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धौलपुर के 230 वार्डों में दो चरणों में होंगे नगरीय निकाय चुनाव, मतदान के दिनों में रहेगा सार्वजनिक अवकाश और ड्राई डेराजनीति
26 अग॰ 2026, 7:40 pm (2 घंटे पहले)· 3

धौलपुर के 230 वार्डों में दो चरणों में होंगे नगरीय निकाय चुनाव, मतदान के दिनों में रहेगा सार्वजनिक अवकाश और ड्राई डे

राजस्थान के धौलपुर जिले की नगर परिषद और नगर पालिकाओं में 9 तथा 11 सितंबर को दो चरणों में वोट डाले जाएंगे, जिसके तहत जिला प्रशासन ने मतदान के दिनों में स्थानीय अवकाश और शराबबंदी की घोषणा की है।

राजस्थान के धौलपुर जिले में नगरीय स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। जिले की नगर परिषद और विभिन्न नगर पालिकाओं के अंतर्गत आने वाले कुल 230 वार्डों में जन प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए दो अलग-अलग चरणों में मतदान की योजना बनाई गई है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को कराया जाएगा, जबकि दूसरे चरण के तहत 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही दिनों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। स्थानीय जिला प्रशासन ने चुनाव की पूरी समयसारिणी तैयार कर ली है, जिसमें नामांकन की प्रक्रिया से लेकर मतदान और वोटों की गिनती तक की सभी महत्वपूर्ण तारीखों की घोषणा कर दी गई है।

नामांकन से लेकर चुनाव चिन्ह आवंटन का पूरा शेड्यूल

धौलपुर जिले के शहरी क्षेत्रों में निकाय चुनावों की आधिकारिक प्रक्रिया 27 अगस्त को सार्वजनिक अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगी। लोक सूचना जारी होने के बाद से ही इच्छुक उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्रों से उम्मीदवारी पेश कर सकेंगे। प्रत्याशी 31 अगस्त तक अपने नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं। इसके अगले दिन यानी 1 सितंबर को निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सभी प्राप्त नामांकन पत्रों की विस्तृत जांच की जाएगी। जो उम्मीदवार किसी कारणवश चुनावी दौड़ से पीछे हटना चाहते हैं, उनके लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि 3:00 बजे तक 3 सितंबर तय की गई है। नाम वापस लेने की समयसीमा समाप्त होने के बाद, 4 सितंबर को योग्य प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे, जिसके साथ ही जिले में चुनावी प्रचार अपने चरम पर पहुंच जाएगा।

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पहला चरण: 9 सितंबर को 135 वार्डों में डाले जाएंगे वोट

जिले में पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को संपन्न होगा, जिसके तहत कुल 135 वार्डों के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें सबसे प्रमुख धौलपुर नगर परिषद क्षेत्र है, जहां के 60 वार्डों में इसी दिन वोटिंग कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त राजाखेड़ा नगर पालिका के 35 वार्ड, मनिया नगर पालिका के 20 वार्ड और सैपऊ नगर पालिका के 20 वार्ड भी पहले चरण के मतदान में शामिल किए गए हैं। प्रशासन द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था और मतदाताओं के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं, ताकि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच नागरिक बिना किसी असुविधा के अपना वोट डाल सकें।

दूसरा चरण: 11 सितंबर को 95 वार्डों में होगी वोटिंग और रहेगा अवकाश

चुनावी प्रक्रिया के दूसरे चरण में 11 सितंबर को जिले के शेष 95 वार्डों में मतदान कराया जाएगा। इस चरण में बाड़ी नगर पालिका के 45 वार्ड, बसेड़ी नगर पालिका के 25 वार्ड और सरमथुरा नगर पालिका के 25 वार्ड शामिल हैं। इस प्रकार दो चरणों में धौलपुर जिले के सभी 230 वार्डों में मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मतदाताओं की सहूलियत और अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन ने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान वाले दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है, ताकि लोग अपने कामकाजी व्यस्तता से समय निकालकर आसानी से मतदान केंद्रों तक पहुंच सकें।

शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सूखा दिवस और शराब बिक्री पर रोक

