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दिल्ली कोर्ट से यूट्यूबर अजीत भारती को झटका, एससी/एसटी एक्ट मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिजअपराध
7 सित॰ 2026, 5:10 pm (1 घंटे पहले)· 3

दिल्ली कोर्ट से यूट्यूबर अजीत भारती को झटका, एससी/एसटी एक्ट मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोशल मीडिया वीडियो से जुड़े मामले में यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका नामंजूर कर दी है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।

यूट्यूबर अजीत भारती को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा कानूनी झटका लगा है। अदालत ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी एससी/एसटी एक्ट से जुड़े एक विवादित मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने सोमवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया और राहत देने से इनकार कर दिया।

कहाँ और कब दर्ज हुई थी एफआईआर

अजीत भारती के खिलाफ दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में 23 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने उनके खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों के अलावा आईटी एक्ट की धारा 67 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(c) तथा 351(3) के तहत मामला पंजीबद्ध किया था। यह शिकायत आजाद समाज पार्टी कांशीराम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बालकराम बौद्ध की ओर से कराई गई थी।

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क्या था वीडियो का विवाद

यह पूरा विवाद अजीत भारती के सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो से शुरू हुआ था। इस वीडियो का शीर्षक 'एसबी79: रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नौटंकी एंड मोर | साप्ताहिक बकैती' रखा गया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि इस वीडियो में जातिसूचक, अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद और डॉ. भीमराव आंबेडकर को लेकर अनुचित टिप्पणियां करने, महिलाओं के संबंध में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने और धमकियां देने के भी गंभीर आरोप लगाए गए थे।

बचाव पक्ष की ओर से क्या दी गईं दलीलें

अजीत भारती की पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता जय अनंत देहाद्राई अदालत में पेश हुए। बचाव पक्ष ने अदालत के सामने तर्क दिया कि इस मामले के तथ्यों का अध्ययन करने पर एससी/एसटी एक्ट के तहत कोई भी संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। वकीलों ने यह भी बिंदु उठाया कि पुलिस ने अभी तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के अंतर्गत कोई नोटिस जारी नहीं किया था।

बहन को लेकर दिए गए उकसावे का तर्क

अजीत भारती के वकीलों ने अदालत को बताया कि उनकी टिप्पणियां किसी विशेष जाति या समुदाय के विरुद्ध नहीं थीं। उनका पक्ष था कि यह प्रतिक्रिया एक अन्य व्यक्ति द्वारा उनकी विवाहित बहन को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद आई थी। बचाव पक्ष के मुताबिक, वह बयान उनके लिए एक गंभीर उकसावे की स्थिति थी, जिसके जवाब में यह वीडियो बनाया गया था। वकीलों ने जोर देकर कहा कि भारती ने किसी भी समुदाय को अपशब्द नहीं कहे और उनकी बात केवल एक व्यक्ति तक सीमित थी।

डॉ. आंबेडकर को लेकर वकीलों का स्पष्टीकरण

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने डॉ. भीमराव आंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपों को भी पूरी तरह खारिज कर दिया। वकीलों का कहना था कि अजीत भारती ने बाबा साहेब के प्रति हमेशा आदर व्यक्त किया है। उनके बयानों का असली मकसद उनके कुछ अनुयायियों द्वारा की जाने वाली कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों पर सवाल खड़े करना था, न कि उनका अनादर करना।

पुलिस का रुख और अदालत का फैसला

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि केवल एफआईआर दर्ज होने मात्र से यह तय नहीं हो जाता कि आरोपी की गिरफ्तारी अनिवार्य होगी। पुलिस का कहना था कि इतनी भर बात से गिरफ्तारी की आशंका को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। हालांकि, तमाम दलीलों और पक्षों को सुनने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने अजीत भारती की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी। अदालत के विस्तृत आदेश के सामने आने के बाद ही यह पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा कि किन कानूनी बिंदुओं और आधारों पर कोर्ट ने जमानत देने से मना किया है।

सवाल-जवाब

अजीत भारती के खिलाफ मामला कहाँ दर्ज किया गया था?
अजीत भारती के खिलाफ दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी।
यह मामला किस अदालत में सुना गया?
यह मामला दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुना गया जहाँ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाया।
शिकायत किसने दर्ज कराई थी?
शिकायत आजाद समाज पार्टी कांशीराम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बालकराम बौद्ध द्वारा दर्ज कराई गई थी।
अजीत भारती के वकील कौन थे?
अजीत भारती की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जय अनंत देहाद्राई अदालत में पेश हुए थे।
अदालत ने क्या फैसला सुनाया?
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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