरोपियों को मिली जमानत को रद्द करने की सीबीआई की अर्जी पर चल रही थी। सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डीपी सिंह ने दलील दी कि आरोपियों का जेल से बाहर रहना सीधे तौर पर गवाहों की मानसिक स्थिति और उनकी गवाही देने की इच्छा को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने पीठ को याद दिलाया कि इस मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है, जहां पीड़ितों के साथ अत्यंत अमानवीय तरीके से यौन दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें निर्वस्त्र कर घुमाया गया और उस बर्बरता का वीडियो भी बनाया गया था।

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ट्रायल की रफ्तार और गैरहाजिरी की वजहें

दूसरी तरफ एक आरोपी की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने अदालत में दलील पेश की कि सीबीआई तय रफ्तार से इस मुकदमे को आगे बढ़ाने में नाकाम रही है। उन्होंने अदालत को अवगत कराया कि मामले में करीब 30 गवाह शामिल हैं और कानूनी प्रक्रिया अभी अपने दूसरे चरण में ही पहुंची है। इस बीच जस्टिस जोयमाल्या बागची ने सवाल उठाया कि पिछली तारीखों पर पीड़िता गवाह अपने बयान दर्ज कराने के लिए पेश क्यों नहीं हुईं।

पीड़िता पक्ष की ओर से पेश हुए वकील निजाम पाशा ने अदालत को स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि पिछली निर्धारित तारीख पर सार्वजनिक अवकाश था, जिसके कारण वे केंद्र पूरी तरह बंद थे जहां पीड़ितों के बयान दर्ज होने थे। इसके अलावा उन्होंने यह भी जानकारी दी कि पीड़ितों में से एक महिला उस समय डेंगू से पीड़ित थी। इन तथ्यों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि जब अदालत की कार्यवाही किसी सार्वजनिक छुट्टी के दिन सूचीबद्ध हो, तब पीड़ितों के उपस्थित होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। पीठ ने निर्देश दिया कि आगामी तारीख पर कम से कम एक गवाह की उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित की जाए।

गवाहों की सुरक्षा पर पीठ का कड़ा संदेश

जब सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने यह आशंका जताई कि आरोपियों के बाहर घूमने से कोई भी गवाही देने आगे नहीं आएगा, तो सीजेआई ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गवाहों की हिफाजत करना प्रशासन और जांच एजेंसियों की बुनियादी जिम्मेदारी है। अदालत ने कहा कि गवाह सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व पूरी तरह अधिकारियों पर है। पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि आरोपियों द्वारा जमानत की छूट का किसी भी तरह से दुरुपयोग किया जाता है, तो अदालत उनकी जमानत की स्थिति की तुरंत समीक्षा करेगी। इसके साथ ही पीठ ने संकेत दिया कि दोनों मुख्य पीड़िता गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद ही जमानत रद्द करने की याचिकाओं पर आगे विचार करना उचित होगा।

मणिपुर हिंसा से जुड़े मामलों की निरंतर निगरानी

यह अदालती कार्यवाही मणिपुर में वर्ष 2023 के दौरान भड़की जातीय हिंसा से जुड़े मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट की लगातार जारी निगरानी का एक प्रमुख हिस्सा है। इससे पहले 17 सितंबर को इसी पीठ ने विस्थापित लोगों के राहत शिविरों में हो रही मौतों को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। उस समय अदालत ने मणिपुर के मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वे इन मौतों की जांच, आपराधिक कार्यवाही और शिविरों में रह रहे लोगों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की पूरी जानकारी अदालत को सौंपें।

इसके अलावा अदालत ने मणिपुर और असम की सरकारों समेत सभी संबंधित पक्षों से यह भी कहा था कि वे सीबीआई तथा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांचे जा रहे हिंसा से जुड़े मामलों की विशेष सुनवाई के लिए दो अलग-अलग फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने पर विचार करें। मणिपुर में यह जातीय संघर्ष 3 मई 2023 को तब शुरू हुआ था, जब मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में एक आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला गया था। उस हिंसा के बाद से सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों नागरिक अपने घरों से बेघर हो चुके हैं।

सवाल-जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और निचली अदालत को क्या निर्देश दिया है?
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मणिपुर यौन हिंसा मामले की दो मुख्य पीड़िता गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और ट्रायल को तेजी से आगे बढ़ाया जाए।
इस मामले की सुनवाई कौन सी बेंच कर रही थी?
यह सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की तीन सदस्यीय पीठ कर रही थी।
पिछली तारीख पर पीड़िता गवाह अदालत में क्यों नहीं आ सकी थीं?
पिछली तारीख पर सार्वजनिक अवकाश होने के कारण गवाही केंद्र बंद थे और पीड़ितों में से एक महिला डेंगू से पीड़ित थी।
सीबीआई ने आरोपियों की जमानत रद्द कराने के लिए क्या दलील दी?
सीबीआई ने दलील दी कि आरोपियों के बाहर रहने से गवाहों के गवाही देने की इच्छा और हिम्मत पर बुरा असर पड़ सकता है।
गवाहों की सुरक्षा को लेकर चीफ जस्टिस ने क्या कहा?
चीफ जस्टिस ने स्पष्ट किया कि गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराना प्रशासन और जांच अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
आरोपियों की जमानत अर्जी पर अदालत कब विचार करेगी?
अदालत ने संकेत दिया कि दोनों मुख्य पीड़िता गवाहों के बयान दर्ज हो जाने के बाद ही जमानत रद्द करने की याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी।
इस मुकदमे में कुल कितने गवाह हैं?
आरोपी के वकील के अनुसार इस मुकदमे में करीब 30 गवाह हैं और कानूनी कार्यवाही अभी दूसरे चरण में है।
मणिपुर में जातीय हिंसा कब शुरू हुई थी?
मणिपुर में जातीय हिंसा 3 मई 2023 को मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग के खिलाफ आयोजित आदिवासी एकजुटता मार्च के बाद भड़की थी।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 5

Rohan Gupta@rohan-gupta·21 दिन पहले

गवाहों की सुरक्षा का भरोसा तो दे दिया, पर जब तक आरोपी बाहर हैं, डर तो बना ही रहेगा।

Arjun Mehta@arjun-mehta·21 दिन पहले

मणिपुर के उस भयावह वीडियो को देखने के बाद जो सिहरन हुई थी, वह आज भी नहीं भूली। गवाहों को सुरक्षा और हिम्मत मिलना बेहद जरूरी है, तभी न्याय की उम्मीद बचेगी।

Riya Menon@riya-menon·21 दिन पहले

अर्जुन, बिल्कुल सही कहा आपने। उस भयानक वीडियो के जख्म अभी हरे हैं, ऐसे में पीड़ितों को सुरक्षित माहौल देना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।

Rohan Verma@rohan-verma·21 दिन पहले

छुट्टी के दिन गवाह को बुलाना एजेंसी की बड़ी चूक है, सिर्फ कागजी सफाई से काम नहीं चलेगा।

Ravikash Gupta@ravikash·21 दिन पहले

रोहन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, छुट्टी के दिन कोर्ट लिस्टिंग की यह गलती किसकी थी? क्या उस बाबू पर कोई कार्रवाई होगी?

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