नगरीय निकाय चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया संचालित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। चुनाव वाले क्षेत्रों और उनके आसपास शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाते हुए सूखा दिवस घोषित किया गया है। पहले चरण के मतदान के मद्देनजर 7 सितंबर को शाम 6 बजे से लेकर 9 सितंबर को शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इसी क्रम में दूसरे चरण के लिए 9 सितंबर को शाम 6 बजे से 11 सितंबर को शाम 6 बजे तक सूखा दिवस लागू रहेगा। इसके अलावा, मतदान के दोनों दिनों यानी 9 और 11 सितंबर को संबंधित क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी, और अंत में 14 सितंबर को मतगणना के दिन भी पूरे जिले में सूखा दिवस रहेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश और प्रशासनिक तैयारियां

जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने चुनाव के संपूर्ण कार्यक्रम और सूखा दिवस से जुड़ी पाबंदियों की विस्तृत जानकारी साझा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती सहित सभी प्रशासनिक तैयारियां मुस्तैद कर ली गई हैं। 27 अगस्त को अधिसूचना जारी होने के साथ ही पूरे धौलपुर जिले में आचार संहिता और चुनावी गतिविधियों की हलचल बढ़ जाएगी, जिसके बाद राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी अपने-अपने वार्डों में जनसंपर्क अभियान को तेज करेंगे।

सवाल-जवाब

धौलपुर नगरीय निकाय चुनाव 2026 के लिए मतदान कब होगा?
धौलपुर में मतदान दो चरणों में होगा। पहले चरण की वोटिंग 9 सितंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 सितंबर को होगी।
मतदान का समय क्या निर्धारित किया गया है?
दोनों ही चरणों में मतदान सुबह 7:00 बजे से शुरू होकर शाम 6:00 बजे तक चलेगा।
पहले चरण में कौन-कौन से निकाय और वार्ड शामिल हैं?
पहले चरण (9 सितंबर) में कुल 135 वार्डों में मतदान होगा, जिसमें धौलपुर नगर परिषद के 60 वार्ड, राजाखेड़ा के 35 वार्ड, मनिया के 20 वार्ड और सैपऊ के 20 वार्ड शामिल हैं।
दूसरे चरण (11 सितंबर) में किन इलाकों में वोट डाले जाएंगे?
दूसरे चरण में कुल 95 वार्डों में मतदान होगा, जिसमें बाड़ी के 45 वार्ड, बसेड़ी के 25 वार्ड और सरमथुरा के 25 वार्ड शामिल हैं।
नामांकन दाखिल करने और नाम वापस लेने की क्या समयसीमा है?
लोक सूचना 27 अगस्त को जारी होगी। नामांकन पत्र 31 अगस्त तक जमा किए जा सकते हैं, जांच 1 सितंबर को होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक है।
चुनाव के दौरान सूखा दिवस (ड्राई डे) कब-कब लागू रहेगा?
पहले चरण के लिए 7 सितंबर शाम 6 बजे से 9 सितंबर शाम 6 बजे तक, दूसरे चरण के लिए 9 सितंबर शाम 6 बजे से 11 सितंबर शाम 6 बजे तक और मतगणना के दिन 14 सितंबर को सूखा दिवस रहेगा।
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टिप्पणियाँ 2

Karan Malhotra@karan-malhotra·30 मिनट पहले

धौलपुर के 230 वार्डों में होने वाले इन नगरीय निकाय चुनावों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराना जिला प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। दो चरणों में होने वाले इस मतदान और शराबबंदी के बीच असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सकें।

Ravikash Gupta@ravikash·29 मिनट पहले

धौलपुर के नगरीय निकाय चुनावों में दो चरणों की मतदान प्रक्रिया और सार्वजनिक अवकाश की घोषणा से शहरी क्षेत्रों में आर्थिक और व्यावसायिक गतिशीलता पर सीधा असर पड़ेगा। 230 वार्डों में होने वाले इन चुनावों के दौरान ड्राई डे लागू होने से स्थानीय आतिथ्य, पर्यटन और खुदरा व्यापार जैसे क्षेत्रों के दैनिक कारोबार में अस्थायी सुस्ती आ सकती है, हालांकि प्रशासन का यह कदम निष्पक्ष मतदान के लिए आवश्यक है।

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