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बिना आरटीओ जाए घर बैठे ऐसे ट्रांसफर कराएं बाइक की ओनरशिपऑटो
20 अक्तू॰ 2026, 9:28 pm (7 दिन पहले)· 4

बिना आरटीओ जाए घर बैठे ऐसे ट्रांसफर कराएं बाइक की ओनरशिप

सेकेंड-हैंड टू-व्हीलर खरीदने के बाद अब परिवहन पोर्टल के जरिए घर बैठे ऑनलाइन ओनरशिप ट्रांसफर की जा सकती है। इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों और स्टेप्स को फॉलो करना होता है।

भारतीय बाजार में इन दिनों पुरानी और सेकेंड-हैंड गाड़ियों की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है। बजट को ध्यान में रखते हुए कई ग्राहक बिल्कुल नई गाड़ी खरीदने के बजाय इस्तेमाल किए गए टू-व्हीलर को चुनना बेहतर समझते हैं। हालांकि, इस्तेमाल की गई बाइक या स्कूटर खरीदने के बाद सबसे अहम और जरूरी कानूनी प्रक्रिया उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कराना होती है। पहले यह पूरा काम केवल ऑफलाइन माध्यम से होता था, जिसके लिए लोगों को बार-बार क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब तकनीक के विकास के साथ देश के कई राज्यों में यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है।

परिवहन पोर्टल से घर बैठे काम

सड़क परिवहन मंत्रालय के आधिकारिक परिवहन पोर्टल के माध्यम से अब नागरिक अपने घर पर बैठे ही आसानी से वाहन की ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि, भारत के अलग-अलग राज्यों के नियमों और स्थानीय परिवहन विभागों के अनुसार प्रक्रिया में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर राज्यों में काम करने के ओवरऑल स्टेप्स लगभग एक जैसे ही हैं। आपके पास सही दस्तावेज और पोर्टल पर एक एक्टिव अकाउंट होने से यह पूरा काम बहुत आसान हो जाता है। समय रहते ओनरशिप ट्रांसफर न कराने की स्थिति में भविष्य में कानूनी और वित्तीय परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं, इसलिए वाहन खरीदते ही इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना समझदारी माना जाता है।

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ओनरशिप ट्रांसफर के लिए जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने से पहले कुछ जरूरी कागजातों को पहले से तैयार रखना बहुत आवश्यक होता है। इस लिस्ट में मुख्य रूप से वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी, वैध बीमा पॉलिसी, प्रदूषण नियंत्रण यानी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, नया और पुराना एड्रेस प्रूफ, इसके अलावा फॉर्म 28, फॉर्म 29, फॉर्म 30 और फॉर्म 31 शामिल होते हैं। यदि खरीदा गया वाहन पहले से किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी यानी हाइपोथिकेटेड रखा गया है, तो ऐसी स्थिति में फॉर्म 35 की भी जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही आपको परिवहन वेबसाइट पर अपना नया अकाउंट बनाना होगा और अपना चालू मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा, क्योंकि सभी जरूरी अपडेट्स और ओटीपी उसी नंबर पर भेजे जाते हैं।

स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन प्रक्रिया

सबसे पहले सड़क परिवहन मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल parivahan.gov.in पर जाएं। इसके बाद अगर पोर्टल पर आपका पहले से अकाउंट नहीं है, तो खुद को रजिस्टर करें और अपने मोबाइल नंबर को ओटीपी के जरिए वेरिफाई कर लें। होमपेज पर पहुंचने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज विकल्प पर क्लिक करें और फिर व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज को चुनें। इसके बाद अपना संबंधित राज्य चुनें और वाहन का सही रजिस्ट्रेशन नंबर तथा चेसिस नंबर दर्ज करें। अब स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार उपयुक्त एप्लिकेशन फॉर्म चुनें, जिसमें मौजूदा मालिक और नए मालिक दोनों की पूरी जानकारी भरी जाती है। आधार कार्ड और मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए इस पूरी डिटेल का वेरिफिकेशन पूरा करें। अंत में निर्धारित ऑनलाइन फीस का भुगतान करें और भविष्य के संदर्भ के लिए भुगतान रसीद का प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

राज्य के नियमों का रखें ध्यान

देश के कुछ राज्यों में ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद नया आरसी कार्ड सीधे नए मालिक के घर के पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाता है, जबकि कुछ अन्य जगहों पर इसके लिए संबंधित आरटीओ कार्यालय जाकर उसे खुद प्राप्त करना पड़ता है। चूंकि राज्य के अनुसार नियमों और प्रक्रियाओं में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए आवेदन करने से पहले अपने राज्य के विशिष्ट दिशानिर्देशों को जरूर चेक कर लें। यह डिजिटल प्रक्रिया बेहद आसान और लोगों का कीमती समय बचाने वाली है। यदि आपके पास सभी जरूरी दस्तावेज पूरे हैं और आप पूरी सावधानी के साथ सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो बाइक की ओनरशिप ट्रांसफर करने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

सवाल-जवाब

बाइक की ओनरशिप ट्रांसफर कराने के लिए कौन सा पोर्टल इस्तेमाल किया जाता है?
ओनरशिप ट्रांसफर के लिए आधिकारिक परिवहन पोर्टल parivahan.gov.in का उपयोग किया जाता है।
क्या ओनरशिप ट्रांसफर के लिए आरटीओ जाना अनिवार्य है?
अधिकांश राज्यों में प्रक्रिया ऑनलाइन है, हालांकि कुछ राज्यों में नया आरसी प्राप्त करने के लिए आरटीओ जाना पड़ सकता है।
ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए कौन-से मुख्य फॉर्म जरूरी हैं?
इसके लिए मुख्य रूप से फॉर्म 28, 29, 30 और 31 की आवश्यकता होती है।
यदि वाहन बैंक से फाइनेंस है तो क्या करना होगा?
वाहन बैंक के पास गिरवी होने पर ओनरशिप ट्रांसफर के लिए फॉर्म 35 की भी जरूरत पड़ती है।
ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान वेरिफिकेशन कैसे होता है?
एप्लीकेशन भरते समय आधार कार्ड और मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन किया जाता है।
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टिप्पणियाँ 5

Laxmi Gupta@laxmi-gupta·6 दिन पहले

अब आरटीओ के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल गई, घर बैठे ही ऑनलाइन ओनरशिप ट्रांसफर होना बहुत बड़ी राहत है।

Ravikash Gupta@ravikash·7 दिन पहले

आरटीओ के चक्कर काटने से तो मुक्ति मिली, वरना आधा दिन इसी में बर्बाद हो जाता था।

Vikram Yadav@vikram-yadav·7 दिन पहले

रवि जी, राहत तो सच में बहुत है पर कागज़ी काम में कोई पेंच न फँस जाए, इसका डर फिर भी बना ही रहता है।

Rohan Gupta@rohan-gupta·7 दिन पहले

आरक्षित या फाइनैंस वाली गाड़ियों के लिए फॉर्म 35 की बात तो ठीक है, पर क्या बैंक से एनओसी लेना अभी भी अलग से जाकर ही कराना होगा?

Michael Anderson@michael-anderson·7 दिन पहले

रोहन भाई, बैंक एनओसी के लिए तो आज भी चक्कर काटने ही पड़ते हैं, पिछली बार मैंने कार लोन बंद कराया था तो बैंक वालों ने बिना लाइन में लगे कागज़ देने से साफ़ मना कर दिया था।

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