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कंवरलाल मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत, स्थाई पैरोल हुई मंजूरराजस्थान
7 नव॰ 2026, 7:08 am (5 मिनट पहले)· 0

कंवरलाल मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत, स्थाई पैरोल हुई मंजूर

राजस्थान हाईकोर्ट ने अंता के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा को स्थाई पैरोल दे दी है, जिन्हें एक एसडीएम पर पिस्तौल तानने के मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है और उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

राजस्थान के राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ अंता के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी स्थाई पैरोल की याचिका को मंजूरी दे दी है, जिससे उनके जेल से बाहर आने की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। पिछले कुछ समय से वे इस कानूनी लड़ाई में जुटे हुए थे और अब हाईकोर्ट के इस फैसले से उन्हें बड़ी कानूनी जीत मिली है।

झालावाड़ जिला जेल में काट रहे थे सजा

कंवरलाल मीणा वर्तमान में झालावाड़ जिला जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। उन्हें यह सजा एक तत्कालीन एसडीएम पर पिस्तौल तानने के मामले में सुनाई गई थी। इस हाई-प्रोफाइल मामले में निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वे जेल के सलाखों के पीछे बंद थे। इस प्रकरण ने उस समय काफी तूल पकड़ा था और राजनीतिक हलकों में इसकी भारी चर्चा हुई थी।

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हाईकोर्ट की शर्तें और रिहाई की प्रक्रिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने कंवरलाल मीणा को स्थाई पैरोल तो दे दी है, लेकिन यह राहत कुछ विशेष शर्तों के साथ दी गई है। अदालत द्वारा तय की गई इन शर्तों का पालन करना उनके लिए पूरी तरह से अनिवार्य होगा। अब प्रशासनिक औपचारिकताओं और अदालत के आदेशों की पालना के बाद ही उनकी जेल से रिहाई की आधिकारिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पैरोल मिलने के बाद कानूनी जानकारों का मानना है कि उनकी जेल से बाहर आने की राह अब पूरी तरह साफ हो चुकी है।

समर्थकों में जश्न का माहौल

जैसे ही कंवरलाल मीणा को स्थाई पैरोल मिलने की खबर बाहर आई, उनके समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। अंता क्षेत्र और उनके गृह इलाकों में समर्थकों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। समर्थकों का मानना है कि इस कानूनी राहत से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, उनकी रिहाई पूरी तरह से हाईकोर्ट की शर्तों और प्रशासनिक औपचारिकताओं के पालन पर ही निर्भर करेगी।

सवाल-जवाब

कंवरलाल मीणा को किस मामले में सजा हुई थी?
उन्हें एक तत्कालीन एसडीएम पर पिस्तौल तानने के मामले में दोषी ठहराया गया था।
उन्हें कितनी सजा सुनाई गई थी?
अदालत ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी।
कंवरलाल मीणा वर्तमान में किस जेल में बंद हैं?
वे झालावाड़ जिला जेल में बंद हैं।
किस अदालत ने उनकी स्थाई पैरोल मंजूर की है?
राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी स्थाई पैरोल मंजूर की है।
क्या पैरोल बिना शर्त दी गई है?
नहीं, अदालत ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें यह स्थाई पैरोल दी है।
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