मुंबई में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है। शहर में 23 जुलाई से 6 अगस्त तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए हैं, जिसके तहत पांच या इससे ज्यादा लोगों के एक जगह जुटने पर रोक रहेगी। इस दौरान धरना, प्रदर्शन, मोर्चा और जुलूस निकालने की भी इजाजत नहीं होगी, साथ ही लाउडस्पीकर बजाने पर भी पाबंदी रहेगी।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह कदम पूरी तरह एहतियाती है। शहर में कानून-व्यवस्था बिगड़ने का कोई खतरा न रहे, इसके लिए यह पाबंदी लगाई गई है। गौर करने वाली बात यह है कि मुंबई पुलिस की तरफ से इस तरह की पाबंदी कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह लंबे समय से चली आ रही है। समय-समय पर पुलिस इसकी समीक्षा करती है और जरूरत के हिसाब से इसकी अवधि आगे बढ़ा देती है।
पांच लोगों के जुटने पर भी होगी सख्ती
नए आदेश के दायरे में शहर के सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना शामिल है। इसके अलावा किसी भी तरह के धरने, प्रदर्शन, मोर्चे या जुलूस पर पूरी तरह रोक रहेगी। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी इस अवधि में मनाही रहेगी। यह पाबंदी 23 जुलाई से शुरू होकर 6 अगस्त तक लगातार लागू रहेगी।
इन मामलों को मिली है छूट
- शादी-ब्याह और इससे जुड़े दूसरे रस्मो-रिवाज वाले कार्यक्रमों को इस पाबंदी से बाहर रखा गया है।
- अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जुटना और शव को श्मशान या कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए निकलने वाले जुलूस पर भी रोक नहीं होगी।
- कंपनियों, क्लबों, सहकारी सोसायटियों और दूसरे संगठनों की वे बैठकें जो कानूनी तौर पर करना जरूरी हैं, उन्हें छूट दी गई है।
- क्लबों, सहकारी सोसायटियों और अन्य संगठनों के रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ी आम बैठकें और लोगों का जुटना भी इस दायरे में नहीं आएगा।
- फिल्में, नाटक या दूसरे परफॉर्मेंस देखने के लिए सिनेमाघरों, थिएटरों या मनोरंजन की किसी भी सार्वजनिक जगह पर होने वाली भीड़ पर रोक नहीं रहेगी।
- सरकारी कामकाज के सिलसिले में अदालतों और सरकारी या स्थानीय निकायों के दफ्तरों में लोगों के जुटने पर भी छूट रहेगी।
- पढ़ाई-लिखाई से जुड़े कामों के लिए स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थानों में लोगों का जमा होना भी प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएगा।
- आम कारोबार और रोजमर्रा के कामकाज के लिए फैक्ट्रियों, दुकानों और दूसरे संस्थानों में लोगों के जुटने को भी इजाजत रहेगी।
- इसके अलावा बृहन्मुंबई के जोनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और उनके अधीन काम करने वाले अफसरों की मंजूरी से होने वाली दूसरी सभाओं और जुलूसों को भी छूट दी जाएगी।
मानखुर्द में बेस्ट बस हादसा, एक की मौत
इसी बीच मुंबई से एक और बड़ी खबर सामने आई है। शहर के मानखुर्द इलाके में सोमवार सुबह एक बेस्ट बस सायन-पनवेल हाईवे पर सड़क किनारे बने डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में 62 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए। नगर निगम के अधिकारियों ने इस हादसे की पुष्टि की है। हादसे के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, हालांकि उस व्यक्ति की जान नहीं बच सकी।




















