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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बदली एडवांस निकासी की नीति, अब जरूरत के वक्त पीएफ से रकम निकालना हुआ अधिक सरलबेनिफिट्स
9 सित॰ 2026, 11:10 pm (1 घंटे पहले)· 2

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बदली एडवांस निकासी की नीति, अब जरूरत के वक्त पीएफ से रकम निकालना हुआ अधिक सरल

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफ एडवांस से जुड़े नियमों को सरल कर दिया है। अब चिकित्सा, शिक्षा, विवाह और आवास जरूरतों के लिए खाताधारक आसानी से फंड निकाल सकते हैं।

नौकरीपेशा वर्ग के लिए एक बड़ी राहत सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफ एडवांस प्राप्त करने के प्रावधानों को बहुत आसान बना दिया है ताकि कठिन समय में सदस्यों को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। अब इलाज, बच्चों की शिक्षा, शादी-ब्याह और आवास से जुड़े खर्चों के लिए पीएफ खाते से पैसे प्राप्त करना काफी सुगम हो गया है। संगठन ने विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निकासी की अधिकतम सीमा और बारंबारता से जुड़े दिशा-निर्देश स्पष्ट कर दिए हैं।

नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई भी सदस्य ईपीएफ सदस्यता के 12 महीने पूरे होने के बाद एडवांस निकासी के लिए योग्य हो जाता है। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी और कंपनी के अंशदान तथा उस पर मिलने वाले कुल ब्याज का अधिकतम 75 फीसदी हिस्सा एडवांस के रूप में निकाला जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके खाते में मौजूद कुल जमा राशि का तीन-चौथाई हिस्सा जरूरत पड़ने पर आपको मिल सकता है, बशर्ते आप पात्रता की शर्तें पूरी करते हों।

इलाज के लिए निकासी की कोई पाबंदी नहीं

संगठन ने आपातकालीन और जरूरी कार्यों को अलग श्रेणी में रखा है जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य समस्याएं, पढ़ाई और विवाह शामिल हैं। बीमारी की गंभीर स्थिति में खाताधारक खुद या अपने परिवार के किसी सदस्य के उपचार के लिए एडवांस ले सकता है और इसके लिए बार-बार पैसे निकालने की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है। इसके विपरीत, शिक्षा के उद्देश्य से पूरी सेवाकाल के दौरान अधिकतम 10 बार और विवाह समारोह के लिए अधिकतम 5 बार एडवांस लेने की अनुमति दी गई है।

आवास संबंधी जरूरतों के लिए भी प्रावधान

घर खरीदने या बनाने की चाह रखने वाले सदस्यों के लिए भी एडवांस निकासी की सुविधा दी गई है। कर्मचारी नया मकान, फ्लैट या जमीन खरीदने, खुद का घर बनवाने, गृह ऋण का भुगतान करने या पुराने मकान की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए पीएफ से पैसे ले सकते हैं। आवास श्रेणी के अंतर्गत संपूर्ण सदस्यता अवधि में अधिकतम 5 बार पैसे निकालने की छूट दी जाती है। इसके अतिरिक्त, संगठन द्वारा तय की गई कुछ विशेष परिस्थितियों में एक वित्तीय वर्ष के भीतर अधिकतम 2 बार एडवांस प्राप्त किया जा सकता है।

डिजिटल माध्यम से कर सकते हैं आवेदन

यदि आप एडवांस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले आपका बैंक खाता, पैन कार्ड और आधार कार्ड केवाईसी से जुड़ा होना अनिवार्य है। सभी पात्रता मानदंड पूरे होने पर घर बैठे ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्व जमा किया जा सकता है।

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सवाल-जवाब

ईपीएफ एडवांस निकालने के लिए न्यूनतम सदस्यता अवधि कितनी होनी चाहिए?
ईपीएफ सदस्यता के 12 महीने पूरे होने के बाद कर्मचारी एडवांस निकालने के लिए पात्र हो जाता है।
अपने पीएफ खाते से अधिकतम कितना एडवांस निकाला जा सकता है?
कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान तथा उस पर मिले ब्याज को मिलाकर कुल जमा राशि का अधिकतम 75 फीसदी हिस्सा एडवांस के रूप में निकाला जा सकता है।
क्या बीमारी के इलाज के लिए निकासी की कोई सीमा तय की गई है?
नहीं, बीमारी की स्थिति में खुद या परिवार के इलाज के लिए एडवांस लेने की संख्या की कोई सीमा नहीं है।
शिक्षा और विवाह के लिए कितनी बार एडवांस मिल सकता है?
शिक्षा के लिए सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 10 बार और विवाह के लिए अधिकतम 5 बार एडवांस निकाला जा सकता है।
आवास से जुड़े कार्यों के लिए निकासी के क्या नियम हैं?
घर खरीदने, बनाने या नवीनीकरण के लिए इस कैटेगरी में अधिकतम 5 बार निकासी की अनुमति मिलती है।
पीएफ एडवांस के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
आवेदन ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है जिसके लिए बैंक, पैन और आधार की केवाईसी होना जरूरी है।
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