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दूरसंचार विभाग ने 24 अगस्त से नौ सिम कार्ड सीमा लागू करने के दिए निर्देश, जानिए क्या बदल रहा हैतकनीक
21 अग॰ 2026, 7:34 pm (2 घंटे पहले)· 0

दूरसंचार विभाग ने 24 अगस्त से नौ सिम कार्ड सीमा लागू करने के दिए निर्देश, जानिए क्या बदल रहा है

दूरसंचार विभाग के सर्कुलर के अनुसार टेलीकॉम कंपनियों को 24 अगस्त से ग्राहकों के लिए अधिकतम नौ सिम कार्ड की सीमा को तकनीकी रूप से लागू करना होगा। मौजूदा सिम धारकों के कनेक्शन रद्द नहीं होंगे, लेकिन सीमा से अधिक नया सिम लेने पर रोक रहेगी।

देश भर में मोबाइल ग्राहकों के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने एक अहम दिशा-निर्देश जारी किया है। 17 अगस्त को जारी इस सर्कुलर के तहत सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे 24 अगस्त से ग्राहकों के लिए तय सिम कार्ड सीमा को कड़ाई से लागू करने के लिए आवश्यक तकनीकी और संगठनात्मक कदम उठाएं। इस नए कदम का उद्देश्य सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को मिलाकर एक व्यक्ति के नाम पर तय सीमा से अधिक कनेक्शन जारी होने पर रोक लगाना है।

सभी कंपनियों को मिलाकर नौ कनेक्शन की सीमा

दूरसंचार नियमों के तहत किसी भी एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम नौ मोबाइल कनेक्शन ही पंजीकृत हो सकते हैं। यह नियम केवल किसी एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि देश में काम कर रही सभी टेलीकॉम कंपनियों को मिलाकर लागू होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी ग्राहक के नाम पर चार एयरटेल नंबर, तीन जियो नंबर और दो वोडाफोन आईडिया नंबर पंजीकृत हैं, तो उस ग्राहक के कुल नौ कनेक्शन पूरे हो जाते हैं। ऐसे मामले में ग्राहक नौ सिम की सीमा तक पहुंच चुका है और वह किसी भी कंपनी का नया सिम कार्ड प्राप्त नहीं कर सकता है।

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मौजूदा सिम धारकों पर क्या होगा असर

हाल के दिनों में सरकार द्वारा नौ से अधिक सिम कार्ड रखने पर रोक लगाने संबंधी खबरों के कारण लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि नौ सिम कनेक्शन की यह सीमा कोई नया नियम नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था वर्षों से लागू है। जिन ग्राहकों के पास पहले से नौ मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हैं, उन्हें अपने सिम अचानक सरेंडर करने या बंद करने के लिए नहीं कहा जाएगा। सरकार और दूरसंचार विभाग के इन नए उपायों का मुख्य उद्देश्य मौजूदा सीमा से अधिक नए सिम कार्ड जारी होने से रोकना है।

नियम उल्लंघन और कनेक्शन निलंबन का प्रावधान

यदि कोई नया सिम कार्ड तय सीमा से अधिक होने के बावजूद गलती से या किसी तकनीकी वजह से चालू हो जाता है, तो उस कनेक्शन को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जा सकता है। ऐसे मामलों में स्थिति के समाधान और सत्यापन होने तक कनेक्शन को एक दिन के लिए बंद रखा जा सकता है। इस प्रक्रिया का पालन करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति नियमों को नजरअंदाज करके अतिरिक्त सिम सक्रिय न करवा सके।

डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण की समयसीमा

सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और एकीकृत बनाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। कंपनियों को अपने तकनीकी प्रणालियों को सेंट्रल डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह से एकीकृत करना होगा। सरकार ने इस पूर्ण सिस्टम एकीकरण को पूरा करने के लिए 30 नवंबर 2026 की अंतिम समयसीमा तय की है। इसके बाद सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों के पास ग्राहकों के डेटा का रीयल-टाइम अपडेट उपलब्ध रहेगा।

सवाल-जवाब

दूरसंचार विभाग का नया नियम किस तारीख से लागू हो रहा है?
टेलीकॉम ऑपरेटरों को 24 अगस्त से नौ सिम की सीमा को तकनीकी रूप से लागू करने के उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं।
एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम कितने सिम कार्ड हो सकते हैं?
एक व्यक्ति के नाम पर सभी टेलीकॉम कंपनियों को मिलाकर अधिकतम नौ मोबाइल कनेक्शन ही हो सकते हैं।
क्या नौ से अधिक सिम होने पर पहले से चल रहे सिम बंद कर दिए जाएंगे?
नहीं, जिन ग्राहकों के पास पहले से नौ कनेक्शन हैं, उन्हें अपने सिम सरेंडर करने की आवश्यकता नहीं है। यह कदम केवल नए सिम जारी होने से रोकने के लिए है।
यदि तय सीमा से अधिक सिम एक्टिवेट हो जाता है तो क्या कार्रवाई होगी?
यदि सीमा से अधिक कोई सिम चालू हो जाता है, तो मामला सुलझने तक कनेक्शन को एक दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है।
डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण की अंतिम तिथि क्या है?
दूरसंचार कंपनियों को अपने सिस्टम को डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए 30 नवंबर 2026 तक की समयसीमा दी गई है।
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