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अब मुंबई में पांच से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक, 6 अगस्त तक चलेगा प्रतिबंधमहाराष्ट्र
17 घंटे पहले· 2

अब मुंबई में पांच से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक, 6 अगस्त तक चलेगा प्रतिबंध

मुंबई पुलिस ने 23 जुलाई से 6 अगस्त तक शहर में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं, जिसके तहत पांच या इससे ज्यादा लोगों के जुटने, धरना-प्रदर्शन और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।

मुंबई में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है। शहर में 23 जुलाई से 6 अगस्त तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए हैं, जिसके तहत पांच या इससे ज्यादा लोगों के एक जगह जुटने पर रोक रहेगी। इस दौरान धरना, प्रदर्शन, मोर्चा और जुलूस निकालने की भी इजाजत नहीं होगी, साथ ही लाउडस्पीकर बजाने पर भी पाबंदी रहेगी।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह कदम पूरी तरह एहतियाती है। शहर में कानून-व्यवस्था बिगड़ने का कोई खतरा न रहे, इसके लिए यह पाबंदी लगाई गई है। गौर करने वाली बात यह है कि मुंबई पुलिस की तरफ से इस तरह की पाबंदी कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह लंबे समय से चली आ रही है। समय-समय पर पुलिस इसकी समीक्षा करती है और जरूरत के हिसाब से इसकी अवधि आगे बढ़ा देती है।

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पांच लोगों के जुटने पर भी होगी सख्ती

नए आदेश के दायरे में शहर के सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना शामिल है। इसके अलावा किसी भी तरह के धरने, प्रदर्शन, मोर्चे या जुलूस पर पूरी तरह रोक रहेगी। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी इस अवधि में मनाही रहेगी। यह पाबंदी 23 जुलाई से शुरू होकर 6 अगस्त तक लगातार लागू रहेगी।

इन मामलों को मिली है छूट

  • शादी-ब्याह और इससे जुड़े दूसरे रस्मो-रिवाज वाले कार्यक्रमों को इस पाबंदी से बाहर रखा गया है।
  • अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जुटना और शव को श्मशान या कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए निकलने वाले जुलूस पर भी रोक नहीं होगी।
  • कंपनियों, क्लबों, सहकारी सोसायटियों और दूसरे संगठनों की वे बैठकें जो कानूनी तौर पर करना जरूरी हैं, उन्हें छूट दी गई है।
  • क्लबों, सहकारी सोसायटियों और अन्य संगठनों के रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ी आम बैठकें और लोगों का जुटना भी इस दायरे में नहीं आएगा।
  • फिल्में, नाटक या दूसरे परफॉर्मेंस देखने के लिए सिनेमाघरों, थिएटरों या मनोरंजन की किसी भी सार्वजनिक जगह पर होने वाली भीड़ पर रोक नहीं रहेगी।
  • सरकारी कामकाज के सिलसिले में अदालतों और सरकारी या स्थानीय निकायों के दफ्तरों में लोगों के जुटने पर भी छूट रहेगी।
  • पढ़ाई-लिखाई से जुड़े कामों के लिए स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थानों में लोगों का जमा होना भी प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएगा।
  • आम कारोबार और रोजमर्रा के कामकाज के लिए फैक्ट्रियों, दुकानों और दूसरे संस्थानों में लोगों के जुटने को भी इजाजत रहेगी।
  • इसके अलावा बृहन्मुंबई के जोनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और उनके अधीन काम करने वाले अफसरों की मंजूरी से होने वाली दूसरी सभाओं और जुलूसों को भी छूट दी जाएगी।

मानखुर्द में बेस्ट बस हादसा, एक की मौत

इसी बीच मुंबई से एक और बड़ी खबर सामने आई है। शहर के मानखुर्द इलाके में सोमवार सुबह एक बेस्ट बस सायन-पनवेल हाईवे पर सड़क किनारे बने डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में 62 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए। नगर निगम के अधिकारियों ने इस हादसे की पुष्टि की है। हादसे के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, हालांकि उस व्यक्ति की जान नहीं बच सकी।

सवाल-जवाब

मुंबई में प्रतिबंधात्मक आदेश कब से कब तक लागू रहेगा?
यह आदेश 23 जुलाई से 6 अगस्त तक लागू रहेगा।
इस आदेश के तहत क्या-क्या प्रतिबंधित किया गया है?
पांच या इससे ज्यादा लोगों का जुटना, धरना, प्रदर्शन, मोर्चा, जुलूस और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल प्रतिबंधित किया गया है।
यह आदेश किसने और क्यों जारी किया?
मुंबई पुलिस ने शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन यह आदेश जारी किया है।
क्या शादी जैसे कार्यक्रमों पर भी रोक रहेगी?
नहीं, शादी-ब्याह और उससे जुड़े कार्यक्रमों को इस पाबंदी से छूट दी गई है।
क्या यह पाबंदी मुंबई में पहली बार लगाई गई है?
नहीं, मुंबई पुलिस लंबे समय से यह पाबंदी लागू रखती है और समय-समय पर इसकी समीक्षा कर इसे बढ़ाती रहती है।
मानखुर्द हादसे में कितने लोगों की मौत हुई और कितने घायल हुए?
इस हादसे में 62 साल के एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए।
मानखुर्द में बेस्ट बस हादसा कैसे हुआ?
सोमवार सुबह सायन-पनवेल हाईवे पर एक बेस्ट बस सड़क किनारे बने डिवाइडर से जा टकराई।
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