जिले में 8 नवंबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी कड़ी में गाजियाबाद के तीनों प्रमुख प्रशासनिक जोनों के भीतर पटाखों की खरीद-बिक्री के लिए कुल 11 खुले स्थान तय किए गए हैं। इन निर्धारित परिसरों पर अस्थायी स्टॉल केवल 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच ही संचालित किए जा सकेंगे। यहां सिर्फ पर्यावरण अनुकूल यानी ग्रीन पटाखों का ही कारोबार करने की मंजूरी दी जाएगी। विक्रेताओं को इसके लिए अस्थायी लाइसेंस लेना होगा और अग्निशमन महकमे का अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करने के साथ आग से बचाव के समुचित उपाय करने होंगे।
पटाखा स्टॉल्स के लिए तय किए गए शहर और देहात के 11 ठिकाने
प्रशासनिक योजना के अंतर्गत गाजियाबाद नगर क्षेत्र, ट्रांस हिंडन और देहात जोन में आबादी से दूर खुले मैदानों का चयन किया गया है। नगर क्षेत्र के अंतर्गत घंटाघर, विजयनगर सेक्टर-9 स्थित रामलीला मैदान और कविनगर में स्टॉल स्थापित होंगे। ट्रांस हिंडन इलाके में साहिबाबाद, टीला मोड़ और इंदिरापुरम को चिन्हित किया गया है। इसी तरह देहात क्षेत्र के खरीदारों के लिए महर्षि इंटर कॉलेज, गढ़ी कटैया, केएन मोदी मैदान, लोनी इंटर कॉलेज तथा मुरादनगर चुंगी नंबर-3 के मैदान में दुकानें सजाई जाएंगी।
पारदर्शी आवंटन और सुरक्षा पर पुलिस का सख्त रुख
अपर पुलिस आयुक्त राजकरण नैयर के अनुसार शीर्ष अदालत की तय गाइडलाइंस का पालन कराते हुए घनी बस्तियों से दूर और पुख्ता अग्निशमन सुरक्षा वाले मैदानों में ही स्टॉल लगाने की अनुमति दी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विक्रेताओं को अस्थायी लाइसेंस पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ही आवंटित होंगे। अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी गैरकानूनी विक्रेता से खरीदारी न करें और केवल अधिकृत स्टॉल्स से ही प्रमाणित ग्रीन पटाखे खरीदें। नियमों की अनदेखी करने पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा।
अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री पर ताबड़तोड़ छापेमारी
त्योहार से पूर्व जिले में गैरकानूनी रूप से पटाखों का स्टॉक करने और बेचने वालों के खिलाफ भी पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। हालिया कार्रवाई के दौरान सिविल लाइंस क्षेत्र से पुलिस ने 18 क्विंटल से अधिक अवैध पटाखों की खेप पकड़ी है। इसके अलावा नियमों की अवहेलना करने पर कोतवाली नगर थाना पुलिस ने भी आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई शुरू की है।
शीर्ष अदालत की तय समय-सीमा और स्वीकृत मानकों की अनिवार्यता
दिल्ली और एनसीआर के दायरे में प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के मकसद से शीर्ष अदालत ने दीपावली के अवसर पर 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे फोड़ने की सशर्त छूट प्रदान की है। अदालत के निर्देशों के तहत सुबह 6 से 7 बजे तक एक घंटे और रात 8 बजे से 10 बजे तक दो घंटे ही इन्हें चलाने की मोहलत रहेगी। इसके अलावा दिशानिर्देशों में साफ किया गया है कि केवल वही पटाखे तैयार और बेचे जा सकेंगे जिन्हें CSIR-NEERI और PESO द्वारा विधिवत मंजूरी हासिल है।



















