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दिशा सालियान मौत मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच, पिता की याचिका पर दर्ज होगी नई एफआईआरभारत
2 सित॰ 2026, 2:19 pm (47 मिनट पहले)· 2

दिशा सालियान मौत मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच, पिता की याचिका पर दर्ज होगी नई एफआईआर

दिशा सालियान की संदिग्ध मौत के लगभग 6 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को एफआईआर दर्ज कर घटना की नए सिरे से पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं।

दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में एक बड़ा कानूनी मोड़ आया है। घटना के लगभग 6 साल बीत जाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह फैसला दिशा के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। इस आदेश के तहत अब सीबीआई नए सिरे से प्राथमिक प्राथमिकी दर्ज करेगी और दिशा के पिता का आधिकारिक बयान दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाएगी। मुंबई के मलाड इलाके में 14वीं मंजिल से गिरकर हुई दिशा की मौत को लेकर परिवार शुरू से ही पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाता रहा है, जिसके बाद अब देश की प्रमुख जांच एजेंसी इस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से पड़ताल करेगी।

बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश और सीबीआई जांच का दायरा

बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, सीबीआई इस मामले में आधिकारिक तौर पर एफआईआर दर्ज करके अपनी तफ्तीश शुरू करेगी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच की कमान एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाएगी। इसके साथ ही, मुंबई पुलिस द्वारा पहले की गई जांच के सभी दस्तावेज, साक्ष्य और रिकॉर्ड सीबीआई के सुपुर्द किए जाएंगे ताकि एजेंसी शुरुआत से पूरी कड़ियों को जोड़ सके। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच केवल ठोस सबूतों पर आधारित होनी चाहिए और बिना किसी पुख्ता साक्ष्य के किसी को भी आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए।

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मामले में कानूनी पैरवी कर रहे एडवोकेट नीलेश ओझा ने बताया कि अदालत ने सीबीआई को पारदर्शी जांच करने का आदेश दिया है। अगर भविष्य में एजेंसी इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करती है, तो याचिकाकर्ता के पास इसके खिलाफ कोर्ट में विरोध याचिका दाखिल करने का पूरा कानूनी अधिकार सुरक्षित रहेगा। वहीं, पिछले 6 वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे दिशा के पिता सतीश सालियान ने अदालत के इस फैसले पर राहत व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटी को खो चुके हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि केंद्रीय एजेंसी अब निष्पक्ष और गहराई से मामले की सच्चाई सामने लाएगी।

8 जून 2020 की रात का घटनाक्रम और मलाड स्थित फ्लैट का मंजर

घटना की रात क्या हुआ था, इसे समझने के लिए 8 जून 2020 का घटनाक्रम बेहद अहम है। पुलिस रिकॉर्ड और शुरुआती बयानों के मुताबिक, 28 वर्षीया दिशा सालियान उस रात मुंबई के मलाड स्थित अपनी 14वीं मंजिल के फ्लैट पर मौजूद थीं। उस रात वहां एक पार्टी चल रही थी, जिसमें शराब का सेवन किया गया था। इस पार्टी में दिशा के साथ उनके मंगेतर और कुछ करीबी दोस्त भी शामिल थे। दोस्तों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, घटना की रात दिशा काफी मानसिक तनाव में थीं और उन्होंने अत्यधिक मात्रा में शराब पी रखी थी।

पार्टी के दौरान ही दिशा ने कथित तौर पर यह कहते हुए निराशा व्यक्त की थी कि अब कोई किसी की परवाह नहीं करता। इसके बाद वह मानसिक रूप से परेशान होकर खुद को एक कमरे में बंद कर लीं। कमरे के भीतर से नल चलने का पानी का शोर आ रहा था, जिससे बाहर मौजूद दोस्तों को लगा कि वह उल्टी कर रही हैं। हालांकि, जब काफी देर तक आवाज देने और दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो दोस्तों को अनहोनी की आशंका हुई। जब दोस्तों ने दरवाजा तोड़ा, तो पाया कि दिशा कमरे में नहीं थीं और वह बालकनी से नीचे गिर चुकी थीं। नीचे गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस की शुरुआती थ्योरी और परिवार की साजिश की आशंका

घटना के तुरंत बाद मुंबई पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी। बाद में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला करार दिया था। पुलिस की शुरुआती और विशेष जांच टीम यानी एसआईटी की जांच में यह दावा किया गया था कि घटना के पीछे कोई आपराधिक साजिश या यौन हमले के सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि, दिशा के पिता सतीश सालियान पुलिस के इन निष्कर्षों से कभी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पुलिस जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए थे।

