त्रिपुरा की ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को अगरतला शहर में आवाजाही के नियमों का उल्लंघन करने वाले 100 से अधिक ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त कर लिया। यह विशेष अभियान अगरतला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) क्षेत्र में तीन पहिया वाहनों के लिए लागू किए गए ट्रैफिक प्रतिबंधों का पालन कराने के लिए चलाया गया।
थ्री-व्हीलर्स के लिए 15 किमी की दायरा सीमा तय
यह पुलिस कार्रवाई सरकारी अधिसूचना और तय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत की गई है। नए नियमों के अनुसार ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा और अन्य तीन पहिया वाहनों के संचालन के लिए अधिकतम 15 किलोमीटर का दायरा निर्धारित किया गया है। तय नगर निगम क्षेत्र से बाहर से आने वाले ऑटो-रिक्शा को शहर के मुख्य हिस्सों में अनियंत्रित रूप से घूमने और सवारी ढोने की अनुमति नहीं है।
बाहरी वाहनों के लिए प्रवेश के निर्धारित स्थान
ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक कांता जांगिड़ ने बताया कि शहर के बाहर से आने वाले वाहनों को अगरतला में केवल तय रास्तों और निर्धारित स्थानों तक ही आने की इजाजत है। बाहरी क्षेत्रों से आने वाले ऑटो केवल राधानगर बस स्टैंड, चंद्रपुर इंटर-स्टेट बस स्टैंड और नागरजला बस स्टैंड तक ही आ सकते हैं। इन निर्धारित बस स्टैंड्स से आगे शहर के भीतरी हिस्सों में जाना नियमों का सीधा उल्लंघन है।
जाम से निपटने और बैठकों के बाद लिया गया फैसला
अधीक्षक कांता जांगिड़ ने स्पष्ट किया कि बाहरी ऑटो-रिक्शा शहर के अंदरूनी इलाकों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा होती है और यातायात प्रबंधन में भारी दिक्कतें आती हैं। पुलिस प्रशासन ने इस कार्रवाई से पहले कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए थे, ऑटो-रिक्शा यूनियनों के साथ बैठकें की थीं और चालकों को बार-बार नोटिस जारी किए थे। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी जारी रहने पर पुलिस को वाहनों को जब्त करने का यह कदम उठाना पड़ा।
आपातकालीन यात्रा के लिए मिलेगी छूट
सख्त कार्रवाई के बीच ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता की सुविधा के लिए आपातकालीन स्थिति में यात्रा करने वालों को नियमों से छूट दी है। अस्पताल जाने वाले मरीजों, परीक्षा देने जाने वाले छात्रों और बेहद जरूरी काम से यात्रा करने वाले लोगों के वाहनों पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी, ताकि जरूरी सेवाओं पर असर न पड़े।





















