आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में 38 अवैध इमारतें, रामपुर विकास प्राधिकरण ने सुनाया ध्वस्तीकरण का फैसलाउत्तर प्रदेश
2 घंटे पहले· 1

आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में 38 अवैध इमारतें, रामपुर विकास प्राधिकरण ने सुनाया ध्वस्तीकरण का फैसला

रामपुर विकास प्राधिकरण ने आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में बनी 40 में से 38 इमारतों को अवैध बताते हुए इन्हें ध्वस्त करने का आदेश दिया है।

रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर अब बुलडोजर चलने वाला है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर में बनी कुल 40 इमारतों में से 38 को अवैध घोषित करते हुए इन्हें गिराने का आदेश दे दिया है। जांच में सिर्फ दो भवनों का ही नक्शा पास पाया गया।

नगर नियोजन कानून की धारा के तहत कार्रवाई

यह पूरी कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27(1) के तहत की गई है। लंबी सुनवाई और दस्तावेजों की बारीकी से जांच के बाद प्राधिकरण इस नतीजे पर पहुंचा कि परिसर में बने 38 भवन अवैध निर्माण की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इन पर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी करना जरूरी हो गया।

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शिकायत से जांच तक की कहानी

रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने इस मामले की पूरी टाइमलाइन साझा की। उनके मुताबिक जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ पहले से ही सख्त अभियान चल रहा था। इसी कड़ी में क्षेत्रीय अवर अभियंता की रिपोर्ट के आधार पर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में हुए निर्माण की जांच शुरू हुई। जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन को नोटिस भेजा गया और अपना पक्ष रखने को कहा गया। प्रबंधन ने 8 जुलाई को अपना लिखित जवाब दाखिल किया। इसके बाद 15 जुलाई को व्यक्तिगत सुनवाई हुई, जिसमें यूनिवर्सिटी और रामपुर विकास प्राधिकरण, दोनों पक्षों के अधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे।

यूनिवर्सिटी ने दी यह दलील

सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी की तरफ से तर्क दिया गया कि जिस गांव सिंगनखेड़ा में यह परिसर बना है, वह 27 सितंबर-24 से पहले रामपुर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में शामिल ही नहीं था। इसलिए तब निर्माण के लिए प्राधिकरण से नक्शा पास कराने की कोई बाध्यता नहीं थी। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने यह भी कहा कि ज्यादातर निर्माण काफी पुराने हैं और आज के नियमों के आधार पर उन्हें अवैध नहीं ठहराया जा सकता।

प्राधिकरण ने दलील ठुकराई, कहा नियम पहले से लागू थे

रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी की इन दलीलों को खारिज कर दिया। आदेश में साफ कहा गया कि भले ही गांव सिंगनखेड़ा बाद में विकास क्षेत्र में जोड़ा गया हो, लेकिन निर्माण के समय भी संबंधित सक्षम निकाय से नक्शा पास कराना अनिवार्य था। जिला पंचायत रामपुर से मिले दस्तावेजों की जांच में यह साफ हुआ कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज भवन और एक अकादमिक ब्लॉक के ही नक्शे स्वीकृत थे। बाकी बचे 38 भवनों के लिए किसी भी तरह की वैध मंजूरी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।

सिर्फ दो भवनों के लिए ली गई थी इजाजत

डीएम अजय कुमार द्विवेदी के मुताबिक प्राधिकरण के आदेश में यह भी दर्ज किया गया है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन को खुद इस नियम की जानकारी थी कि निर्माण से पहले मंजूरी लेनी पड़ती है, क्योंकि उसने दो भवनों के लिए जिला पंचायत से बाकायदा अनुमति ली थी। इसके बावजूद बाकी भवन बिना किसी मंजूरी के खड़े कर दिए गए। प्राधिकरण ने इसे नियमों का सीधा उल्लंघन माना और कहा कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-59 के तहत ऐसे निर्माणों पर कार्रवाई की जा सकती है, भले ही वह इलाका बाद में प्राधिकरण की सीमा में आया हो। बता दें कि यूनिवर्सिटी परिसर में कुल 40 इमारतें हैं, जिनमें कई कमरे और अलग-अलग हिस्से भी बने हुए हैं।

मास्टर प्लान और जोनल प्लान के तर्क भी खारिज

ध्वस्तीकरण के आदेश में यूनिवर्सिटी की ओर से पेश किए गए कानूनी तर्कों की भी बारीकी से जांच हुई, जिनमें मास्टर प्लान, जोनल प्लान और अधिनियम की अलग-अलग धाराओं का हवाला दिया गया था। प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि इन प्रावधानों की गलत व्याख्या की गई है और इस आधार पर निर्माण को वैध नहीं ठहराया जा सकता। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी निर्माण की वैधता उसी कानून से तय होती है, जो निर्माण के समय लागू था, और इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति लेना जरूरी होता है।

कुछ हफ्ते पहले आयकर विभाग का भी नोटिस

इससे पहले जून महीने में आजम खान के मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा था। दावा किया गया है कि जांच में ट्रस्ट के भीतर बड़े स्तर पर वित्तीय गड़बड़ियां मिली थीं। यही ट्रस्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन करता है, यानी बीते कुछ हफ्तों में यूनिवर्सिटी और उससे जुड़ा ट्रस्ट, दोनों ही अलग-अलग कार्रवाइयों के घेरे में आ गए हैं।

सवाल-जवाब

जौहर यूनिवर्सिटी में कुल कितनी बिल्डिंग हैं और कितनी अवैध पाई गईं?
यूनिवर्सिटी परिसर में कुल 40 भवन हैं, जिनमें से 38 को अवैध घोषित किया गया है और सिर्फ दो का ही नक्शा पास मिला।
यह कार्रवाई किस कानून के तहत हुई?
यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27(1) के तहत की गई है।
ध्वस्तीकरण का आदेश किसने दिया?
यह आदेश रामपुर विकास प्राधिकरण ने दिया है, और इसकी जानकारी जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने दी।
यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने अपने बचाव में क्या दलील दी?
प्रबंधन ने कहा कि गांव सिंगनखेड़ा 27 सितंबर-24 से पहले विकास क्षेत्र में शामिल नहीं था, इसलिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं थी और निर्माण काफी पुराने हैं।
प्राधिकरण ने यह दलील क्यों नहीं मानी?
प्राधिकरण ने कहा कि निर्माण के समय भी नक्शा पास कराना अनिवार्य था, और उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-59 के तहत ऐसे निर्माणों पर कार्रवाई हो सकती है, भले ही इलाका बाद में प्राधिकरण क्षेत्र में जुड़ा हो।
क्या यूनिवर्सिटी से जुड़ा कोई और मामला भी चल रहा है?
हां, जून महीने में आयकर विभाग ने आजम खान के मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को नोटिस भेजा था, जिसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं मिलने का दावा किया गया था।
सुनवाई कब हुई और किन-किन पक्षों ने भाग लिया?
व्यक्तिगत सुनवाई 15 जुलाई को हुई, जिसमें यूनिवर्सिटी और रामपुर विकास प्राधिकरण, दोनों पक्षों के अधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे।

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