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छात्र कार्यकर्ताओं पर पीस बॉन्ड थोपने की वैधता पर दिल्ली हाईकोर्ट में बहस, सत्ता परिवर्तन की मांग पर पुलिस और बचाव पक्ष में तकरारदिल्ली
23 अक्तू॰ 2026, 7:21 am (7 दिन पहले)· 1

छात्र कार्यकर्ताओं पर पीस बॉन्ड थोपने की वैधता पर दिल्ली हाईकोर्ट में बहस, सत्ता परिवर्तन की मांग पर पुलिस और बचाव पक्ष में तकरार

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नेहा बोरा को जारी दस हजार रुपये के पीस बॉन्ड नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अहम बहस हुई। अदालत ने नागरिक अधिकारों और कानून व्यवस्था के तर्कों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति प्रकट करने की सीमा और नागरिक स्वतंत्रता को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण कानूनी विवाद सामने आया है। यह पूरा मामला ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नेहा बोरा द्वारा दायर उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किए गए एक नोटिस को चुनौती दी है। पुलिस प्रशासन ने उन्हें शांति बनाए रखने के लिए दस हजार रुपये का मुचलका यानी पीस बॉन्ड भरने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के खिलाफ अदालत पहुंचे बचाव पक्ष ने दलील दी कि किसी भी स्वतंत्र और जीवंत लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर सत्ता परिवर्तन की मांग उठाना पूरी तरह से वैध और न्यायसंगत है।

संवैधानिक सीमाओं और विरोध के अधिकार पर तकरार

सुनवाई के दौरान छात्र नेता की कानूनी टीम ने संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए अपने मुवक्किल के बुनियादी अधिकारों का पुरजोर बचाव किया। बचाव पक्ष के वकील ने पीठ के सामने तर्क रखा कि मौजूदा सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त करना, नीतियों का विरोध करना अथवा लोकतांत्रिक तरीके से नए राजनीतिक नेतृत्व की अपेक्षा रखना देश के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। वकील ने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होना, सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित करना और इन कार्यक्रमों के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराना किसी भी दृष्टि से गैर कानूनी आचरण की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक कदमों के लिए किसी नागरिक को अपराधी की भांति मुचलका जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

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पुलिस की दलील और सार्वजनिक व्यवस्था की चिंता

छात्र पक्ष के इन तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा अदालत में उपस्थित हुए। सरकारी पक्ष ने अपनी दलील में इस बात पर जोर दिया कि एक स्थापित संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत शासन में बदलाव लाने का अधिकार केवल और केवल चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। पुलिस का कहना था कि सार्वजनिक स्थानों पर अव्यवस्था पैदा करके या प्रतिबंधों का उल्लंघन करके इस तरह की मांगें नहीं उठाई जा सकतीं। कानून लागू करने वाली एजेंसियों के अनुसार, मध्य दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में लागू निषेधाज्ञा का बार-बार उल्लंघन किए जाने की पृष्ठभूमि में ही यह एहतियाती नोटिस जारी किया गया था।

अदालत ने व्यक्त की चिंता और फैसला रखा सुरक्षित

दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसे मुचलकों के कारण किसी व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर लगने वाले कलंक यानी स्टिग्मा को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की। अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया कि बिना किसी ठोस आपराधिक कृत्य के महज एहतियातन कानूनी नोटिस जारी करना किसी भी नागरिक की छवि को प्रभावित कर सकता है। सभी संवैधानिक पहलुओं, नागरिक स्वतंत्रताओं और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े तर्कों की गहन समीक्षा के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसे जल्द ही सुनाए जाने की संभावना है।

सवाल-जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट में किस बात को लेकर याचिका दायर की गई है?
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस द्वारा दस हजार रुपये का पीस बॉन्ड भरने के लिए दिए गए नोटिस को चुनौती दी है।
बचाव पक्ष ने अदालत में क्या मुख्य दलील दी?
बचाव पक्ष ने कहा कि एक जीवंत लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन की मांग करना और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत वैध अधिकार है।
दिल्ली पुलिस की ओर से क्या तर्क रखे गए?
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने तर्क दिया कि सत्ता परिवर्तन केवल चुनाव के जरिए होना चाहिए और मध्य दिल्ली में निषेधाज्ञा के बार-बार उल्लंघन के चलते यह नोटिस जारी किया गया था।
अदालत ने इस मामले पर क्या रुख अपनाया?
अदालत ने बिना अपराध के पीस बॉन्ड से जुड़े सामाजिक कलंक पर चिंता व्यक्त की और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 5

Li Wei@li-wei·6 दिन पहले

विरोध करने के अधिकार पर इस तरह रोक लगाना सही नहीं है। जब तक कोई हिंसा न हो, तब तक असहमति को दबाने के लिए इस तरह के मुचलके का डर दिखाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

Arjun Mehta@arjun-mehta·6 दिन पहले

विरोध करने पर दस हज़ार का मुचलका मांगना सही नहीं है। अदालत ने भी सही सवाल उठाया है कि इससे युवाओं की छवि पर दाग लगता है।

Arshdeep Ahluwalia@arshdeep-ahluwalia·6 दिन पहले

अर्जुन, बात सिर्फ़ छवि की नहीं है। संवेदनशील इलाकों में नियमों का बार-बार टूटना भी तो देखना पड़ेगा। पुलिस पूरी तरह गलत नहीं है।

Karan Malhotra@karan-malhotra·6 दिन पहले

मुझे वो दिन अच्छे से याद है जब कॉलेज के दिनों में एक प्रदर्शन के बाद पुलिस ने हमें भी शांति भंग न करने का नोटिस थमा दिया था। दस हजार का वो मुचलका हमारी जेब पर भारी तो था ही, घरवालों को भी डरा देता था।

Rohan Verma@rohan-verma·6 दिन पहले

करन भाई, दस हजार रुपये का वो मुचलका वाकई बहुत ज्यादा होता है, खासकर तब जब जेब में पैसे न हों और घर पर मां-बाप को बताना पड़े।

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