वैश्विक गिरावट और कच्चे तेल में उछाल से सहमे भारतीय बाजार, 20 अगस्त को निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है दबावघर में डेंगू का मरीज होने पर परिवार को सुरक्षित रखने की गाइड: फोर्टिस मानेसर के विशेषज्ञ से जानें जरूरी सावधानियांकर्नाटक के दावणगेरे में पति रघु की हत्या, अवैध संबंध छिपाने के लिए पत्नी श्रुति और प्रेमी उबैदुल्लाह गिरफ्तारपाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देने अदालत पहुंची शहबाज सरकार, अडियाला जेल में ही इमरान खान को रखने पर अड़ीपीलीभीत में पुराना बकाया मांगने पर परचून कारोबारी की जान ली, पुलिस ने तीन अभियुक्तों को दबोचाचमोली के नारायणबगड़ में खूंखार कुत्तों का हमला, 10 शिक्षण संस्थान चार दिनों के लिए बंदरिश्वत की मांग साबित न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के ग्राम पंचायत कर्मचारियों को 1996 के केस में बरी कियाअमरीकी ट्रेजरी की बायबैक घोषणा के बाद डॉलर सुस्त, सोना $4,500 के पार निकलने को तैयारचीन की मेट्रो में बैग से फर्श पर फैले दर्जनों सांप, 15 मिनट तक बेखौफ यात्रियों ने की पकड़ने में मददपेपर लीक पर पटना में RJD का राजभवन मार्च, पुलिस की पानी की बौछार के बीच बैरिकेड पर चढ़कर गरजे तेजस्वी यादव
राजस्थान में 4 साल की बच्ची से दरिंदगी के दोषी जयपाल कुम्हार को पोक्सो कोर्ट ने दी अंतिम सांस तक जेल की सजाराजस्थान
19 अग॰ 2026, 10:52 pm (2 घंटे पहले)· 1

राजस्थान में 4 साल की बच्ची से दरिंदगी के दोषी जयपाल कुम्हार को पोक्सो कोर्ट ने दी अंतिम सांस तक जेल की सजा

राजस्थान के चूरू जिले में पोक्सो कोर्ट ने 4 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण के मामले में 25 वर्षीय आदतन अपराधी जयपाल कुम्हार को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सख्त सजा सुनाई है।

राजस्थान के चूरू जिले में एक नन्ही बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध के मामले में अदालत ने ऐतिहासिक और बेहद सख्त रुख अपनाया है। पोक्सो कोर्ट ने चार साल की मासूम बच्ची के साथ बर्बरता करने वाले आरोपी को अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे रहने का हुक्म दिया है। अदालत के इस कड़े निर्णय से क्षेत्र के निवासियों में संतोष की लहर है और लोगों ने न्यायपालिका के इस फैसले का खुले दिल से समर्थन किया है।

सिधमुख पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई थी खौफनाक वारदात

मामले की शुरुआत साल 2025 में हुई थी, जब पीड़ित पक्ष ने न्याय के लिए कानून का दरवाजा खटखटाया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 26 फरवरी 2025 को चूरू स्थित सिधमुख थाने में इस खौफनाक घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। परिजनों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, उनकी चार वर्षीय छोटी बेटी अपने घर के बाहर खेल में व्यस्त थी। इसी दौरान 25 साल का आरोपी जयपाल कुम्हार वहां पहुंचा और बहला-फुसलाकर बच्ची को अपनी बातों में उलझा लिया। वह मासूम को सीधा अपने मकान पर ले गया, जहां उसने मानवीय संवेदनाओं को तार-तार करते हुए बच्ची के साथ जघन्य कृत्य किया। जब बच्ची के रोने और चीखने-चिल्लाने की आवाजें सुनकर परिवार वाले मौके पर पहुंचे, तब इस भयावह वारदात का भेद खुला। इसके तुरंत बाद परिजनों ने सिधमुख थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।

ये भी पढ़ें

पुराने रिकॉर्ड से खुला राज: पहले भी मासूम बालिका को बनाया था शिकार

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी जयपाल कुम्हार को तुरंत हिरासत में ले लिया। जांच अधिकारी ने मामले से जुड़े सभी साक्ष्य जुटाकर न्यायालय के समक्ष एक विस्तृत और प्रभावकारी आरोप-पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट में आरोपी से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए। जयपाल कोई पहली बार कानून नहीं तोड़ रहा था, बल्कि वह पहले से ही आपराधिक मानसिकता वाला व्यक्ति निकला। इससे पूर्व भी उसने एक अन्य 5 साल की मासूम बालिका के साथ इसी तरह की घिनौनी हरकत को अंजाम दिया था। उस पूर्ववर्ती मामले में भी अदालत ने उसे कसूरवार मानते हुए उम्रकैद का दंड दिया था।

अदालत का कड़ा संदेश: समाज में ऐसे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं

मामले की अंतिम सुनवाई पूरी होने के पश्चात पोक्सो कोर्ट ने स्पष्ट माना कि अभियुक्त जयपाल कुम्हार एक आदतन अपराधी है। अदालत ने कहा कि मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले ऐसे दरिंदों को सामान्य समाज के बीच रहने का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं दिया जा सकता। पत्रावली पर मौजूद गवाहों के बयानों और पुलिस द्वारा प्रस्तुत ठोस सबूतों का मुआयना करने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराया। फैसले में कहा गया कि आरोपी का यह कृत्य अत्यंत वीभत्स और अक्षम्य है, इसलिए वह किसी भी प्रकार की छूट या हमदर्दी पाने का हकदार नहीं है। अदालत ने आदेश दिया कि दोषी को अपनी अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे ही रहना होगा। इस कड़े फैसले से यह साफ संदेश मिलता है कि नन्हे बच्चों के खिलाफ हिंसा करने वालों को न्यायिक व्यवस्था कभी माफ नहीं करेगी।

सवाल-जवाब

चूरू पोक्सो कोर्ट ने जयपाल कुम्हार को क्या सजा सुनाई है?
अदालत ने 4 साल की बच्ची से दरिंदगी के मामले में 25 वर्षीय जयपाल कुम्हार को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है।
आरोपी के खिलाफ मामला कब और किस पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था?
यह मामला 26 फरवरी 2025 को राजस्थान के चूरू जिले स्थित सिधमुख थाने में दर्ज किया गया था।
इस वारदात का खुलासा किस तरह हुआ?
बच्ची के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर जब परिजन आरोपी के घर पहुंचे, तब इस घटना का पता चला और तुरंत पुलिस में शिकायत की गई।
क्या आरोपी जयपाल कुम्हार का कोई पुराना आपराधिक इतिहास है?
जी हां, जयपाल आदतन अपराधी है और वह पहले भी एक 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा पा चुका था।
अदालत ने फैसला सुनाते हुए क्या टिप्पणी की?
अदालत ने कहा कि मासूमों के साथ ऐसा घिनौना अपराध करने वाले आदतन दरिंदे का समाज में रहना ठीक नहीं है और वह किसी रियायत का हकदार नहीं है।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 0

अभी तक कोई टिप्पणी नहीं — पहली टिप्पणी आपकी हो!

नागरिक पत्रकारिता

TrendKia पत्रकार बनें

जनता की आवाज़

अपने आसपास की ख़बरें, तस्वीरें और वीडियो ट्रेंडकिआ के साथ साझा करें और अपनी आवाज़ देश तक पहुँचाएँ। हर नागरिक एक पत्रकार।

अभी जुड़ें
CH 01 लाइव
TrendKia TV ON AIR