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दिल्ली पुलिस ने नेहा बोरा को हिरासत से किया रिहा, तिरंगा मार्च के दौरान हुई थीं डिटेनभारत
17 अक्तू॰ 2026, 6:43 am (7 मिनट पहले)· 0

दिल्ली पुलिस ने नेहा बोरा को हिरासत से किया रिहा, तिरंगा मार्च के दौरान हुई थीं डिटेन

आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत से रिहा कर दिया है। उन्हें शुक्रवार शाम तिरंगा मार्च से पहले एहतियाती धाराओं के तहत डिटेन किया गया था, जबकि अभिजीत दीपके के खिलाफ एसईएम अदालत में कार्रवाई की जा रही है।

आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत से मुक्त कर दिया है। शनिवार सुबह की गई इस कार्रवाई के बाद उन्हें आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद छोड़ दिया गया। नेहा बोरा को शुक्रवार शाम को तिरंगा मार्च के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद से ही उनकी रिहाई को लेकर लगातार मांग उठ रही थी।

हिरासत और रिहाई की प्रक्रिया

दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत सभी कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नेहा बोरा को जाने की अनुमति दी गई। उन्हें बीते 16 अक्टूबर 2026 की शाम को एहतियाती धाराओं के अंतर्गत हिरासत में लिया गया था। इस मामले में राजनीतिक दलों और विपक्षी नेताओं की ओर से भी उनकी रिहाई की लगातार मांग की जा रही थी।

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अभिजीत दीपके के खिलाफ कानूनी कार्रवाई

इस पूरे घटनाक्रम में एक अन्य नाम अभिजीत दीपके का भी सामने आया है, जिनके खिलाफ पुलिस ने अलग से कानूनी कदम उठाया है। उनके ऊपर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद एसईएम अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां आगे की न्यायिक प्रक्रिया पूरी होगी।

सवाल-जवाब

नेहा बोरा को कब रिहा किया गया?
दिल्ली पुलिस ने नेहा बोरा को शनिवार की सुबह हिरासत से छोड़ दिया।
नेहा बोरा को कब डिटेन किया गया था?
उन्हें शुक्रवार शाम को तिरंगा मार्च के दौरान डिटेन किया गया था।
किस कानून के तहत नेहा बोरा को रिहा किया गया?
दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें रिहा किया गया।
अभिजीत दीपके के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?
अभिजीत दीपके के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 126/170 के तहत कार्रवाई की गई है और उन्हें एसईएम अदालत में पेश किया जाएगा।
नेहा बोरा किस संगठन से जुड़ी हैं?
वह आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
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