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ग्रीन पटाखों में बैरियम के इस्तेमाल पर केंद्र के दो बोर्ड भिड़े, अब सुप्रीम कोर्ट करेगा अंतिम फैसलाबिहार
27 जुल॰ 2026, 12:43 pm (21 दिन पहले)· 0

ग्रीन पटाखों में बैरियम के इस्तेमाल पर केंद्र के दो बोर्ड भिड़े, अब सुप्रीम कोर्ट करेगा अंतिम फैसला

ग्रीन पटाखों में बैरियम नाइट्रेट के इस्तेमाल को लेकर सीपीसीबी और नीरी के बीच विवाद गहरा गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने इस मामले पर फैसला अब सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया है।

दिवाली से ठीक पहले कम प्रदूषण फैलाने वाले ग्रीन पटाखों के व्यावसायिक उत्पादन को लेकर दो प्रमुख सरकारी संस्थान आमने-सामने आ गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-नीरी) के बीच ग्रीन पटाखों में बैरियम नाइट्रेट के इस्तेमाल पर गंभीर मतभेद पैदा हो गए हैं। इस विवाद के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने खुद कोई अंतिम फैसला लेने के बजाय पूरे मामले की गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दी है। अब सर्वोच्च अदालत तय करेगी कि देश में बैरियम युक्त ग्रीन पटाखों का निर्माण और बिक्री जारी रहेगी या इस पर पूर्ण पाबंदी लगेगी।

सीपीसीबी और सीएसआईआर-नीरी के बीच क्यों छिड़ा विवाद

ग्रीन पटाखों को पारंपरिक आतिशबाजी के सुरक्षित विकल्प के रूप में विकसित किया गया था। केंद्र सरकार ने सीएसआईआर-नीरी को ऐसे पटाखे तैयार करने का जिम्मा सौंपा था, जो हवा में 50 प्रतिशत से अधिक प्रदूषण को कम कर सकें। नीरी ने अपनी शोध रिपोर्ट में दावा किया कि उसके नए फॉर्मूलेशन से वायु प्रदूषण में 40 से 60 प्रतिशत तक की गिरावट आती है। इसमें PM10 और PM2.5 के हानिकारक कणों के उत्सर्जन को 45 से 60 प्रतिशत तक घटाने का दावा शामिल था। नीरी ने फूलदान, स्पार्कलर, चक्कर, पेंसिल, ट्विंकलिंग स्टार और उनके हाइब्रिड जैसे प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पटाखों के व्यावसायिक निर्माण की सिफारिश की थी। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत द्वारा प्रतिबंधित लड़ी या जॉइन्ड क्रैकर्स के निर्माण को भी इस आधार पर मंजूरी देने की बात कही गई कि उनसे कण उत्सर्जन में करीब 30 प्रतिशत और ठोस कचरे में 32 प्रतिशत तक की कमी देखी गई है।

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उद्योग का रुख और पीईएसओ का अनापत्ति प्रमाण पत्र

नीरी के इस वैज्ञानिक फॉर्मूलेशन के आधार पर तमिलनाडु फायरवर्क्स एंड अमोरसेज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (टैनफामा) ने पटाखों में बैरियम साल्ट और बैरियम नाइट्रेट की मात्रा को कम करके अन्य ऑक्सीडाइजर के साथ नए उत्पाद तैयार किए। इसके बाद पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (पीईएसओ) ने इन नए फॉर्मूलेशन को अपनी सहमति देते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इस मंजूरी के चलते पिछले कुछ वर्षों में ये ग्रीन पटाखे बाजार में धड़ल्ले से बिकने लगे और लोगों ने त्योहारों पर इनका इस्तेमाल भी किया। हालांकि, अब सीपीसीबी के कड़े रुख ने उद्योग और आम लोगों दोनों के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश के उल्लंघन का तर्क

सीपीसीबी ने इस पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए बैरियम नाइट्रेट के इस्तेमाल पर कड़ा ऐतराज जताया है। बोर्ड का स्पष्ट कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2018 को जारी अपने ऐतिहासिक आदेश में पटाखों में बैरियम साल्ट के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। ऐसे में किसी भी फॉर्मूलेशन में बैरियम यौगिक की मात्रा भले ही कम कर दी गई हो, लेकिन उसका उपयोग जारी रखना अदालत के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अलावा सीपीसीबी का यह भी मानना है कि नीरी ने अपने परीक्षणों में PM10 और PM2.5 के उत्सर्जन में कमी का जो दावा किया है, उसकी तुलना पूरी तरह से बैरियम-रहित पटाखों या अन्य बेहतर कम-उत्सर्जन वाले पटाखों से नहीं की गई है। इस वजह से ग्रीन पटाखों से प्रदूषण कम होने का नीरी का दावा अधूरा और अनिर्णायक साबित होता है।

पर्यावरण मंत्रालय ने दाखिल किया हलफनामा

दोनों स्वायत्त संस्थाओं के विपरीत और विरोधाभासी रुख को देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने खुद फैसला सुनाने से पीछे हटने का रास्ता चुना है। मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत हलफनामा दायर करके पूरी स्थिति स्पष्ट की है। मंत्रालय ने अदालत से अनुरोध किया है कि ग्रीन पटाखों के व्यावसायिक उत्पादन और उनकी बिक्री की इजाजत पर अंतिम निर्णय सर्वोच्च अदालत ही करे। इस हलफनामे के बाद अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिक गई हैं, जिससे तय होगा कि आगामी दिवाली पर देशवासी ग्रीन पटाखे चला सकेंगे या नहीं।

सवाल-जवाब

सीपीसीबी और सीएसआईआर-नीरी के बीच विवाद की मुख्य वजह क्या है?
मुख्य विवाद ग्रीन पटाखों में बैरियम नाइट्रेट के इस्तेमाल को लेकर है, जिसे सीपीसीबी हानिकारक प्रदूषण फैलाने वाला तत्व मानता है जबकि नीरी ने इसके सीमित उपयोग को मंजूरी दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने बैरियम साल्ट पर कब प्रतिबंध लगाया था?
सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2018 को जारी अपने आदेश में पटाखों में बैरियम साल्ट के इस्तेमाल पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाया था।
सीएसआईआर-नीरी ने ग्रीन पटाखों को लेकर क्या दावा किया था?
नीरी ने दावा किया था कि नए फॉर्मूलेशन से वायु प्रदूषण में 40 से 60 प्रतिशत और PM10 व PM2.5 के उत्सर्जन में 45 से 60 प्रतिशत तक की कमी आती है।
सीपीसीबी ने नीरी की रिपोर्ट पर क्या आपत्ति उठाई है?
सीपीसीबी का कहना है कि नीरी ने उत्सर्जन में कमी की तुलना बैरियम-रहित ग्रीन पटाखों से नहीं की, जिससे उनका दावा अधूरा और अनिर्णायक रह जाता है।
इस मामले में पर्यावरण मंत्रालय का क्या रुख है?
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर व्यावसायिक उत्पादन पर अंतिम निर्णय अदालत पर ही छोड़ दिया है।
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