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गुजरात की अदालत ने गोहत्या मामले में तीन दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजागुजरात
29 अक्तू॰ 2026, 5:24 am (1 घंटे पहले)· 3

गुजरात की अदालत ने गोहत्या मामले में तीन दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

कलोल की सत्र अदालत ने गोहत्या से जुड़े एक मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास और तीन-तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में पुलिस ने 277 किलोग्राम गोमांस जब्त किया था और जज ने फैसले के दौरान वेदों का हवाला दिया।

कलोल की सत्र अदालत ने गोहत्या से जुड़े एक गंभीर मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी है। इस कानूनी कार्रवाई के दौरान अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 3 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस अधिकारियों ने मौके से कुल 277 किलोग्राम गोमांस जब्त किया था, जिसे बाजार में बेचने की तैयारी चल रही थी। मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी.आर. राजपूत ने गो-संरक्षण के सांस्कृतिक महत्व को समाज के सामने रखते हुए अपने फैसले में प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और वेदों का विशेष रूप से हवाला दिया। जिन लोगों को इस मामले में सजा सुनाई गई है, उनमें जुहापुरा निवासी वसीम कुरैशी, बेहरामपुरा निवासी महमद रफीक कुरैशी और फतेहवाड़ी निवासी असफाक बहेलिम शामिल हैं। इन सभी को गुजरात पशु संरक्षण संशोधन अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया गया है।

बरामदगी और पुलिस कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया

अतिरिक्त लोक अभियोजक जिग्नेश जोशी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस ने कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया था। घटना 22 अगस्त 2024 की है, जब पुलिस बल ने जामला गांव में लालाभाई सेनमा के मकान पर एक गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा था। इसी छापेमारी के दौरान पुलिस ने इन तीन प्रमुख दोषियों के कब्जे से 277 किलोग्राम गोमांस बरामद किया, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 55,000 रुपये आंकी गई थी। इसके अलावा, पुलिस ने गोहत्या में सीधे तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले हत्यारूपी उपकरणों और इस अवैध मांस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक वाहन को भी अपने कब्जे में ले लिया था। पुलिस की विस्तृत जांच में यह बात सामने निकलकर आई कि ये सभी आरोपी इस भारी मात्रा में पकड़े गए गोमांस को गुलाम मोइन कुरैशी नामक व्यक्ति को बेचने की योजना बना रहे थे। लंबी न्यायिक प्रक्रिया और मुकदमे की सुनवाई के बाद, अदालत ने कुल छह आरोपियों में से इन तीन को दोषी माना और बाकी पर फैसला सुरक्षित रखते हुए मुख्य दोषियों को सजा सुनाई।

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अदालत की टिप्पणियां और वेदों का संदर्भ

जब अदालत सजा का यह बड़ा ऐलान कर रही थी, तब न्यायाधीश ने वेदों और प्राचीन ग्रंथों का विस्तार से जिक्र किया। अदालत ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट शब्दों में कहा कि गाय को पूरे ब्रह्मांड की माता का दर्जा प्राप्त है और यह प्राणी मानव जीवन तथा संपूर्ण समाज के लिए अत्यधिक उपयोगी है। गायों की रक्षा करना केवल एक नियम नहीं बल्कि व्यक्ति के धर्म और करुणा की भावना से जुड़ा हुआ बेहद पवित्र कार्य है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी रेखांकित किया कि देश में जहां कहीं भी गोहत्या जैसी घटनाएं होती हैं, वहां बिना किसी देरी के सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि अदालत के समक्ष पेश किए गए पुख्ता सबूतों से आरोपी का जुर्म साबित हो जाता है, तो उसे उसके अपराध के अनुसार उचित सजा मिलना अनिवार्य है। अपने इस ऐतिहासिक फैसले में अदालत ने आगे यह भी कहा कि लोग गायों के गहरे सांस्कृतिक महत्व से भली-भांति परिचित हैं, इसके बावजूद इन आरोपियों ने एक गाय की निर्मम हत्या की और उसके मांस को व्यावसायिक लाभ के लिए बेचने की कोशिश की। न्यायाधीश ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ऐसे मामलों में निर्धारित कड़ी सजा नहीं दी जाती है, तो इससे आने वाले समय में गोवंश के अस्तित्व पर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। फिलहाल इस मामले में तीन मुख्य दोषियों को उनकी सजा सुना दी गई है और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

सवाल-जवाब

कलोल अदालत ने मामले में कितने लोगों को सजा सुनाई है?
कलोल की सत्र अदालत ने इस मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दोषियों पर कितने का जुर्माना लगाया गया है?
अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
कितनी मात्रा में गोमांस जब्त किया गया था?
पुलिस ने छापेमारी के दौरान कुल 277 किलोग्राम गोमांस जब्त किया था।
यह छापेमारी कब और कहां की गई थी?
यह छापेमारी 22 अगस्त 2024 को जामला गांव में लालाभाई सेनमा के घर पर की गई थी।
मामले में सुनवाई करने वाले जज का क्या नाम है?
इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी.आर. राजपूत ने की।
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टिप्पणियाँ 5

Arjun Mehta@arjun-mehta·36 मिनट पहले

सजा पर कोई सवाल नहीं, कानून अपना काम किया। पर अदालत का फैसले में वेदों का हवाला देना थोड़ा अटपटा लगा — न्यायिक आदेश धर्मग्रंथों पर नहीं, कानून की धाराओं पर टिके होने चाहिए।

Ayesha Siddiqui@ayesha-siddiqui·35 मिनट पहले

Arjun, आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ — पर मेरे मन में एक सवाल है: बाकी तीन आरोपियों पर फ़ैसला अभी सुरक्षित है, तो उनके ख़िलाफ़ सबूत अलग थे या कुछ और वजह है?

Ravikash Gupta@ravikash·43 मिनट पहले

आजीवन कारावास की सजा तो ठीक है, पर फैसले में वेदों का हवाला — यह न्यायिक भाषा कम, उपदेश ज़्यादा लगता है।

Rohan Verma@rohan-verma·1 घंटे पहले

कलोल के आसपास कवरेज के दौरान मैंने देखा है कि गो-तस्करी के मामले अक्सर दबा दिए जाते थे — इस फ़ैसले के बाद शायद ज़मीनी तस्वीर बदले।

Karan Malhotra@karan-malhotra·1 घंटे पहले

रोहन भाई, सही कह रहे हो — पर एक फ़ैसले से ज़मीन नहीं बदलती। देखना होगा कि बाकी तीन आरोपियों पर क्या आता है।

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