सेबी से मिली बड़ी राहत, कमजोर बाजार के बीच 11% चढ़ा एलीटकॉन इंटरनेशनल का सस्ता शेयरलाइव: CJP के मार्च में हिंसा से दिल्ली हिली — 118 पुलिसकर्मी घायल, वांगचुक का अनशन जारीइन 6 पेड़ों से खेतों को मिलेगी सुरक्षा और किसानों को होगी अतिरिक्त कमाईएंडी बर्नहैम के नए प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद से पाउंड में तेजी, वहीं मध्य पूर्व के तनाव से यूरो पस्तबेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर एस. जयशंकर ने दी शुभकामनाएंरांची से बोकारो तक झारखंड में आज भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्टजबलपुर की राजेश्वरी ने लाडली बहना योजना के पैसों से खड़ा किया डेयरी कारोबार, अब हर महीने कमाई 15 हजार तकमध्य पूर्व के तनाव और महंगाई की चिंता से चढ़ा सोना, जानिए अलग-अलग शहरों में 24K, 22K और 18K के ताजा भाव25 मिलियन टोकन अनलॉक से ZRO पर 25% गिरावट का खतरा, डेरिवेटिव बाजार का रुझान बदलानरम अमेरिकी महंगाई ने बदला बाजार का फोकस, अब शुक्रवार के PMI और ग्रोथ डेटा पर टिकीं नजरें
अमेरिका में इलाज की इजाज़त नहीं मिली, अभिषेक बनर्जी की याचिका पर हाईकोर्ट सख्तराजनीति
16 घंटे पहले· 2

अमेरिका में इलाज की इजाज़त नहीं मिली, अभिषेक बनर्जी की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त

तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए अमेरिका जाने की तत्काल इजाज़त नहीं मिली, अदालत ने पूछा कि देश में मौजूद अस्पतालों के बावजूद विदेश जाने की जरूरत क्या है।

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों की बीमारी के इलाज के सिलसिले में अमेरिका जाने की मंजूरी फिलहाल नहीं मिल पाई है। डीजे टिप्पणी से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान जब उनकी यह अर्जी अदालत के सामने आई, तो बेंच ने इस पर तीखे सवाल खड़े कर दिए।

क्या है पूरी अर्जी

अभिषेक बनर्जी ने अदालत में अर्जी देकर आंखों के इलाज के मकसद से अमेरिका जाने की इजाज़त मांगी थी। उनका तर्क था कि इस इलाज के लिए उन्हें विदेश जाना ज़रूरी है। लेकिन अदालत इस दलील से संतुष्ट नज़र नहीं आई और उसने फौरन कोई राहत देने से मना कर दिया।

ये भी पढ़ें

बेंच ने सुनाई खरी-खरी

सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा, "आपको विदेश जाने की क्या जरूरत है?" बेंच ने यह भी पूछा कि सांसद ने एसएसकेएम जैसे किसी सरकारी या प्रतिष्ठित नेत्र अस्पताल में इलाज कराने की कोशिश क्यों नहीं की। अदालत की राय में देश के भीतर ही आंखों की बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मौजूद हैं, इसलिए विदेश जाने की दलील मजबूत नहीं ठहरती।

अगली सुनवाई पर टिकीं निगाहें

सूत्रों की मानें तो विदेश यात्रा से जुड़ी इस अर्जी पर अगली सुनवाई अगस्त महीने में हो सकती है। तब तक अभिषेक बनर्जी को अमेरिका जाकर इलाज कराने की अनुमति नहीं मिलेगी। राजनीतिक हलकों में अदालत की इस टिप्पणी को उनके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि फिलहाल उनके पास इंतजार के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

सवाल-जवाब

अभिषेक बनर्जी ने अदालत से क्या मांगा था?
उन्होंने आंखों के इलाज के लिए अमेरिका जाने की इजाज़त मांगते हुए अदालत में अर्जी दायर की थी।
अदालत ने उनकी अर्जी पर क्या फैसला दिया?
अदालत ने तत्काल कोई राहत देने से इनकार कर दिया और सख्त टिप्पणी करते हुए विदेश जाने की जरूरत पर सवाल उठाए।
कोर्ट ने किस अस्पताल का जिक्र किया?
कोर्ट ने पूछा कि वे एसएसकेएम जैसे किसी सरकारी या नामी नेत्र अस्पताल में इलाज क्यों नहीं करा रहे।
यह अर्जी किस मामले की सुनवाई के दौरान सामने आई?
यह डीजे टिप्पणी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आई।
अगली सुनवाई कब होने की संभावना है?
सूत्रों के मुताबिक इस याचिका पर अगली सुनवाई अगस्त में होने की संभावना है।
क्या अभिषेक बनर्जी को अभी अमेरिका जाने की इजाज़त मिल गई है?
नहीं, फिलहाल उन्हें अमेरिका जाकर इलाज कराने की कोई इजाज़त नहीं मिली है।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 0

अभी तक कोई टिप्पणी नहीं — पहली टिप्पणी आपकी हो!

नागरिक पत्रकारिता

TrendKia पत्रकार बनें

जनता की आवाज़

अपने आसपास की ख़बरें, तस्वीरें और वीडियो ट्रेंडकिआ के साथ साझा करें और अपनी आवाज़ देश तक पहुँचाएँ। हर नागरिक एक पत्रकार।

अभी जुड़ें
CH 01 लाइव
TrendKia TV ON AIR