शस्त्र लाइसेंसधारकों के लिए कारतूसों के इस्तेमाल का ब्योरा रखना अनिवार्य करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हथियार रखने की अनुमति कोई असीमित अधिकार नहीं बल्कि एक विशेष अधिकार है, जिसका उपयोग शादी-विवाह या किसी भी तरह के आयोजनों में हर्ष फायरिंग के लिए नहीं किया जा सकता।
कारतूसों का हिसाब न देने पर रद्द हुआ था लाइसेंस
यह मामला प्रयागराज से जुड़ा हुआ है, जहां प्रशासन ने याची अखिलेश कुमार के हथियार लाइसेंस को निरस्त कर दिया था। जांच के दौरान पाया गया था कि अखिलेश कुमार के पास कुल 857 कारतूस दर्ज थे, लेकिन वे इनमें से 757 कारतूसों के इस्तेमाल का कोई भी रिकॉर्ड या संतोषजनक हिसाब देने में विफल रहे। प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सिंगल बेंच ने याचिका की खारिज
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार की अर्जी को खारिज कर दिया और प्रशासनिक कार्रवाई को सही ठहराया। अदालत ने कहा कि लाइसेंस धारक की यह पहली जिम्मेदारी है कि वह खरीदे गए और खर्च किए गए प्रत्येक कारतूस का पारदर्शी हिसाब-किताब रखे। कारतूसों का इतना बड़ा हिस्सा गायब होना लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन है।
हर्ष फायरिंग को बताया लाइसेंस शर्तों का सीधा उल्लंघन
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि धार्मिक अथवा सामाजिक समारोहों में खुशी जाहिर करने के नाम पर की जाने वाली हर्ष फायरिंग पूरी तरह से अवैध है। यदि कोई व्यक्ति अपने लाइसेंसी हथियार से खुशी के मौकों पर गोलीबारी करता है, तो इसे नियम और शर्तों की सीधी अवहेलना माना जाएगा। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी को संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस रद्द करने का पूरा अधिकार है।


















