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तुकाराम मुंढे के राज में गणेशोत्सव का महाप्रसाद, सांगली से लेकर मुंबई तक फूड सेफ्टी के कड़े नियम लागूभारत
25 अग॰ 2026, 9:28 pm (2 घंटे पहले)· 1

तुकाराम मुंढे के राज में गणेशोत्सव का महाप्रसाद, सांगली से लेकर मुंबई तक फूड सेफ्टी के कड़े नियम लागू

महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के दौरान बांटे जाने वाले महाप्रसाद और सार्वजनिक भोजन की गुणवत्ता पर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सख्त हो गया है। खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन न करने पर आयोजकों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

सांगली में गणेशोत्सव के पर्व के आगमन से ठीक पहले महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने सार्वजनिक रूप से वितरित किए जाने वाले महाप्रसाद और सामूहिक भोजन की सुरक्षा को लेकर अपनी कमर कस ली है। इस महकमे में खाद्य सुरक्षा कानूनों को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी संभालने वाले प्रमुख आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में प्रशासन अब पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि गणेश मंडलों द्वारा तैयार किए जाने वाले महाप्रसाद की गुणवत्ता की जांच कौन करेगा और क्या खाद्य सुरक्षा अधिकारी इसके सैंपल ले सकते हैं। इसके अलावा आयोजकों के लिए कौन से नियम अनिवार्य किए गए हैं और नियमों की अनदेखी करने पर किस तरह की कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, इन तमाम पहलुओं पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है।

क्या महाप्रसाद भी फूड सेफ्टी रूल्स के दायरे में आता है?

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि धार्मिक आयोजन के दौरान बनने वाले प्रसाद पर भी क्या सरकारी कानून लागू होते हैं। यदि कोई सार्वजनिक गणेश मंडल, मंदिर ट्रस्ट, कोई संस्था या लोगों का समूह मिलकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए भोजन या महाप्रसाद तैयार कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा से जुड़े तमाम नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। महाराष्ट्र एफडीए देश के केंद्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम और एफएसएसएआई के तयशुदा प्रावधानों के तहत खाद्य पदार्थों की शुद्धता की निगरानी करता है। इसका सीधा मतलब यह है कि किसी भी भोजन या खाद्य सामग्री को सिर्फ ‘महाप्रसाद’ का नाम दे देने मात्र से वह खाद्य सुरक्षा के दायरे से बाहर नहीं हो जाता है, बल्कि उसकी शुद्धता भी सामान्य खाद्य पदार्थों की तरह ही परखी जाती है।

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क्या एफडीए महाप्रसाद के सैंपल की जांच कर सकता है?

कानूनी प्रावधानों के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को यह पूरा अधिकार मिला हुआ है कि वे किसी भी स्थान पर तैयार हो रहे खाद्य पदार्थों की जांच कर सकें और उनके सैंपल ले सकें। महाराष्ट्र एफडीए की मुख्य जिम्मेदारी ही पूरे राज्य के भीतर बिकने और बांटे जाने वाले खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। विभाग के पास खाद्य प्रतिष्ठानों से लेकर बड़े स्तर पर बनने वाले व्यंजनों की जांच करने का पूरा तंत्र मौजूद है। इसलिए यदि किसी स्थान पर महाप्रसाद की गुणवत्ता को लेकर किसी भी प्रकार की शिकायत मिलती है या फिर खाद्य सुरक्षा के मानकों का उल्लंघन होने का थोड़ा भी संदेह पैदा होता है, तो ऐसी स्थिति में विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचकर उचित कानूनी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटती हैं।

आयोजकों के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है?

