अमेरिकी चुनाव 2028: चुनावी नतीजों को नकारने वाले कई रिपब्लिकन नेता अटॉर्नी जनरल की दौड़ में शामिलफीफा अंडर-15 विश्व कप में अफगानिस्तान से हारा भारत, अब कजाकिस्तान से टक्करकक्षा में दांव-पेंच और लंबी उड़ान से चौकन्ना हुआ वॉशिंगटन, ड्रैगन के गुप्त स्पेसप्लेन की पहली स्पष्ट झलक आई सामनेआर्मेनिया की संसद में चुनावी वादे पर भिड़े नेता, लाइव प्रसारण के दौरान चले लात-घूंसे और फटे कपड़ेफर्जी हेल्थ कैंप के बहाने ग्रामीणों के आधार जुटाकर ई-सिम रैकेट चलाने वाले दो जालसाज मथुरा से पकड़े गएचीन के रहस्यमयी स्पेसप्लेन की तस्वीर ने खोली गुप्त अंतरिक्ष अभियानों की पोल, अमेरिकी रक्षा रिपोर्ट में बड़े खुलासेगुवाहाटी के ओडीआईएन एक्सपीरियंसेज ने जीता पूर्वी भारत के सर्वश्रेष्ठ नाइटक्लब का राष्ट्रीय खिताबभागलपुर के 12वीं के छात्र प्रिंस का पंचक सिलाट में अंतरराष्ट्रीय चयन, 33 देशों के मुकाबले में उतरेंगेउत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा की शहर पर्ची जारी, जानिए तारीखें और डाउनलोड प्रक्रियाऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में बैंक की चूक पर ग्राहकों को पूरा हर्जाना मिले: शीर्ष अदालत
म्यांमार ड्रोन मामले में अमेरिकी और 6 यूक्रेनी नागरिकों को कोर्ट से मिली वतन वापसी की अस्थायी छूटदिल्ली
25 सित॰ 2026, 7:33 am (35 दिन पहले)· 0

म्यांमार ड्रोन मामले में अमेरिकी और 6 यूक्रेनी नागरिकों को कोर्ट से मिली वतन वापसी की अस्थायी छूट

दिल्ली की विशेष अदालत ने छह महीने तक जेल में बंद रहने के बाद अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को कड़ी शर्तों के साथ 30 दिनों के लिए अपने देश जाने की इजाजत दी है।

म्यांमार से जुड़े संदिग्ध ड्रोन प्रशिक्षण विवाद में फंसे विदेशी नागरिकों को दिल्ली स्थित विशेष अदालत ने बड़ी कानूनी राहत प्रदान की है। छह महीने तक सलाखों के पीछे रहने के बाद अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक समेत यूक्रेन के छह नागरिकों को अपने परिवारों से मिलने के लिए एक महीने की अवधि तक स्वदेश लौटने की मंजूरी मिल चुकी है। अदालत का यह आदेश संबंधित मुसाफिरों द्वारा भारत से अपनी-अपनी उड़ानों में सवार होने के दिन से ठीक एक माह के लिए प्रभावी माना जाएगा।

संवैधानिक स्वतंत्रता और यात्रा दस्तावेजों की वापसी का फैसला

राउज एवेन्यू परिसर में कार्यरत विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की पीठ ने मामले की समीक्षा करते हुए स्पष्ट टिप्पणी की कि सीमाओं से परे यात्रा करने का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के दायरे का ही अभिन्न हिस्सा है। इसी आधार पर अदालत ने अभियुक्तों की याचिका को स्वीकार करते हुए उनके जब्त पासपोर्ट वापस सौंपने के निर्देश जारी किए। तिहाड़ जेल से रिहाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन सभी को अपने वतन रवाना होने का रास्ता साफ हुआ है, क्योंकि वे पहले ही वैधानिक डिफॉल्ट जमानत हासिल करने में सफल रहे थे।

ये भी पढ़ें

वापसी की सख्त मियाद और अनिवार्य रिपोर्टिंग की समयसीमा

अदालत द्वारा दी गई यह छूट पूर्णतया अस्थायी है और इसके साथ कई कड़े कानूनी बंधन जोड़े गए हैं। आदेश के प्रावधानों के मुताबिक, निर्धारित तीस दिनों की अवधि समाप्त होते ही सभी सातों व्यक्तियों को भारत की धरती पर लौटना अनिवार्य होगा। दिल्ली लौटने के बाद ठीक 72 घंटों की तय मोहलत के भीतर उन्हें न्यायिक पीठ के समक्ष अपनी वापसी की आधिकारिक सूचना दर्ज करानी होगी, ताकि कानूनी रिकॉर्ड अद्यतन रह सके।

जांच एजेंसी के समक्ष हाजिरी और संपर्क साधनों का ब्योरा

मामले की पड़ताल कर रही केंद्रीय एजेंसी जब भी इन विदेशी नागरिकों को पूछताछ या साक्ष्य जुटाने के लिए तलब करेगी, तब उन्हें अनिवार्य रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। यह उपस्थिति स्थिति की गंभीरता के अनुसार सशरीर अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है। इसके अलावा, आदेश पारित होने के 24 घंटों के भीतर प्रत्येक अभियुक्त को अपना मौजूदा ठिकाना, सक्रिय मोबाइल नंबर और ई-मेल पता जांच अधिकारियों को साझा करना होगा। यदि किसी के पास तुरंत चालू सिम कार्ड उपलब्ध न हो, तो वे परिवार के किसी सदस्य का संपर्क सूत्र दे सकते हैं, लेकिन अपने मुल्क पहुंचने के सात दिनों के भीतर उन्हें अपना निजी सक्रिय नंबर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।

