17 अगस्त राशिफल: नाग पंचमी पर 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें सभी 12 राशियों का आज का भविष्यफलसुस्त अमेरिकी खुदरा बिक्री आंकड़ों से डॉलर पर दबाव, 0.7100 के स्तर के पास पहुंचा ऑस्ट्रेलियाई डॉलरझारखंड में JPSC और JSSC परीक्षा विवाद के बीच अभ्यर्थियों से मिलीं कुनिका सदानंदउत्तर प्रदेश में युवाओं को गो सेवा अभियान से जोड़ेगी सरकार, 10 हजार गो मित्र संभालेंगे जिम्मेदारीफिल्म 'घोस्ट' फेम अनन्या राज का निधन, 27 साल की उम्र में सोते समय थमीं सांसेंश्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में 167 रनों की धमाकेदार पारी खेलने के बाद देवदत्त पडिक्कल ने खोले अपनी शानदार बल्लेबाजी के राजसाधारण तोरई को बनाएं खास, इस मसालेदार ग्रेवी रेसिपी के साथ हर कोई चाव से खाएगालॉर्ड्स के मैदान पर एश्ले गार्डनर की ट्रент रॉकेट्स ने रचा इतिहास, सनराइजर्स लीड्स को 8 विकेट से हराकर महिला हंड्रेड ट्रॉफी पर किया कब्जाप्यू रिसर्च सर्वे में अमेरिका में भारत पर बंटा जनमत, ब्रिटेन और जर्मनी में सुधरी साखफिल्म रोजा का गाना 'ये हसीन वादियां' कैसे बना ऑल टाइम क्लासिक, जानिए एआर रहमान के डेब्यू प्रोजेक्ट से जुड़े खास किस्से
पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित जगह सुनिश्चित करे केंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त निर्देशभारत
4 अग॰ 2026, 12:05 am (13 दिन पहले)· 2

पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित जगह सुनिश्चित करे केंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि देश की हर सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए अतिक्रमण से मुक्त सुरक्षित स्थान तय किया जाए।

देश की सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें मौजूद हैं, वहां पैदल यात्रियों के लिए स्पष्ट रूप से चिह्नित और अतिक्रमण से मुक्त जगह सुनिश्चित की जाए। जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने यह स्पष्ट किया है कि पैदल चलने वालों को गाड़ियों की आवाजाही से अलग और सुरक्षित रास्ता मिलना चाहिए ताकि वे बिना किसी खतरे के स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकें।

कम लागत में सीमांकन करने का सुझाव

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज को संबंधित अधिकारियों तक यह निर्देश पहुंचाने को कहा। पीठ ने टिप्पणी की कि पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित स्थान बनाने के लिए किसी बहुत बड़े निवेश या भारी निर्माण कार्य की आवश्यकता नहीं है। इसे केवल रस्सी या अन्य सरल साधनों के माध्यम से भी सीमांकित किया जा सकता है, जिससे मोटर वाहनों का मार्ग अलग रहे और उस स्थान पर कोई अतिक्रमण न हो सके।

ये भी पढ़ें

अदालत ने कहा कि आम नागरिकों में यह विश्वास होना जरूरी है कि यह फुटपाथ उनके लिए ही सुरक्षित रखा गया है और वहां गाड़ियों का कोई खतरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को ये निर्देश जारी करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब दो सप्ताह के बाद तय की गई है।

मौलिक अधिकार के रूप में पैदल चलने का हक

सुप्रीम कोर्ट का यह नया निर्देश 19 जून को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले की अगली कड़ी है। उस समय शीर्ष अदालत ने सीमांकित फुटपाथों पर चलने के अधिकार को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया था। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि किसी भी चिह्नित रास्ते पर मोटर वाहनों की तुलना में पैदल चलने वालों के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

अदालत के अनुसार, यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (घ) के तहत मिलने वाले आवागमन की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अनिवार्य हिस्सा है। इस संवैधानिक व्याख्या के साथ, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया है कि नागरिकों की जीवन रक्षा और सुगम आवाजाही की अनदेखी किसी भी स्थिति में नहीं की जा सकती।

सवाल-जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने पैदल यात्रियों के अधिकार को लेकर क्या निर्देश दिए हैं?
अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें हैं, वहां पैदल यात्रियों के लिए स्पष्ट रूप से चिह्नित और अतिक्रमण-मुक्त जगह सुनिश्चित की जाए।
सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ में कौन से जज शामिल थे?
इस मामले की सुनवाई जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने की।
क्या फुटपाथ बनाने के लिए भारी बजटीय निर्माण की आवश्यकता बताई गई है?
नहीं, अदालत ने कहा कि बिना बड़े निवेश या निर्माण के भी रस्सी या अन्य सरल साधनों से सीमांकन करके सुरक्षित फुटपाथ बनाया जा सकता है।
पैदल चलने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का 19 जून का फैसला क्या था?
अदालत ने फैसला सुनाया था कि सीमांकित फुटपाथ पर चलने का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (घ) और अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
सरकार को निर्देशों का पालन करने के लिए कितना समय मिला है?
सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज को अधिकारियों को निर्देश जारी करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 0

अभी तक कोई टिप्पणी नहीं — पहली टिप्पणी आपकी हो!

नागरिक पत्रकारिता

TrendKia पत्रकार बनें

जनता की आवाज़

अपने आसपास की ख़बरें, तस्वीरें और वीडियो ट्रेंडकिआ के साथ साझा करें और अपनी आवाज़ देश तक पहुँचाएँ। हर नागरिक एक पत्रकार।

अभी जुड़ें
CH 01 लाइव
TrendKia TV ON AIR