डॉ. अर्चना गुप्ता की मौत से जुड़े मामले में सजा पा चुके बिहार के साहेबगंज से भाजपा के पूर्व विधायक राजू कुमार सिंह ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और उन्हें दो दिनों के भीतर 25 लाख रुपए का मुआवज़ा जमा करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को तय की गई है।
2018 की हर्ष फायरिंग से जुड़ा है पूरा मामला
यह पूरा विवाद 2018 में दिल्ली में हुई एक हर्ष फायरिंग की घटना से जुड़ा है। उस फायरिंग में डॉ. अर्चना गुप्ता की जान चली गई थी। इसी मामले की सुनवाई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही थी, जहां राजू सिंह पर गैर-इरादतन हत्या का आरोप तय हुआ था।
ट्रायल कोर्ट में मिली थी चार साल की सजा
राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजू सिंह को इस मामले में दोषी करार देते हुए गैर-इरादतन हत्या में 4 साल कैद की सजा सुनाई थी। सजा तय होने से पहले राजू सिंह ने अदालत में प्रोबेशन की मांग भी रखी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे स्वीकार नहीं किया। इस सजा के बाद भाजपा विधायक रहे राजू सिंह की विधानसभा सदस्यता पर भी सवाल खड़े हो गए थे, जिसके बाद अब उन्हें पूर्व विधायक के तौर पर संबोधित किया जा रहा है।
हाई कोर्ट में सजा पर रोक की मांग
ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे राजू सिंह ने अपनी याचिका में सजा को निलंबित करने और दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है। हाई कोर्ट ने फिलहाल दिल्ली पुलिस से जवाब मांगते हुए मुआवज़े की रकम जमा करने का आदेश दिया है। अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी, जिसमें आगे का रुख तय होगा।

















