पंजाब की लॉटरी विभाग ने 5 सितंबर, 2026 को अपनी बहुचर्चित डियर 200 मंथली लॉटरी का ड्रॉ निकाला, जिसमें एक टिकट धारक को डेढ़ करोड़ रुपये का सबसे बड़ा इनाम मिला। यह ड्रॉ लुधियाना के कैंप ऑफिस से शाम 6 बजे शुरू हुआ और पूरे नतीजे जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।
200 रुपये के टिकट पर डेढ़ करोड़ का बंपर इनाम
डियर 200 मंथली लॉटरी पंजाब की रोज़मर्रा की छोटी लॉटरी जैसी नहीं है। इस लॉटरी का हर टिकट 200 रुपये में बेचा गया, लेकिन इसका इनाम राज्य की आम लॉटरी योजनाओं से कहीं ज्यादा बड़ा रखा गया है, जिसमें टॉप प्राइज डेढ़ करोड़ रुपये तक जाता है। टिकट की कीमत और मिलने वाले इनाम के बीच का यही बड़ा फासला है, जिसकी वजह से यह मासिक ड्रॉ पंजाब की सबसे ज्यादा चर्चित लॉटरी में गिना जाता है, और यही वजह है कि हर बार कैंप ऑफिस में होने वाले इस ड्रॉ पर लोगों की नजर टिकी रहती है।
शनिवार की नियमित लॉटरी डियर 50 जैकाल भी घोषित
इस बड़े ड्रॉ के साथ ही पंजाब ने उसी दिन अपनी नियमित शनिवार लॉटरी, डियर 50 जैकाल, के नतीजे भी घोषित किए। डियर 200 मंथली ड्रॉ के उलट, यह राज्य की उन नियमित साप्ताहिक लॉटरी में से एक है जो हर शनिवार निकाली जाती है, यानी 5 सितंबर, 2026 को टिकट धारकों के पास जांचने के लिए नतीजों का एक और सेट रहा।
इनाम की रकम तय करेगी टिकट कहां जमा होगा
पंजाब की लॉटरी नियमों में इनाम की रकम के हिसाब से दावा करने की प्रक्रिया को तीन अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है, और जीतने वालों को पैसा लेने से पहले यह जानना जरूरी है कि उन पर कौन सा नियम लागू होता है। अगर इनाम की रकम 10,000 रुपये से कम है, तो टिकट को पंजाब में किसी भी अधिकृत रिटेलर या लॉटरी की दुकान पर भुनाया जा सकता है, इसके लिए किसी सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। जिन विजेताओं का इनाम 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये के बीच है, उन्हें अपनी टिकट सीधे पंजाब स्टेट लॉटरी ऑफिस में जमा करानी होगी, ना कि किसी नजदीकी दुकान पर। वहीं 1 लाख रुपये से ज्यादा का इनाम जीतने वालों के लिए यह प्रक्रिया एक कदम और आगे बढ़ जाती है, और उन्हें अपनी टिकट पंजाब सरकार के लॉटरी निदेशालय में जमा करानी होती है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम के दावे राज्य के सबसे बड़े लॉटरी दफ्तर से ही निपटाए जाते हैं।
टिकट के साथ जमा करने होंगे ये जरूरी दस्तावेज
विजेता चाहे किसी भी श्रेणी में आता हो, सिर्फ टिकट दिखाना ही काफी नहीं है। लॉटरी टिकट के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा कराने होते हैं
- असली विजेता टिकट, जिस पर पीछे की तरफ हस्ताक्षर होने चाहिए।
- आधार कार्ड या किसी अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र की फोटोकॉपी।
- बैंक खाते की जानकारी, जो पासबुक की कॉपी या कैंसिल चेक के रूप में दी जा सकती है।
ये दस्तावेज इसलिए मांगे जाते हैं ताकि लॉटरी अधिकारी दावा करने वाले व्यक्ति की पहचान और उस बैंक खाते, जिसमें आखिर में इनाम की रकम ट्रांसफर होनी है, दोनों की पुष्टि कर सकें। यही वजह है कि अधूरे कागजात होने पर सही दावा भी अटक सकता है।
दावे के लिए सिर्फ 30 से 90 दिन का समय
विजेताओं के पास दावा करने के लिए असीमित समय नहीं होता। योजना के अपने नियमों के मुताबिक, हर टिकट जीत की तारीख से 30 से 90 दिन के भीतर जमा कराना जरूरी है। यानी 5 सितंबर, 2026 के इस ड्रॉ में डियर 200 मंथली या डियर 50 जैकाल की विजेता टिकट रखने वाले किसी भी व्यक्ति को टिकट अलग रखने के बजाय इसी तय समय सीमा के भीतर दावे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, क्योंकि योजना के नियम दावे की आखिरी तारीख को सीधे इनाम घोषित होने की तारीख से जोड़ते हैं।



