अभियोजन पक्ष का रुख और जांच की मौजूदा स्थिति

अदालती सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से विशेष लोक अभियोजक राहुल त्यागी और अधिवक्ता अमित रोहिला उपस्थित हुए। उन्होंने पीठ को अवगत कराया कि पूरे प्रकरण में छानबीन का काम अभी बंद नहीं हुआ है और अनुसंधान लगातार जारी है। हालांकि, जांच टीम ने अदालत में यह भी स्वीकार किया कि वर्तमान चरण में इन सातों व्यक्तियों की भौतिक उपस्थिति तुरंत अपेक्षित नहीं है। एजेंसी के वकीलों ने सुझाव दिया कि आरोपियों से आवश्यक औपचारिक वचनपत्र और लिखित आश्वासन लेकर उन्हें जाने दिया जा सकता है, जिसके बाद कोर्ट ने आवेदन स्वीकार कर लिया।

इमिग्रेशन कानून के तहत वैनडाइक को मिली अतिरिक्त रियायत

अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक के पक्ष में अलग से पैरवी करते हुए अधिवक्ता रोहित दंडरियाल और रोहित गौर ने आव्रजन तथा विदेशी नागरिक कानून से जुड़े विशिष्ट आरोपों से राहत देने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। बचाव पक्ष के वकीलों ने 18 सितंबर को संपन्न हुए निपटारे की विधिक स्थिति सामने रखी, जिसके आधार पर अदालत ने उन आरोपों को समाप्त करने की अर्जी को भी स्वीकृति दे दी। विदेशी नागरिकों को अपने गृह देश जाने की अनुमति देने वाला यह व्यापक न्यायिक आदेश 24 सितंबर को जारी किया गया था।

सवाल-जवाब

कोर्ट ने किन विदेशी नागरिकों को स्वदेश जाने की अनुमति दी है?
अदालत ने अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक और यूक्रेन के छह नागरिकों को अपने-अपने देश जाने की इजाजत दी है।
यह यात्रा छूट कितने दिनों के लिए मान्य होगी?
यह अनुमति संबंधित उड़ान पर सवार होने की तारीख से एक महीने की अवधि तक प्रभावी रहेगी।
वापस लौटने के बाद आरोपियों को क्या करना होगा?
भारत लौटने के 72 घंटे के भीतर सभी सातों आरोपियों को अदालत को अपनी आमद की सूचना देनी होगी।
विदेश में रहने के दौरान जांच में शामिल होने के लिए क्या निर्देश हैं?
जब भी जांच एजेंसी बुलाएगी, उन्हें व्यक्तिगत तौर पर या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जांच में शामिल होना पड़ेगा।
यह फैसला किस अदालत और किस न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया?
यह फैसला दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश प्रशांत शर्मा द्वारा सुनाया गया।
मैथ्यू वैनडाइक को इमिग्रेशन कानून में क्या राहत मिली?
18 सितंबर को हुए समझौते के आधार पर कोर्ट ने वैनडाइक को इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट के कुछ आरोपों से मुक्त कर दिया।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 5

Rohan Gupta@rohan-gupta·34 दिन पहले

छह महीने बाद घर लौटने की राहत बड़ी है, पर 30 दिन में वापस लौटना भी तनाव से कम नहीं होगा।

Arjun Mehta@arjun-mehta·34 दिन पहले

छह महीने जेल में रहने के बाद इन्हें घर जाने की राहत तो मिल गई, पर क्या ये तय वक्त पर वापस लौटेंगे या मामला और खिंचेगा?

Carlos Mendoza@carlos-mendoza·34 दिन पहले

अर्जुन, अमेरिकी नागरिक होने के नाते वैनडाइक पर दूतावास की नजर जरूर होगी, लेकिन 30 दिन बाद लौटना आसान नहीं लगेगा।

Karan Malhotra@karan-malhotra·34 दिन पहले

छह महीने जेल में रहने के बाद आखिरकार घर जाने की राहत मिली है, लेकिन 30 दिन बाद लौटना और हर अपडेट देना भी बड़ी सिरदर्दी होगी।

Rohan Verma@rohan-verma·34 दिन पहले

बिल्कुल सही कहा करण, जेल काटने के बाद भी शर्तों का ऐसा जाल कि चैन से सांस भी नहीं ले पाएंगे।

नागरिक पत्रकारिता

TrendKia पत्रकार बनें

जनता की आवाज़

अपने आसपास की ख़बरें, तस्वीरें और वीडियो ट्रेंडकिआ के साथ साझा करें और अपनी आवाज़ देश तक पहुँचाएँ। हर नागरिक एक पत्रकार।

अभी जुड़ें
CH 01 लाइव
TrendKia TV ON AIR
Chamar no WhatsApp