एफएसएसएआई के नियमों के मुताबिक किसी भी तरह का खाद्य कारोबार या बड़े पैमाने पर भोजन तैयार करने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए लाइसेंस या फिर आधिकारिक पंजीकरण कराना बेहद जरूरी होता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए फॉस्कोस पोर्टल का उपयोग किया जाता है। हालांकि, किसी खास गणेशोत्सव के महाप्रसाद आयोजन के लिए कौन सा लाइसेंस या किस श्रेणी का रजिस्ट्रेशन लागू होगा, यह पूरी तरह से आयोजन के स्वरूप, उसमें बनने वाली सामग्री की मात्रा और स्थानीय प्रशासन के दिशा-निर्देशों पर निर्भर करता है। यही वजह है कि आयोजकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह की कानूनी अड़चन से बचने के लिए स्थानीय एफडीए या खाद्य सुरक्षा अधिकारी से संपर्क करके अपनी स्थिति की पहले ही पुष्टि कर लें।

महाप्रसाद बनाते समय किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए?

सार्वजनिक आयोजनों के दौरान महाप्रसाद तैयार करने वाले लोगों को विशेष रूप से कुछ बुनियादी बातों का कड़ाई से पालन करना चाहिए ताकि किसी भी श्रद्धालु की सेहत से खिलवाड़ न हो। प्रशासन ने इसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर गौर करने को कहा है

  • खाना बनाने और उसे परोसने वाले सभी लोगों की व्यक्तिगत हाइजीन बेहतरीन होनी चाहिए।
  • रसोई घर और उसके आसपास के परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।
  • तैयार किए गए भोजन को धूल, मक्खियों, गंदगी और अन्य कीड़ों से सुरक्षित बचाकर रखा जाए।
  • भोजन को हमेशा सुरक्षित तापमान पर और सही तरीके से स्टोर किया जाना चाहिए।
  • खाना बनाने और पीने के लिए पूरी तरह से शुद्ध और सुरक्षित पानी का ही उपयोग हो।
  • भोजन परोसने के लिए हमेशा साफ-सुथरे और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के अनुरूपर्तनों का प्रयोग किया जाए।
  • किसी भी परिस्थिति में बासी, खराब या दूषित भोजन श्रद्धालुओं में न बांटा जाए।
  • बड़े पैमाने पर प्रसाद तैयार करने वाले आयोजक पहले ही अपने लागू होने वाले एफएसएसएआई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की स्थिति जांच लें।

नियम तोड़ने पर हो सकती है बड़ी कानूनी कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधानों के तहत नियमों के उल्लंघन की गंभीरता को देखते हुए जुर्माना लगाया जा सकता है, लाइसेंस रद्द करने जैसी प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है और बहुत ही गंभीर मामलों में आपराधिक मुकदमे तक दर्ज हो सकते हैं। इसलिए आयोजकों को यह भूल कभी नहीं करनी चाहिए कि भोजन मुफ्त में बांटा जा रहा है या उसे धार्मिक भावना के तहत ‘महाप्रसाद’ कहा जा रहा है। इस तरह के आयोजनों से जुड़े लोग खाद्य सुरक्षा की अपनी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी से किसी भी हाल में मुक्त नहीं हो सकते हैं।

सवाल-जवाब

महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के दौरान महाप्रसाद की सुरक्षा कौन सुनिश्चित कर रहा है?
महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में महाप्रसाद और सार्वजनिक भोजन की सुरक्षा की निगरानी कर रहा है।
क्या महाप्रसाद भी फूड सेफ्टी रूल्स के दायरे में आता है?
हां, किसी भी भोजन को महाप्रसाद कहने मात्र से वह खाद्य सुरक्षा नियमों से बाहर नहीं हो जाता है और उस पर सभी मानक लागू होते हैं।
क्या एफडीए अधिकारी महाप्रसाद के सैंपल ले सकते हैं?
हां, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को कानून के तहत खाद्य पदार्थों की जांच करने और उनके सैंपल लेने का पूरा अधिकार प्राप्त है।
आयोजकों को लाइसेंस के लिए किस पोर्टल का उपयोग करना चाहिए?
आयोजक एफएसएसएआई के तहत लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त करने के लिए फॉस्कोस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
नियम तोड़ने पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है?
नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना, लाइसेंस से जुड़ी प्रशासनिक कार्रवाई और गंभीर मामलों में आपराधिक मुकदमे तक दर्ज हो सकते हैं।
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