सतीश सालियान का मानना था कि उनकी बेटी की मौत महज एक हादसा या सामान्य खुदकुशी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि पहले की पुलिस जांच में कई महत्वपूर्ण सवालों को नजरअंदाज किया गया और प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के उद्देश्य से मामले को दबाने का प्रयास किया गया। इसी संदेह और असंतोष के कारण उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था और स्वतंत्र जांच एजेंसी से पड़ताल की गुहार लगाई थी, जिसे अब अदालत ने स्वीकार कर लिया है।

सुशांत सिंह राजपूत की मौत और 6 दिन का अंतर

दिशा सालियान की मौत का मामला केवल एक सेलिब्रिटी मैनेजर की मौत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका संबंध बॉलीवुड के एक और बड़े घटनाक्रम से जुड़ गया। दिशा की मौत के महज 6 दिन बाद, 14 जून 2020 को बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपने मुंबई स्थित आवास में मृत पाए गए थे। दिशा कुछ समय पहले तक सुशांत सिंह राजपूत की सेलिब्रिटी मैनेजर के रूप में काम कर चुकी थीं।

इतने कम समय के अंतराल पर दो जुड़ी हुई हस्तियों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को भी शुरुआती जांच में आत्महत्या माना गया था, लेकिन उनका परिवार और बहनें आज भी मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते रहे हैं। दोनों घटनाओं के बीच के इस 6 दिनों के अंतर ने ही जनता और मीडिया में कई तरह की आशंकाओं को जन्म दिया। अब सीबीआई द्वारा दिशा सालियान मामले की नए सिरे से जांच शुरू किए जाने से इस 6 साल पुराने मामले के तमाम अनसुलझे पहलुओं से पर्दा उठने की उम्मीद जताई जा रही है।

सवाल-जवाब

दिशा सालियान की मौत कब और कहां हुई थी?
दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड स्थित एक इमारत की 14वीं मंजिल से नीचे गिरने के कारण हुई थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान मामले में क्या आदेश दिया है?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है और केंद्रीय एजेंसी को नई एफआईआर दर्ज कर जांच आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बीच कितना अंतर था?
दिशा सालियान की मौत के महज 6 दिन बाद 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में मृत पाए गए थे।
मुंबई पुलिस ने शुरुआती जांच में क्या निष्कर्ष निकाला था?
मुंबई पुलिस ने शुरुआत में इसे दुर्घटना (एडीआर) दर्ज किया था और बाद में अपनी जांच में इसे आत्महत्या का मामला बताया था।
दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने अदालत में क्या मांग की थी?
दिशा के पिता ने पुलिस जांच पर अविश्वास जताते हुए मामले की नए सिरे से एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई जांच कराने की मांग की थी।
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टिप्पणियाँ 2

Karan Malhotra@karan-malhotra·31 मिनट पहले

छह साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट का यह आदेश इस बात का प्रमाण है कि पीड़ित परिवार का कानूनी संघर्ष और मुंबई पुलिस की शुरुआती थ्योरी पर संदेह कितना गहरा था। अब चूंकि जांच सीबीआई को सौंपी गई है, तो चुनौती यह होगी कि क्या केंद्रीय एजेंसी छह साल पुराने डिजिटल साक्ष्यों, बयानों और फोरेंसिक रिकवरी के आधार पर किसी ठोस नतीजे तक पहुंच पाती है या मामला केवल कानूनी पेचीदों में उलझ कर रह जाता है।

Arjun Mehta@arjun-mehta·31 मिनट पहले

यह कानूनी मोड़ राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भी बेहद संवेदनशील है, क्योंकि इस प्रकरण के तार सुशांत सिंह राजपूत मामले से भी जुड़े रहे हैं। छह साल का लंबा अंतराल बीत जाने के बाद फोरेंसिक साक्ष्यों को दोबारा तलाशना और मौतों की इस पहेली को सुलझाना सीबीआई के लिए एक बड़ी फोरेंसिक और तकनीकी चुनौती होगी। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या केंद्रीय जांच एजेंसी इस बहुचर्चित मामले में कोई निर्णायक सबूत जुटा पाती है या यह जांच भी लंबी कानूनी प्रक्रियाओं का हिस्सा बनकर रह जाती है।

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